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ITR Filing AY 2026-27 Starts; Deadline July 31

ITR Filing AY 2026-27 Starts; Deadline July 31

नई दिल्ली14 मिनट पहले

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इनकम टैक्स विभाग ने असेसमेंट ईयर 2026-27 (फाइनेंशियल ईयर 2025-26) के लिए ITR फॉर्म-2 की एक्सेल यूटिलिटी लाइव कर दी है। अब टैक्सपेयर्स विभाग के पोर्टल से इसे डाउनलोड कर अपना टैक्स हिसाब तैयार कर सकते हैं। इससे पहले विभाग ने 17 मई को ITR-1 और ITR-4 की सुविधा शुरू की थी।

ऑफलाइन तैयार होगी फाइल, फिर पोर्टल पर करें अपलोड

अब आप बिना इंटरनेट के भी एक्सेल शीट पर अपना टैक्स डेटा भर सकते हैं। फॉर्म पूरा भरने के बाद एक ‘JSON’ फाइल बनेगी, जिसे आपको इनकम टैक्स पोर्टल पर अपलोड करना होगा। अगर आप पहली बार रिटर्न भर रहे हैं, तो आपको अपने पैन और आधार के जरिए पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा।

31 जुलाई है आखिरी तारीख, देर की तो लगेगा जुर्माना

आम टैक्सपेयर्स के लिए रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2026 है। वहीं, बिजनेस क्लास (ITR-3 और 4) के कुछ लोगों के लिए यह 31 अगस्त है। अगर आप 31 जुलाई तक चूक जाते हैं, तो 31 दिसंबर तक जुर्माना भरकर ‘बिलेटेड रिटर्न’ फाइल कर सकते हैं।

एक्सपर्ट टिप: 15 जून से पहले न भरें रिटर्न

अगर आप नौकरीपेशा हैं, तो जल्दबाजी न करें। कंपनियों के पास TDS डेटा जमा करने के लिए 31 मई तक का समय होता है। इसके बाद आपके फॉर्म 26AS और AIS में इसे अपडेट होने में 10-15 दिन लगते हैं। अगर आप 15 जून से पहले रिटर्न भरते हैं, तो डेटा मिसमैच होने का डर रहता है, जिससे आपका रिफंड अटक सकता है।

रिटर्न भरने से पहले ये 3 चीजें चेक करें

  • फॉर्म 16: अपनी कंपनी से जरूर ले लें।
  • AIS/TIS: पोर्टल पर लॉगिन करके चेक करें कि आपके बैंक ब्याज और शेयर मार्केट का पूरा हिसाब सही है या नहीं।
  • रजिस्ट्रेशन: सुनिश्चित करें कि आपका मोबाइल नंबर आधार और पैन से लिंक है ताकि ई-वेरिफिकेशन आसानी से हो सके।

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नई दिल्ली14 मिनट पहले

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इनकम टैक्स विभाग ने असेसमेंट ईयर 2026-27 (फाइनेंशियल ईयर 2025-26) के लिए ITR फॉर्म-2 की एक्सेल यूटिलिटी लाइव कर दी है। अब टैक्सपेयर्स विभाग के पोर्टल से इसे डाउनलोड कर अपना टैक्स हिसाब तैयार कर सकते हैं। इससे पहले विभाग ने 17 मई को ITR-1 और ITR-4 की सुविधा शुरू की थी।

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31 जुलाई है आखिरी तारीख, देर की तो लगेगा जुर्माना

आम टैक्सपेयर्स के लिए रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2026 है। वहीं, बिजनेस क्लास (ITR-3 और 4) के कुछ लोगों के लिए यह 31 अगस्त है। अगर आप 31 जुलाई तक चूक जाते हैं, तो 31 दिसंबर तक जुर्माना भरकर ‘बिलेटेड रिटर्न’ फाइल कर सकते हैं।

एक्सपर्ट टिप: 15 जून से पहले न भरें रिटर्न

अगर आप नौकरीपेशा हैं, तो जल्दबाजी न करें। कंपनियों के पास TDS डेटा जमा करने के लिए 31 मई तक का समय होता है। इसके बाद आपके फॉर्म 26AS और AIS में इसे अपडेट होने में 10-15 दिन लगते हैं। अगर आप 15 जून से पहले रिटर्न भरते हैं, तो डेटा मिसमैच होने का डर रहता है, जिससे आपका रिफंड अटक सकता है।

रिटर्न भरने से पहले ये 3 चीजें चेक करें

  • फॉर्म 16: अपनी कंपनी से जरूर ले लें।
  • AIS/TIS: पोर्टल पर लॉगिन करके चेक करें कि आपके बैंक ब्याज और शेयर मार्केट का पूरा हिसाब सही है या नहीं।
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