Tuesday, 25 Aug 2026 | 12:46 PM

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भास्कर अपडेट्स:कश्मीर के बारामूला में गोदाम में आग लगी; फायर ब्रिगेड, पुलिस और सेना बुझाने में जुटे

भास्कर अपडेट्स:कश्मीर के बारामूला में गोदाम में आग लगी; फायर ब्रिगेड, पुलिस और सेना बुझाने में जुटे

जम्मू-कश्मीर के बारामूला जिले के कनली बाग इलाके में स्थित BK ट्रेडर्स के गोदाम में सोमवार रात को आग लग गई। सूचना मिलते ही फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज, पुलिस, सेना के जवान और स्थानीय युवक मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू की। फिलहाल आग लगने के कारण और नुकसान की पूरी जानकारी सामने नहीं आई है।

भास्कर अपडेट्स:ऋषिकेश में उज्जैनी एक्सप्रेस के 3 कोच पटरी से उतरे; ट्रेन खाली थी, कोई हताहत नहीं

भास्कर अपडेट्स:ऋषिकेश में उज्जैनी एक्सप्रेस के 3 कोच पटरी से उतरे; ट्रेन खाली थी, कोई हताहत नहीं

उत्तराखंड के ऋषिकेश में योग नगरी ऋषिकेश रेलवे स्टेशन के पास सोमवार को उज्जैनी एक्सप्रेस के 3 कोच पटरी से उतर गए। राहत की बात यह रही कि हादसे के वक्त ट्रेन खाली थी, इसलिए किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक, ट्रेन स्टेशन से कुछ दूरी पर डिरेल हुई। घटना के बाद रेलवे और संबंधित टीमें मौके पर पहुंच गईं। फिलहाल हादसे के कारणों का पता लगाया जा रहा है। आज की अन्य बड़ी खबरें… कश्मीर के बारामूला में गोदाम में आग लगी; फायर ब्रिगेड, पुलिस और सेना बुझाने में जुटे जम्मू-कश्मीर के बारामूला जिले के कनली बाग इलाके में स्थित BK ट्रेडर्स के गोदाम में सोमवार रात को आग लग गई। सूचना मिलते ही फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज, पुलिस, सेना के जवान और स्थानीय युवक मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू की। फिलहाल आग लगने के कारण और नुकसान की पूरी जानकारी सामने नहीं आई है। RG कर के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष पर ED केस चलाएगी, बंगाल सरकार ने अभियोजन की मंजूरी दी पश्चिम बंगाल सरकार ने RG कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ED) को अभियोजन की मंजूरी दे दी है। अब एजेंसी उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ा सकेगी। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी देते हुए कहा कि 9 अगस्त 2024 को RG कर मेडिकल कॉलेज में हुई ट्रेनी डॉक्टर ‘अभया’ के रेप और हत्या मामले से जुड़े घटनाक्रम में कानूनी प्रक्रिया के तहत यह मंजूरी दी गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली तृणमूल कांग्रेस सरकार ने लंबे समय तक इस मामले की जांच को जबरन और अनैतिक तरीके से रोके रखा। सुवेंदु ने कहा कि कानून से ऊपर कोई नहीं है और दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। देश के 18 शहरों में वॉटर मेट्रो चलाने की तैयारी, यूपी के 3 शहर शामिल केंद्र सरकार शहरी यातायात के लिए वॉटर मेट्रो सेवा शुरू करने की तैयारी में है। इसके लिए राष्ट्रीय जल मेट्रो नीति 2026 का मसौदा तैयार किया गया है। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने बताया कि देश के 18 शहरों में यह सेवा शुरू करने की योजना है। पहले चरण में उत्तर प्रदेश के वाराणसी, अयोध्या और प्रयागराज के अलावा पटना, श्रीनगर और गुवाहाटी को शामिल किया गया है। दूसरे चरण में असम के तेजपुर और डिब्रूगढ़ को रखा गया है। यह सेवा कोच्चि वॉटर मेट्रो की तर्ज पर चलेगी। नीति के मसौदे के मुताबिक, वॉटर मेट्रो को उन शहरों में प्राथमिकता दी जाएगी, जहां 10 लाख से ज्यादा आबादी हो और बारहमासी जलमार्ग उपलब्ध हों। इसका मकसद सड़क यातायात का दबाव कम करना और शहरी परिवहन के लिए नया विकल्प देना है।

