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भोपाल में पराली जलाने पर रोक:एडीएम ने 3 महीने के लिए प्रतिबंध लगाया; उल्लंघन पर होगी FIR

भोपाल में पराली जलाने पर रोक:एडीएम ने 3 महीने के लिए प्रतिबंध लगाया; उल्लंघन पर होगी FIR

भोपाल में पराली जलाने पर रोक लगा दी गई है। गुरुवार देर रात एडीएम सुमित कुमार पांडेय ने आदेश जारी किया। इसके मुताबिक, अगले 3 महीने तक पराली यानी, नरवाई जलाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। उल्लंघन करने पर थाने में एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। NGT (नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल) के आदेश का पालन करते हुए यह रोक लगाई गई है, जो पूरे भोपाल जिले में लागू रहेगी। एडीएम पांडेय ने सभी एसडीएम को पराली जलाने पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। वहीं, कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। वर्तमान में कई किसान गेहूं की कटाई में लगे हैं। इस कारण खेतों में पराली जलाने की घटनाएं बढ़ रही हैं। कई किसान फसल काटने के बाद खेतों में आग लगा देते हैं। इससे भूमि की उर्वरा शक्ति भी खत्म हो रही है। इसलिए एडीएम ने यह आदेश जारी किया है। आदेश में यह कलेक्टर के आदेश में यह…
जून तक रहेगा आदेश एडीएम ने यह आदेश अगले 3 महीने यानी, जून तक लगाया है। तब भोपाल में मानसून एक्टिव हो जाता है। इससे पराली जलाने की घटनाएं नहीं होती है। एडीएम ने आदेश में लिखा कि यह एक पक्षीय पारित किया गया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होगा। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।

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भोपाल में पराली जलाने पर रोक लगा दी गई है। गुरुवार देर रात एडीएम सुमित कुमार पांडेय ने आदेश जारी किया। इसके मुताबिक, अगले 3 महीने तक पराली यानी, नरवाई जलाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। उल्लंघन करने पर थाने में एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। NGT (नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल) के आदेश का पालन करते हुए यह रोक लगाई गई है, जो पूरे भोपाल जिले में लागू रहेगी। एडीएम पांडेय ने सभी एसडीएम को पराली जलाने पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। वहीं, कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। वर्तमान में कई किसान गेहूं की कटाई में लगे हैं। इस कारण खेतों में पराली जलाने की घटनाएं बढ़ रही हैं। कई किसान फसल काटने के बाद खेतों में आग लगा देते हैं। इससे भूमि की उर्वरा शक्ति भी खत्म हो रही है। इसलिए एडीएम ने यह आदेश जारी किया है। आदेश में यह कलेक्टर के आदेश में यह…
जून तक रहेगा आदेश एडीएम ने यह आदेश अगले 3 महीने यानी, जून तक लगाया है। तब भोपाल में मानसून एक्टिव हो जाता है। इससे पराली जलाने की घटनाएं नहीं होती है। एडीएम ने आदेश में लिखा कि यह एक पक्षीय पारित किया गया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होगा। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।

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