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मुरैना में बिना रजिस्ट्रेशन वाहनों को नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल-सीएनजी:प्रभारी कलेक्टर बोले- क्राइम रोकने लिया फैसला, फ्यूल देने पर संचालक पर होगी कार्रवाई

मुरैना में बिना रजिस्ट्रेशन वाहनों को नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल-सीएनजी:प्रभारी कलेक्टर बोले- क्राइम रोकने लिया फैसला, फ्यूल देने पर संचालक पर होगी कार्रवाई

अब मुरैना में बिना रजिस्ट्रेशन वाले वाहनों को पेट्रोल,डीजल,सीएनजी नहीं मिलेगा। ऐसा करना पेट्रोल पंप संचालकों के लिए अपराध होगा। इस तरह का आदेश बुधवार देर शाम जिले भर के समस्त पेट्रोल पंप संचालकों को जिला प्रशासन द्वारा भेजा गया है। बिना रजिस्ट्रेशन के वाहनों बाइक, ट्रैक्टर, डंपर, कार सहित अन्य वाहनों से हो रहे क्राइम को रोकने के लिए यह पहल जिला प्रशासन की ओर से उठाई गई है। जिला प्रशासन का मानना है कि गाड़ी पर रजिस्ट्रेशन ना होने से क्राइम के बाद जांच प्रभावित होती है। बिना रजिस्ट्रेशन फ्यूल नहीं मुरैना के प्रभारी कलेक्टर और जिला पंचायत सीईओ कमलेश कुमार भार्गव के द्वारा जिले के समस्त पेट्रोल पंप संचालकों को निर्देशित किया है कि वह अब बिना रजिस्ट्रेशन के वाहनों को पेट्रोल, डीजल, सीएनजी नहीं देंगे।अगर ऐसा करेंगे तो वह जिला प्रशासन के आदेश का उल्लंघन माना जाएगा। उस पंप संचालक पर धारा 223 व अन्य प्रासंगिक धाराओं में कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश 15 अप्रैल से 14 जून तक प्रभावी रहेगा। बढ़ते अपराधों पर लगाम की कोशिश जिला प्रशासन का मानना है कि जिले में बड़ रहे अपराधों के वाहनों पर रजिस्ट्रेशन नहीं पाए जाते जैसे ट्रैक्टर, बाइक, डंपर, कार आदि जिससे क्राइम केस की जांच प्रभावित होती है। ज्यादातर ट्रैक्टर ट्रॉलियां और लोडिंग वाहनों पर रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं डाले जाते, जिससे हादसे के बाद उस तक पहुंचा मुश्किल होता है। इस कारण जिला प्रशासन ने यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता धारा 163 के अंतर्गत एक पक्षीय रूप से पारित किया गया है।

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मुरैना में बिना रजिस्ट्रेशन वाहनों को नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल-सीएनजी:प्रभारी कलेक्टर बोले- क्राइम रोकने लिया फैसला, फ्यूल देने पर संचालक पर होगी कार्रवाई

मुरैना में बिना रजिस्ट्रेशन वाहनों को नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल-सीएनजी:प्रभारी कलेक्टर बोले- क्राइम रोकने लिया फैसला, फ्यूल देने पर संचालक पर होगी कार्रवाई

अब मुरैना में बिना रजिस्ट्रेशन वाले वाहनों को पेट्रोल,डीजल,सीएनजी नहीं मिलेगा। ऐसा करना पेट्रोल पंप संचालकों के लिए अपराध होगा। इस तरह का आदेश बुधवार देर शाम जिले भर के समस्त पेट्रोल पंप संचालकों को जिला प्रशासन द्वारा भेजा गया है। बिना रजिस्ट्रेशन के वाहनों बाइक, ट्रैक्टर, डंपर, कार सहित अन्य वाहनों से हो रहे क्राइम को रोकने के लिए यह पहल जिला प्रशासन की ओर से उठाई गई है। जिला प्रशासन का मानना है कि गाड़ी पर रजिस्ट्रेशन ना होने से क्राइम के बाद जांच प्रभावित होती है। बिना रजिस्ट्रेशन फ्यूल नहीं मुरैना के प्रभारी कलेक्टर और जिला पंचायत सीईओ कमलेश कुमार भार्गव के द्वारा जिले के समस्त पेट्रोल पंप संचालकों को निर्देशित किया है कि वह अब बिना रजिस्ट्रेशन के वाहनों को पेट्रोल, डीजल, सीएनजी नहीं देंगे।अगर ऐसा करेंगे तो वह जिला प्रशासन के आदेश का उल्लंघन माना जाएगा। उस पंप संचालक पर धारा 223 व अन्य प्रासंगिक धाराओं में कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश 15 अप्रैल से 14 जून तक प्रभावी रहेगा। बढ़ते अपराधों पर लगाम की कोशिश जिला प्रशासन का मानना है कि जिले में बड़ रहे अपराधों के वाहनों पर रजिस्ट्रेशन नहीं पाए जाते जैसे ट्रैक्टर, बाइक, डंपर, कार आदि जिससे क्राइम केस की जांच प्रभावित होती है। ज्यादातर ट्रैक्टर ट्रॉलियां और लोडिंग वाहनों पर रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं डाले जाते, जिससे हादसे के बाद उस तक पहुंचा मुश्किल होता है। इस कारण जिला प्रशासन ने यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता धारा 163 के अंतर्गत एक पक्षीय रूप से पारित किया गया है।

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