Abhishek Banerjee FIR Case | Calcutta High Court Hearing May 21

Abhishek Banerjee FIR Case | Calcutta High Court Hearing May 21

कोलकाता18 मिनट पहले कॉपी लिंक ममता बनर्जी के भतीजे और TMC सांसद अभिषेक बनर्जी ने अपने खिलाफ दर्ज FIR रद्द कराने के लिए कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। उनपर बंगाल विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान भड़काऊ भाषण देने और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ धमकी भरा बयान देने का आरोप है। TMC सांसद और वरिष्ठ वकील कल्याण बनर्जी ने कहा कि मामला 21 मई को जस्टिस सौगत भट्टाचार्य की बेंच के सामने सुनवाई के लिए आ सकता है। याचिका में FIR रद्द करने की मांग की गई है। यह मामला सामाजिक कार्यकर्ता राजीब सरकार की शिकायत पर दर्ज हुआ। उन्होंने चुनाव नतीजे घोषित होने के एक दिन बाद 5 मई को बागुईआटी पुलिस स्टेशन में शिकायत दी थी। बाद में उन्हें साइबर क्राइम शाखा भेजा गया। इसके बाद 15 मई को उत्तर 24 परगना के बिधाननगर साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की गई। FIR के मुख्य पॉइंट्स… 27 अप्रैल से 3 मई के बीच अभिषेक के चुनावी भाषणों का जिक्र है। इनके वीडियो लिंक भी पुलिस को दिए गए हैं। शिकायतकर्ता ने 7 अप्रैल की कोलकाता रैली के उस बयान का भी हवाला दिया, जिसमें अभिषेक ने कहा था- 4 मई को देखूंगा उन्हें बचाने कौन आता है, दिल्ली से कौन-सा गॉडफादर उन्हें बचाने आता है।” अभिषेक के खिलाफ BNS की धारा 196 (वैमनस्य/नफरत फैलाना), 351 (आपराधिक धमकी), 353(1)(c) (नफरत भड़काने वाली गलत सूचना फैलाना) समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज किया है। धारा 196 गैर-जमानती है, जिसमें 3 साल तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। शाह पर अभिषेक बनर्जी के पिछले 4 बयान… 10 अप्रैल 2026: अभिषेक ने शाह के घुसपैठ वाले आरोप पर जवाब देते हुए कहा था- अगर घुसपैठ हो रही है तो इसकी जिम्मेदारी अमित शाह की है। सीमा सुरक्षा BSF और गृह मंत्रालय के अधीन है, राज्य सरकार के नहीं। 16 अप्रैल 2026: पूर्व मेदिनीपुर के भगवानपुर की रैली में कहा- अमित शाह को चैलेंज करता हूं, अगर दम है तो 4 मई को कोलकाता में रहिएगा। 12 बजे के बाद मुलाकात होगी। 4 मई को पता चलेगा कि आप कितने बड़े गुंडे हैं। खेला तुम लोगों ने शुरू किया है, बाकी TMC करेगी। 25 अप्रैल 2026: चुनाव प्रचार के दौरान अभिषेक ने कहा- अमित शाह मतदाताओं को धमकाने की राजनीति कर रहे हैं। BJP को हार दिख रही है, इसलिए डर का माहौल बनाया जा रहा है।” 2 मई 2026: उन्होंने कहा- अमित शाह और चुनाव आयोग दोनों सुन लें, 4 मई को बंगाल की जनता जवाब देगी। लोकतंत्र को दबाने की हर कोशिश का जवाब मिलेगा। ———– ये खबर भी पढ़ें… ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी के खिलाफ FIR:आरोप- चुनाव प्रचार में भड़काऊ भाषण दिए, अमित शाह को लेकर धमकी भरा बयान दिया। पूरी खबर पढ़ें… दैनिक भास्कर को Google पर पसंदीदा सोर्स बनाएं ➔ खबरें और भी हैं…

