पश्चिम बंगाल सरकार ने बड़ा सार्वभौम निर्णय लेते हुए राज्य के सभी गैर-सांस्कृतिक संगठन, बोर्डों और सार्वजनिक निगमों में नामित सदस्यों, निदेशकों और अध्यक्षों को व्यावसायिक प्रभाव से समाप्त करने का आदेश जारी किया है। इसके साथ ही 60 वर्ष की आयु पार करने के बाद पुनर्नियुक्ति या सेवा विस्तार पर काम कर रहे अधिकारियों की नियुक्तियां भी समाप्त कर दी गई हैं।
यह आदेश राज्य के गृह एवं पर्वतीय मामले विभाग (गृह एवं पर्वतीय मामले विभाग) की ओर से जारी किया गया। आदेश के अनुसार इस निर्णय को तत्काल लागू करने पर विचार किया गया है और संबंधित प्रविष्टियों पर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।
यूनिवर्सल जर्नलिस्ट में बड़े बदलाव, गृह विभाग का सख्त आदेश
नबन्ना से जारी आधिकारिक आदेश (नंबर 861-होम(विपक्ष)) के तहत राज्य सरकार ने सामूहिक व्यवस्था में व्यापक पैमाने पर काम करते हुए कई अहम फैसले लिए हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश पर जारी इस आदेश का उद्देश्य प्रशासन में प्लैटफॉर्म और लेज़र लेक्चर बताया जा रहा है।
मनोनीत निबंध की छुट्टी
राज्य सरकार के विभिन्न बोर्डों, ओहियो, धार्मिक और सार्वजनिक क्षेत्र के निगमों (पीएसयू) में नियुक्त सभी मनोनीत सदस्यों, निदेशकों और चेयरपर्सनों का ई-कॉमर्स प्रभाव समाप्त हो गया है।
सेवा विस्तार पर भी कार्रवाई
इसके अलावा, 60 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद पुनर्नियुक्ति या सेवा विस्तार को कर्मचारी अधिकारियों के उद्यमों में भी तुरंत समाप्त करने का निर्देश दिया गया है। गृह विभाग ने संबंधित सभी इकाइयों और दुकानों के ऑर्डर का निरंतर रखरखाव सुनिश्चित करने को कहा है।
सरकारी दस्तावेज़ के अनुसार राज्य सरकार सामूहिक रूप से व्यापक पैमाने पर फार्म और सीमेंट सुनिश्चित करने की दिशा में कदम उठा रही है। ऐसा माना जा रहा है कि कई बोर्ड और सार्वजनिक निगमों में लंबे समय से सेवा विस्तार के लिए अधिकारियों और राजनीतिक नियुक्तियों को मंजूरी देकर नए नियुक्तियों को हटाने की तैयारी की जा रही है। हालांकि सरकार की ओर से आधिकारिक तौर पर इस फैसले के पीछे विस्तृत कारण उजागर नहीं किए गए हैं, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इसे आने वाले समय में गठबंधन और राजनीतिक रणनीति से जोड़ा जा रहा है।
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