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आज शनिवार-रविवार को भी खुले रहेंगे निगम के काउंटर:31 मार्च तक जमा करें संपत्ति कर और जलकर, फिर नहीं मिलेगी छूट

आज शनिवार-रविवार को भी खुले रहेंगे निगम के काउंटर:31 मार्च तक जमा करें संपत्ति कर और जलकर, फिर नहीं मिलेगी छूट

छिंदवाड़ा: वित्तीय वर्ष 2025-26 समाप्ति के नजदीक है। ऐसे में नगर निगम ने करदाताओं को राहत देते हुए विशेष वसूली अभियान शुरू किया है। निगमायुक्त चंद्रप्रकाश राय के निर्देश पर शनिवार 21 फरवरी और रविवार 22 फरवरी को भी नगर निगम एवं सभी जोन कार्यालयों के काउंटर खुले रहेंगे। नगर निगम प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जिन करदाताओं का संपत्ति कर एवं जल उपभोक्ता प्रभार बकाया है, वे 31 मार्च से पहले अपने कर का भुगतान कर दें। निर्धारित समय सीमा के भीतर भुगतान करने पर आवासीय संपत्ति कर में 50 प्रतिशत की छूट का लाभ मिलेगा। करदाता निम्न स्थानों पर जाकर बकाया राशि जमा कर सकते हैं 31 मार्च के बाद खत्म होगी छूट निगमायुक्त ने बताया कि वर्तमान में जारी आवासीय संपत्ति कर के बिल में वर्ष 2025-26 की राशि 50% छूट के साथ अंकित है। करदाताओं को बिल में दर्शाई गई राशि ही जमा करनी है। यदि 31 मार्च तक भुगतान नहीं किया गया तो यह छूट समाप्त हो जाएगी और आगामी वित्तीय वर्ष में कर की राशि 100 प्रतिशत देय होगी।

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आज शनिवार-रविवार को भी खुले रहेंगे निगम के काउंटर:31 मार्च तक जमा करें संपत्ति कर और जलकर, फिर नहीं मिलेगी छूट

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छिंदवाड़ा: वित्तीय वर्ष 2025-26 समाप्ति के नजदीक है। ऐसे में नगर निगम ने करदाताओं को राहत देते हुए विशेष वसूली अभियान शुरू किया है। निगमायुक्त चंद्रप्रकाश राय के निर्देश पर शनिवार 21 फरवरी और रविवार 22 फरवरी को भी नगर निगम एवं सभी जोन कार्यालयों के काउंटर खुले रहेंगे। नगर निगम प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जिन करदाताओं का संपत्ति कर एवं जल उपभोक्ता प्रभार बकाया है, वे 31 मार्च से पहले अपने कर का भुगतान कर दें। निर्धारित समय सीमा के भीतर भुगतान करने पर आवासीय संपत्ति कर में 50 प्रतिशत की छूट का लाभ मिलेगा। करदाता निम्न स्थानों पर जाकर बकाया राशि जमा कर सकते हैं 31 मार्च के बाद खत्म होगी छूट निगमायुक्त ने बताया कि वर्तमान में जारी आवासीय संपत्ति कर के बिल में वर्ष 2025-26 की राशि 50% छूट के साथ अंकित है। करदाताओं को बिल में दर्शाई गई राशि ही जमा करनी है। यदि 31 मार्च तक भुगतान नहीं किया गया तो यह छूट समाप्त हो जाएगी और आगामी वित्तीय वर्ष में कर की राशि 100 प्रतिशत देय होगी।

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