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हनी सिंह के मुंबई कॉन्सर्ट के आयोजकों पर FIR:एयरपोर्ट के पास अवैध लेजर लाइट का इस्तेमाल किया; क्षमता से ज्यादा जुटी भीड़

हनी सिंह के मुंबई कॉन्सर्ट के आयोजकों पर FIR:एयरपोर्ट के पास अवैध लेजर लाइट का इस्तेमाल किया; क्षमता से ज्यादा जुटी भीड़

मुंबई के MMRDA ग्राउंड में हुए रैपर यो यो हनी सिंह के ‘माय स्टोरी – इंडिया चैप्टर’ कॉन्सर्ट के आयोजकों पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने पुलिस की मनाही के बावजूद एयरपोर्ट जोन के पास खतरनाक लेजर लाइट्स का इस्तेमाल किया। यह कॉन्सर्ट 28 मार्च 2026 को आयोजित किया गया था, जिसमें सुरक्षा नियमों के उल्लंघन की बात सामने आई है। मुंबई पुलिस ने ‘तमन्नाज वर्ल्डवाइड’ के प्रतिनिधि इंद्रजीत सिंह के खिलाफ FIR दर्ज की है। पुलिस का कहना है कि MMRDA ग्राउंड मुंबई एयरपोर्ट के काफी नजदीक है, जिस कारण वहां लेजर लाइट्स के इस्तेमाल पर पाबंदी थी। इसके बावजूद प्रोमोटर्स ने हाई-बीम लेजर लाइट्स का इस्तेमाल किया। यह लाइट्स पायलटों के विजन में बाधा डाल सकती हैं, जिससे विमानों की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा पैदा हो सकता था। 12 हजार की परमिशन और पहुंच गए 20 हजार लोग FIR के मुताबिक, आयोजकों ने पुलिस को जानकारी दी थी कि कार्यक्रम में लगभग 12,000 लोग शामिल होंगे। हालांकि, कॉन्सर्ट के दौरान वहां असल भीड़ 18,000 से 20,000 के बीच पहुंच गई। क्षमता से ज्यादा लोग जुटने के कारण पुलिस के लिए सुरक्षा इंतजाम संभालना एक बड़ी चुनौती बन गया। भीड़ को कंट्रोल करने में काफी मशक्कत करनी पड़ी और स्थिति अनियंत्रित होने का डर बना रहा। वायरल हुआ गेट फांदती महिला का वीडियो 28 मार्च को हुए इस शो के दौरान अफरातफरी के कई नजारे देखने को मिले। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिला कॉन्सर्ट के बंद गेट पर चढ़कर अंदर जाने की कोशिश कर रही है। कई फैंस ने सुरक्षा घेरा तोड़ने की भी कोशिश की। बॉम्बे हाईकोर्ट का आदेश और पुलिस की कार्रवाई इस मामले में कानूनी पहलू यह है कि सितंबर 2024 में बॉम्बे हाईकोर्ट ने सार्वजनिक जगहों पर लेजर लाइट पर पूरी तरह बैन लगाने से इनकार कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि बिना वैज्ञानिक प्रमाण के इसे बैन नहीं किया जा सकता। हालांकि, कोर्ट ने यह स्पष्ट निर्देश दिया था कि अगर पुलिस को लगता है कि लाइट्स खतरनाक हैं या सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर रही हैं, तो वे संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र हैं।

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