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अक्षय तृतीया पर रायसेन में शोभायात्रा की तैयारी:बाजारों में रौनक बढ़ी; बाल विवाह रोकने प्रशासन अलर्ट

अक्षय तृतीया पर रायसेन में शोभायात्रा की तैयारी:बाजारों में रौनक बढ़ी; बाल विवाह रोकने प्रशासन अलर्ट

रायसेन में अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर इस बार शहर में धार्मिक आस्था, उत्साह और प्रशासनिक सतर्कता तीनों का संगम देखने को मिलेगा। एक ओर भगवान परशुराम जन्मोत्सव पर भव्य शोभायात्रा की तैयारियां जोरों पर हैं, वहीं बाजारों में खरीदारी की भीड़ बढ़ गई है। उधर, बाल विवाह की रोकथाम को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है। सर्व ब्राह्मण समाज के तत्वावधान में कल (19 अप्रैल) भगवान परशुराम जी का प्राकट्य उत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा। इस अवसर पर सुबह 8 बजे हनुमान मंदिर गंजबाजार से भव्य शोभायात्रा निकाली जाएगी, जो शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए श्री रामपुर मंदिर रामनगर पहुंचेगी। आयोजकों ने समाज के सभी विप्र बंधुओं से परिवार सहित शामिल होकर आयोजन को भव्य बनाने की अपील की। भाजपा जिला अध्यक्ष को दिया आमंत्रण
शोभायात्रा और जन्मोत्सव कार्यक्रम को लेकर ब्राह्मण महासभा के पदाधिकारियों ने भाजपा जिला अध्यक्ष राकेश शर्मा से भेंट कर उन्हें आमंत्रित किया। इस दौरान महासभा अध्यक्ष एडवोकेट अवधेश दीक्षित, पंडित संतोष शर्मा, पंडित प्रकाश पाराशर सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। अक्षय तृतीया को लेकर शहर के बाजारों में इन दिनों खासा उत्साह देखा जा रहा है। शादी-विवाह के शुभ मुहूर्त के चलते कपड़ा, साड़ी और ज्वेलरी दुकानों पर ग्राहकों की भीड़ उमड़ रही है। व्यापारी भी अच्छे कारोबार की उम्मीद कर रहे हैं। बाल विवाह रोकने प्रशासन सख्त
अक्षय तृतीया पर संभावित बाल विवाहों को रोकने के लिए जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। कलेक्टर अरुण कुमार विश्वकर्मा ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए जिले में विशेष निगरानी के आदेश दिए हैं। विकासखंड स्तर पर एसडीएम की अध्यक्षता में कोर ग्रुप और उड़न दस्ते गठित किए गए हैं, जिनमें पुलिस, शिक्षा, स्वास्थ्य और महिला बाल विकास विभाग के अधिकारी शामिल हैं। कंट्रोल रूम और हेल्पलाइन जारी
जिला मुख्यालय पर महिला एवं बाल विकास विभाग कार्यालय (दशहरा मैदान) में कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। बाल विवाह की सूचना चाइल्ड लाइन 1098, डायल 112 और महिला हेल्पलाइन 181 पर दी जा सकती है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि 21 वर्ष से कम आयु के बालक और 18 वर्ष से कम आयु की बालिका का विवाह कानूनन अपराध है और ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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अक्षय तृतीया पर रायसेन में शोभायात्रा की तैयारी:बाजारों में रौनक बढ़ी; बाल विवाह रोकने प्रशासन अलर्ट

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