Wednesday, 10 Jun 2026 | 04:23 PM

Trending :

‘ममता धृतराष्ट्र बन गई हैं’: बागी सांसद शताब्दी रॉय का टीएमसी प्रमुख पर विस्फोटक हमला | न्यूज18 अजय स्टारर ‘धमाल 4’ की रिलीज डेट फिर बदली:तय समय से एक हफ्ते पहले हंसाएगी फिल्म; 10 जुलाई को सिनेमाघरों में हो सकती है रिलीज ‘रतन टाटा के सामने हाथ जोड़ लेते’: बंगाल के उद्योग मंत्री ने निवेश की वकालत की | विशेष | भारत समाचार क्या एक निजी शिकायत किसी नामांकन को रद्द कर सकती है? मीनाक्षी नटराजन के लिए कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई | भारत समाचार Bihar CM Coaching Rules | No Classes During School-College Hours संतोष मिश्रा उर्फ जमील खान से खास बातचीत:‘गुल्लक’ की सफलता का राज है इसकी सच्चाई; पांचवें सीजन में दर्शकों का प्यार देख बढ़ाए एपिसोड
EXCLUSIVE

पंजाबी सिंगर करण औजला को बेंगलुरु शो से पहले नोटिस:छह गाने स्टेज पर नहीं गा पाएंगे, चंडीगढ़ के प्रोफेसर की शिकायत पर कार्रवाई

पंजाबी सिंगर करण औजला को बेंगलुरु शो से पहले नोटिस:छह गाने स्टेज पर नहीं गा पाएंगे, चंडीगढ़ के प्रोफेसर की शिकायत पर कार्रवाई

पंजाबी सिंगर करण औजला आज बेंगलुरु में होने वाले शो में अपने 6 गाने नहीं गा सकेंगे। चंडीगढ़ के प्रो. पंडित राव धरेन्नवर की ओर से भेजी गई शिकायत के बाद डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट, बेंगलुरु ने उन्हें नोटिस जारी किया है। साथ ही पुलिस को इस आदेश को लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। ‘गैंगस्टा’ (Gangsta) गाने को किसी भी हाल में गाने की अनुमति नहीं दी गई है। यह निर्देश बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा और उन पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभावों को रोकने के उद्देश्य से जारी किए गए हैं। प्रोफसर राव ने अपनी शिकायत में उठाए थे यह चार सवाल इन गानों पर रोक लगाने की मांग थी
करण औजला को उनके कुछ खास गाने जैसे ‘अधिया’, ‘चिट्टा कुर्ता’, ‘अल्कोहल 2’, ‘फ्यू डेज’ (तड़के उठ के खादे फीम कुड़े), ‘बंदूक’ और विशेष रूप से ‘गैंगस्टा’ (Gangsta) गाने की अनुमति न दी जाए। नशा और हथियार संस्कृति – शिकायत में आरोप लगाया गया कि ये गाने शराब, ड्रग्स (नशीले पदार्थों) और बंदूक संस्कृति (गन कल्चर) का महिमामंडन करते हैं। बच्चों पर बुरा प्रभाव – राव का तर्क था कि इस तरह के गानों का प्रभाव कोमल मन वाले बच्चों (विशेषकर 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों, जिन्हें शो में अनुमति दी गई थी) के मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत बुरा पड़ता है। अदालत का हवाला – अपनी शिकायत में उन्होंने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के एक पुराने आर्डर का (PIL CWP/27011/2016) हवाला भी दिया ाा, जिसमें अदालत ने माना था कि ऐसे गाने कम उम्र के बच्चों को नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। इसके बाद यह आदेश हुए जारी शिकायत पर संज्ञान लेते हुए जिला बाल संरक्षण इकाई ने पुलिस अधीक्षक (SP), बेंगलुरु को एक आधिकारिक निर्देश जारी किया है। इकाई ने पुलिस को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि कार्यक्रम के दौरान इन गानों के गायन पर रोक लगाई जाए। अपनी कार्रवाई के समर्थन में इकाई ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के उस अवलोकन का हवाला दिया है, जिसमें कहा गया था कि ऐसे गाने कम उम्र के बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। यह कदम पूरी तरह से बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य की सुरक्षा और उन पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभावों को रोकने के उद्देश्य से उठाया गया है।

WhatsApp
Facebook
Twitter
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

लेटेस्ट टॉप अपडेट

सच्चाई की दहाड़

ब्रेकिंग खबरें सीधे अपने ईमेल पर पाने के लिए रजिस्टर करें।

You have been successfully Subscribed! Ops! Something went wrong, please try again.

ग्लोबल करेंसी अपडेट

Provided by IFC Markets
गुणवत्ता में कमी पर मंत्री सारंग सख्त:स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स निर्माण में लापरवाही पर अधिकारियों को लगाई फटकार

May 1, 2026/
9:57 pm

बरखेड़ा नाथू स्थित अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स के निर्माण कार्यों में गुणवत्ता की कमी सामने आने पर खेल एवं युवा कल्याण...

