विलय पर कानून स्पष्ट है. संविधान की दसवीं अनुसूची के पैराग्राफ 4 के तहत, एक विलय तभी वैध है जब सदन में विधायक दल के कम से कम दो-तिहाई (2/3) सदस्य किसी अन्य राजनीतिक दल के साथ विलय के लिए सहमत हों: महेश जेठमलानी, वरिष्ठ वकील, एससी और पूर्व एएसजी n18oc_ Indian18oc_politicsn18oc_breaking-newsn18oc_plain-speak News18 मोबाइल ऐप – https://onelink.to/desc-youtube (टैग्सटूट्रांसलेट)भारत में दलबदल विरोधी कानून विलय(टी)संवैधानिक वैधता राजनीतिक विभाजन(टी)बागी सांसदों की अयोग्यता कानून(टी)पूर्व एएसजी महेश जेठमलानी साक्षात्कार(टी)कोई राजनीतिक दल कानूनी रूप से कैसे विलय कर सकता है(टी)भारतीय संविधान दलबदल विरोधी संशोधन(टी)महेश जेठमलानी वरिष्ठ वकील सुप्रीम कोर्ट(टी)पैराग्राफ 4 दसवीं अनुसूची की व्याख्या(टी)राजनीतिक संकट कानूनी टूटना 2026(टी)सुप्रीम कोर्ट के फैसले विरोधी दलबदल(टी)दसवीं अनुसूची पैराग्राफ 4 खंड








































