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राज्यसभा नामांकन अस्वीकृति के खिलाफ मीनाक्षी नटराजन की याचिका पर सुनवाई करेगा SC; नतीजों पर कोई रोक नहीं | भारत समाचार

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खारिज किए गए राज्यसभा नामांकन पर मीनाक्षी नटराजन की याचिका पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट, मध्य प्रदेश चुनाव पर कोई रोक नहीं, कांग्रेस ने गैरकानूनी, राजनीति से प्रेरित फैसले का आरोप लगाया।

मीनाक्षी नटराजन. (छवि: पीटीआई)

मीनाक्षी नटराजन. (छवि: पीटीआई)

सुप्रीम कोर्ट मध्य प्रदेश से राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन खारिज करने को चुनौती देने वाली कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन की याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गया है, लेकिन उसने कोई अंतरिम राहत या चुनाव प्रक्रिया पर रोक नहीं लगाई है।

वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने अवकाश पीठ के समक्ष मामले का उल्लेख किया, जिन्होंने तत्काल सुनवाई की मांग की और अनुरोध किया कि चुनाव परिणामों की घोषणा पर रोक लगा दी जाए। हालाँकि, अदालत ने चुनाव प्रक्रिया को रोकने का कोई आदेश पारित नहीं किया और प्रक्रियात्मक आवश्यकताएँ पूरी होने के बाद मामले को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने पर सहमति व्यक्त की।

नटराजन का नामांकन रिटर्निंग ऑफिसर ने स्क्रूटनी के दौरान उस आपत्ति के बाद खारिज कर दिया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि वह अपने चुनावी हलफनामे में तेलंगाना में लंबित एक मामले के विवरण का खुलासा करने में विफल रहीं। रिटर्निंग ऑफिसर ने माना कि हलफनामा अधूरा था और इसमें मामले से जुड़ी कुछ गलतियां थीं।

कांग्रेस ने इस फैसले का कड़ा विरोध किया है और तर्क दिया है कि नटराजन के खिलाफ कोई आपराधिक मामला लंबित नहीं है और कथित तेलंगाना मामला उस चरण तक नहीं पहुंचा है जहां खुलासे की आवश्यकता थी। पार्टी नेताओं ने अस्वीकृति को गैरकानूनी और राजनीति से प्रेरित बताया है।

कांग्रेस के एक प्रतिनिधिमंडल ने पहले चुनाव आयोग से संपर्क कर रिटर्निंग ऑफिसर के फैसले को उलटने की मांग की थी, जिसमें तर्क दिया गया था कि चुनाव आयोग ने पिछले उदाहरणों में भी इसी तरह के मामलों में हस्तक्षेप किया है।

नटराजन के नामांकन की अस्वीकृति ने मध्य प्रदेश में राज्यसभा प्रतियोगिता के अंकगणित को महत्वपूर्ण रूप से बदल दिया, जहां 18 जून को चुनाव होने हैं। इस घटनाक्रम ने राज्य की तीन उच्च सदन सीटों की दौड़ में भाजपा की संभावनाओं में सुधार किया है।

सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से यह निर्धारित होने की उम्मीद है कि क्या रिटर्निंग ऑफिसर का निर्णय कानूनी रूप से टिकाऊ था और क्या चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने से पहले नटराजन की उम्मीदवारी बहाल की जा सकती है।

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वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने अवकाश पीठ के समक्ष मामले का उल्लेख किया, जिन्होंने तत्काल सुनवाई की मांग की और अनुरोध किया कि चुनाव परिणामों की घोषणा पर रोक लगा दी जाए। हालाँकि, अदालत ने चुनाव प्रक्रिया को रोकने का कोई आदेश पारित नहीं किया और प्रक्रियात्मक आवश्यकताएँ पूरी होने के बाद मामले को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने पर सहमति व्यक्त की।

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नटराजन के नामांकन की अस्वीकृति ने मध्य प्रदेश में राज्यसभा प्रतियोगिता के अंकगणित को महत्वपूर्ण रूप से बदल दिया, जहां 18 जून को चुनाव होने हैं। इस घटनाक्रम ने राज्य की तीन उच्च सदन सीटों की दौड़ में भाजपा की संभावनाओं में सुधार किया है।

सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से यह निर्धारित होने की उम्मीद है कि क्या रिटर्निंग ऑफिसर का निर्णय कानूनी रूप से टिकाऊ था और क्या चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने से पहले नटराजन की उम्मीदवारी बहाल की जा सकती है।

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