उत्तराखंड के स्पोर्ट्स कॉलेजों में दाखिले शुरू:महाराणा प्रताप में 60 सीटें, खेल का कोटा फिक्स नहीं; 5 कड़े टेस्ट पास करने वालों को मिलेगी एंट्री

May 9, 2026/
12:48 pm

उत्तराखंड में खेलों में अपना भविष्य बनाने का सपना देख रहे 10 से 13 साल के बच्चों के लिए प्रदेश...

भारत पेट्रोलियम डिपो में 129 करोड़ का घपला:इंदौर में पेट्रोल-डीजल फ्री में भरवाया, फ्लीट कार्ड में गड़बड़ी की; 7 व्यापारी-ट्रांसपोर्टरों पर FIR

April 2, 2026/
12:02 am

इंदौर के मांगलिया स्थित भारत पेट्रोलियम डिपो में 129 करोड़ 55 लाख रुपए की धोखाधड़ी सामने आई है। मामला BPCL...

US President Donald Trump (AFP)

March 16, 2026/
8:07 pm

आखरी अपडेट:मार्च 16, 2026, 20:07 IST बिहार राज्यसभा चुनाव: कौन थे वो 4 विपक्षी विधायक जो वोट देने नहीं पहुंचे?...

दिल्ली में कांग्रेसियों के कृत्य का एमपी में विरोध:भोपाल समेत प्रदेश के कई जिलों में भाजयुमो करेगा कांग्रेस कार्यालयों का घेराव

February 21, 2026/
1:17 pm

दिल्ली के भारत मंडपम में हुई एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं के अर्धनग्न प्रदर्शन के खिलाफ भारतीय जनता...

राजनीति

पंजाबी सिंगर करण औजला को बेंगलुरु शो से पहले नोटिस:छह गाने स्टेज पर नहीं गा पाएंगे, चंडीगढ़ के प्रोफेसर की शिकायत पर कार्रवाई

पंजाबी सिंगर करण औजला को बेंगलुरु शो से पहले नोटिस:छह गाने स्टेज पर नहीं गा पाएंगे, चंडीगढ़ के प्रोफेसर की शिकायत पर कार्रवाई

पंजाबी सिंगर करण औजला आज बेंगलुरु में होने वाले शो में अपने 6 गाने नहीं गा सकेंगे। चंडीगढ़ के प्रो. पंडित राव धरेन्नवर की ओर से भेजी गई शिकायत के बाद डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट, बेंगलुरु ने उन्हें नोटिस जारी किया है। साथ ही पुलिस को इस आदेश को लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। ‘गैंगस्टा’ (Gangsta) गाने को किसी भी हाल में गाने की अनुमति नहीं दी गई है। यह निर्देश बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा और उन पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभावों को रोकने के उद्देश्य से जारी किए गए हैं। प्रोफसर राव ने अपनी शिकायत में उठाए थे यह चार सवाल इन गानों पर रोक लगाने की मांग थी
करण औजला को उनके कुछ खास गाने जैसे ‘अधिया’, ‘चिट्टा कुर्ता’, ‘अल्कोहल 2’, ‘फ्यू डेज’ (तड़के उठ के खादे फीम कुड़े), ‘बंदूक’ और विशेष रूप से ‘गैंगस्टा’ (Gangsta) गाने की अनुमति न दी जाए। नशा और हथियार संस्कृति – शिकायत में आरोप लगाया गया कि ये गाने शराब, ड्रग्स (नशीले पदार्थों) और बंदूक संस्कृति (गन कल्चर) का महिमामंडन करते हैं। बच्चों पर बुरा प्रभाव – राव का तर्क था कि इस तरह के गानों का प्रभाव कोमल मन वाले बच्चों (विशेषकर 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों, जिन्हें शो में अनुमति दी गई थी) के मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत बुरा पड़ता है। अदालत का हवाला – अपनी शिकायत में उन्होंने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के एक पुराने आर्डर का (PIL CWP/27011/2016) हवाला भी दिया ाा, जिसमें अदालत ने माना था कि ऐसे गाने कम उम्र के बच्चों को नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। इसके बाद यह आदेश हुए जारी शिकायत पर संज्ञान लेते हुए जिला बाल संरक्षण इकाई ने पुलिस अधीक्षक (SP), बेंगलुरु को एक आधिकारिक निर्देश जारी किया है। इकाई ने पुलिस को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि कार्यक्रम के दौरान इन गानों के गायन पर रोक लगाई जाए। अपनी कार्रवाई के समर्थन में इकाई ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के उस अवलोकन का हवाला दिया है, जिसमें कहा गया था कि ऐसे गाने कम उम्र के बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। यह कदम पूरी तरह से बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य की सुरक्षा और उन पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभावों को रोकने के उद्देश्य से उठाया गया है।

WhatsApp
Facebook
Twitter
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

हेल्थ & फिटनेस

विज्ञापन

राजनीति

लेटेस्ट टॉप अपडेट

ग्लोबल करेंसी अपडेट

Provided by IFC Markets

Live Cricket

सच्चाई की दहाड़

ब्रेकिंग खबरें सीधे अपने ईमेल पर पाने के लिए रजिस्टर करें।

You have been successfully Subscribed! Ops! Something went wrong, please try again.