Abhishek Banerjee FIR Case | Calcutta High Court Hearing May 21

Abhishek Banerjee FIR Case | Calcutta High Court Hearing May 21

कोलकाता6 घंटे पहले कॉपी लिंक ममता बनर्जी के भतीजे और TMC सांसद अभिषेक बनर्जी ने अपने खिलाफ दर्ज FIR रद्द कराने के लिए कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। उनपर बंगाल विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान भड़काऊ भाषण देने और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ धमकी भरा बयान देने का आरोप है। TMC सांसद और वरिष्ठ वकील कल्याण बनर्जी ने कहा कि मामला 21 मई को जस्टिस सौगत भट्टाचार्य की बेंच के सामने सुनवाई के लिए आ सकता है। याचिका में FIR रद्द करने की मांग की गई है। यह मामला सामाजिक कार्यकर्ता राजीब सरकार की शिकायत पर दर्ज हुआ। उन्होंने चुनाव नतीजे घोषित होने के एक दिन बाद 5 मई को बागुईआटी पुलिस स्टेशन में शिकायत दी थी। बाद में उन्हें साइबर क्राइम शाखा भेजा गया। इसके बाद 15 मई को उत्तर 24 परगना के बिधाननगर साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की गई। FIR के मुख्य पॉइंट्स… 27 अप्रैल से 3 मई के बीच अभिषेक के चुनावी भाषणों का जिक्र है। इनके वीडियो लिंक भी पुलिस को दिए गए हैं। शिकायतकर्ता ने 7 अप्रैल की कोलकाता रैली के उस बयान का भी हवाला दिया, जिसमें अभिषेक ने कहा था- 4 मई को देखूंगा उन्हें बचाने कौन आता है, दिल्ली से कौन-सा गॉडफादर उन्हें बचाने आता है।” अभिषेक के खिलाफ BNS की धारा 196 (वैमनस्य/नफरत फैलाना), 351 (आपराधिक धमकी), 353(1)(c) (नफरत भड़काने वाली गलत सूचना फैलाना) समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज किया है। धारा 196 गैर-जमानती है, जिसमें 3 साल तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। शाह पर अभिषेक बनर्जी के पिछले 4 बयान… 10 अप्रैल 2026: अभिषेक ने शाह के घुसपैठ वाले आरोप पर जवाब देते हुए कहा था- अगर घुसपैठ हो रही है तो इसकी जिम्मेदारी अमित शाह की है। सीमा सुरक्षा BSF और गृह मंत्रालय के अधीन है, राज्य सरकार के नहीं। 16 अप्रैल 2026: पूर्व मेदिनीपुर के भगवानपुर की रैली में कहा- अमित शाह को चैलेंज करता हूं, अगर दम है तो 4 मई को कोलकाता में रहिएगा। 12 बजे के बाद मुलाकात होगी। 4 मई को पता चलेगा कि आप कितने बड़े गुंडे हैं। खेला तुम लोगों ने शुरू किया है, बाकी TMC करेगी। 25 अप्रैल 2026: चुनाव प्रचार के दौरान अभिषेक ने कहा- अमित शाह मतदाताओं को धमकाने की राजनीति कर रहे हैं। BJP को हार दिख रही है, इसलिए डर का माहौल बनाया जा रहा है।” 2 मई 2026: उन्होंने कहा- अमित शाह और चुनाव आयोग दोनों सुन लें, 4 मई को बंगाल की जनता जवाब देगी। लोकतंत्र को दबाने की हर कोशिश का जवाब मिलेगा। ———– ये खबर भी पढ़ें… ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी के खिलाफ FIR:आरोप- चुनाव प्रचार में भड़काऊ भाषण दिए, अमित शाह को लेकर धमकी भरा बयान दिया। पूरी खबर पढ़ें… दैनिक भास्कर को Google पर पसंदीदा सोर्स बनाएं ➔ खबरें और भी हैं…