Tuesday, 21 Apr 2026 | 09:52 PM

Trending :

EXCLUSIVE

ग्वालियर हाईकोर्ट से बलात्कार पीड़िता को मिली राहत:10 हफ्ते के गर्भ को मेडिकल बोर्ड की निगरानी में समाप्त करने का आदेश,आज जेएएच में होगी प्रक्रिया

ग्वालियर हाईकोर्ट से बलात्कार पीड़िता को मिली राहत:10 हफ्ते के गर्भ को मेडिकल बोर्ड की निगरानी में समाप्त करने का आदेश,आज जेएएच में होगी प्रक्रिया

ग्वालियर हाईकोर्ट की एकल पीठ ने दुष्कर्म पीड़िता के पक्ष में महत्वपूर्ण निर्णय सुनाते हुए उसके गर्भपात (मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी) की अनुमति दे दी है। कोर्ट के आदेश के अनुसार शुक्रवार (17 अप्रैल को) सुबह 10 बजे जीआर मेडिकल कॉलेज में यह प्रक्रिया कराई जाएगी। पीड़िता की ओर से दायर याचिका में बताया गया कि 11 जनवरी को आरोपियों द्वारा उसे घर से ले जाकर दुष्कर्म किया गया, जिसके परिणामस्वरूप वह गर्भवती हो गई। वर्तमान में युवती की उम्र 18 वर्ष 5 माह बताई गई है। परिवार ने अदालत को जानकारी दी कि वे आर्थिक रूप से बच्चे का पालन-पोषण करने में सक्षम नहीं हैं। साथ ही गर्भ के कारण युवती को लगातार शारीरिक पीड़ा, मानसिक आघात और सामाजिक दबाव का सामना करना पड़ रहा है। कोर्ट ने मेडिकल बोर्ड से मांगी थी रिपोर्ट मामले की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने कमलाराजा अस्पताल एवं जीआर मेडिकल कॉलेज के मेडिकल बोर्ड से रिपोर्ट मांगी थी। मेडिकल जांच के बाद बोर्ड ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि पीड़िता का गर्भ 10 सप्ताह 3 दिन का है और सभी आवश्यक मेडिकल पैरामीटर सामान्य हैं। सुरक्षित गर्भपात का भरोसा दिलाया मेडिकल बोर्ड ने यह भी स्पष्ट किया कि विशेषज्ञों की निगरानी और आवश्यक सुविधाओं के साथ गर्भपात सुरक्षित रूप से किया जा सकता है। इसी आधार पर कोर्ट ने पीड़िता को राहत देते हुए गर्भपात की अनुमति दी, जिससे उसे शारीरिक और मानसिक कष्ट से राहत मिल सके।

WhatsApp
Facebook
Twitter
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

लेटेस्ट टॉप अपडेट

सच्चाई की दहाड़

ब्रेकिंग खबरें सीधे अपने ईमेल पर पाने के लिए रजिस्टर करें।

You have been successfully Subscribed! Ops! Something went wrong, please try again.

ग्लोबल करेंसी अपडेट

Provided by IFC Markets
मंदसौर में आज 4 घंटे बिजली बंद:महाराणा प्रताप बस स्टैंड, कंट्रोल रूम, बालागंज, सब्जी मंडी सहित कई क्षेत्रों में चलेगा काम

April 18, 2026/
7:32 am

मंदसौर शहर के विभिन्न क्षेत्रों में शनिवार, 22 जून को विद्युत आपूर्ति अस्थायी रूप से बाधित रहेगी। यह व्यवधान 11...

मंदसौर में यू-टर्न लेते समय पलटी कार, चालक सुरक्षित:रास्ता भटकने के बाद वापस मोड़ते समय हादसा, लोगों ने मिलकर वाहन को सीधा किया

April 12, 2026/
8:34 am

मंदसौर शहर के वायडी नगर थाना क्षेत्र में शनिवार देर रात एक कार अनियंत्रित होकर पलट गई। यह हादसा महू-नीमच...

रणवीर सिंह को क्या यामी गौतम ने कार गिफ्ट की?:दावा- एक्टर को मिली 5 करोड़ रुपए की हमर कार, जानें सच्चाई

March 28, 2026/
11:25 am

रणवीर सिंह को लेकर एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जिसको लेकर दावा किया जा रहा है...

