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बुरहानपुर नगर निगम ने बकाया कर पर दी छूट:आयुक्त बोले- 31 मार्च तक भुगतान पर अधिभार में मिलेगी राहत

बुरहानपुर नगर निगम ने बकाया कर पर दी छूट:आयुक्त बोले- 31 मार्च तक भुगतान पर अधिभार में मिलेगी राहत

बुरहानपुर नगर निगम ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लंबित संपत्ति कर और अन्य निगम करों के शीघ्र भुगतान को प्रोत्साहित करने के लिए एक विशेष राहत योजना लागू की है। इस योजना के तहत, करदाताओं को अधिभार (सरचार्ज) और पेनल्टी में विशेष छूट प्रदान की जाएगी, बशर्ते वे 31 मार्च 2026 तक अपना बकाया कर जमा कर दें। यह निर्णय नागरिकों को समय पर कर भुगतान के लिए प्रेरित करने और नगर निगम की राजस्व व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से लिया गया है। नगर निगम आयुक्त संदीप श्रीवास्तव ने शहरवासियों और करदाताओं से अपील की है कि वे इस अवसर का अधिकतम लाभ उठाते हुए निर्धारित तिथि के भीतर अपने करों का पूर्ण भुगतान सुनिश्चित करें। आयुक्त ने स्पष्ट किया कि समय सीमा के पश्चात नियमानुसार अधिभार और दंडात्मक प्रावधान लागू होंगे, जिसके लिए संबंधित करदाता स्वयं उत्तरदायी होंगे। करदाताओं की सुविधा के लिए, नगर निगम के सभी जोनल कार्यालयों, काउंटरों और ऑनलाइन पोर्टल पर कर भुगतान की व्यवस्था उपलब्ध है। किसी भी जानकारी या सहायता के लिए संबंधित नगर निगम कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।

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