अमीलिया कर ने 44 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा:जिम्बाब्वे के खिलाफ विमेंस वनडे में 7 विकेट लिए; न्यूजीलैंड विमेंस से बेस्ट बॉलिंग परफॉर्मेंस

March 8, 2026/
9:18 am

न्यूजीलैंड विमेंस की कप्तान अमीलिया कर ने रविवार को डुनेडिन के यूनिवर्सिटी ओवल मैदान में इतिहास रच दिया। जिम्बाब्वे के...

विलियम्स ने टीम इंडिया के लिए छोड़ी ऑस्ट्रेलिया की नागरिकता:कहा- दिल जहां, घर वहां; नाना ने 1956 में बंगाल को हराया था

April 1, 2026/
3:33 pm

भारतीय फुटबॉल के लिए एएफसी एशियन कप 2027 क्वालीफायर का हॉन्गकॉन्ग के खिलाफ मैच एक खास पल का गवाह बना।...

जॉब - शिक्षा

हेल्थ & फिटनेस

राजनीति

ग्वालियर हाईकोर्ट से बलात्कार पीड़िता को मिली राहत:10 हफ्ते के गर्भ को मेडिकल बोर्ड की निगरानी में समाप्त करने का आदेश,आज जेएएच में होगी प्रक्रिया

ग्वालियर हाईकोर्ट से बलात्कार पीड़िता को मिली राहत:10 हफ्ते के गर्भ को मेडिकल बोर्ड की निगरानी में समाप्त करने का आदेश,आज जेएएच में होगी प्रक्रिया

ग्वालियर हाईकोर्ट की एकल पीठ ने दुष्कर्म पीड़िता के पक्ष में महत्वपूर्ण निर्णय सुनाते हुए उसके गर्भपात (मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी) की अनुमति दे दी है। कोर्ट के आदेश के अनुसार शुक्रवार (17 अप्रैल को) सुबह 10 बजे जीआर मेडिकल कॉलेज में यह प्रक्रिया कराई जाएगी। पीड़िता की ओर से दायर याचिका में बताया गया कि 11 जनवरी को आरोपियों द्वारा उसे घर से ले जाकर दुष्कर्म किया गया, जिसके परिणामस्वरूप वह गर्भवती हो गई। वर्तमान में युवती की उम्र 18 वर्ष 5 माह बताई गई है। परिवार ने अदालत को जानकारी दी कि वे आर्थिक रूप से बच्चे का पालन-पोषण करने में सक्षम नहीं हैं। साथ ही गर्भ के कारण युवती को लगातार शारीरिक पीड़ा, मानसिक आघात और सामाजिक दबाव का सामना करना पड़ रहा है। कोर्ट ने मेडिकल बोर्ड से मांगी थी रिपोर्ट मामले की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने कमलाराजा अस्पताल एवं जीआर मेडिकल कॉलेज के मेडिकल बोर्ड से रिपोर्ट मांगी थी। मेडिकल जांच के बाद बोर्ड ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि पीड़िता का गर्भ 10 सप्ताह 3 दिन का है और सभी आवश्यक मेडिकल पैरामीटर सामान्य हैं। सुरक्षित गर्भपात का भरोसा दिलाया मेडिकल बोर्ड ने यह भी स्पष्ट किया कि विशेषज्ञों की निगरानी और आवश्यक सुविधाओं के साथ गर्भपात सुरक्षित रूप से किया जा सकता है। इसी आधार पर कोर्ट ने पीड़िता को राहत देते हुए गर्भपात की अनुमति दी, जिससे उसे शारीरिक और मानसिक कष्ट से राहत मिल सके।

WhatsApp
Facebook
Twitter
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

हेल्थ & फिटनेस

विज्ञापन

राजनीति

लेटेस्ट टॉप अपडेट

ग्लोबल करेंसी अपडेट

Provided by IFC Markets

Live Cricket

सच्चाई की दहाड़

ब्रेकिंग खबरें सीधे अपने ईमेल पर पाने के लिए रजिस्टर करें।

You have been successfully Subscribed! Ops! Something went wrong, please try again.