Monday, 06 Apr 2026 | 04:25 AM

Trending :

EXCLUSIVE

60% Seats Mandatory; Family Group Sit Together

60% Seats Mandatory; Family Group Sit Together
  • Hindi News
  • Business
  • Flight Seat Selection Free: 60% Seats Mandatory; Family Group Sit Together

नई दिल्ली1 घंटे पहले

  • कॉपी लिंक

अब फ्लाइट में सफर करने के लिए आप अपनी पंसद की सीट फ्री में सिलेक्ट कर सकेंगे। नागरिक उड्डयन मंत्रालय (MoCA) ने आज 18 मार्च को एयरलाइंस कंपनियों को निर्देश दिए हैं कि घरेलू फ्लाइट्स में कम से कम 60% सीटें फ्री सिलेक्शन के लिए रखी जाएं।

अभी तक एयरलाइंस कंपनियां वेब चेक-इन के दौरान करीब 3 हजार रुपए तक वसूलती थीं। नए नियमों के बाद यात्रियों को पसंदीदा सीट चुनने के लिए एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना होगा।

‘प्रेफर्ड सीट’ के नाम पर एक्स्ट्रा चार्ज नहीं ले सकेंगी एयरलाइंस

अक्सर देखा जाता है कि टिकट बुकिंग के बाद जब यात्री वेब चेक-इन करते हैं, तो उन्हें फ्री सीट के नाम पर केवल 20% ऑप्शन ही मिलते थे। बाकी सीटों के लिए कंपनियां ‘प्रेफर्ड सीट’ के नाम पर भारी वसूली करती थीं। DGCA के नए आदेश के मुताबिक, अब हर फ्लाइट में 60% सीटें ऐसी होनी चाहिए, जिन्हें यात्री बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के चुन सकें।

एक PNR वाले पैसेंजर और फैमिली को साथ में सीट मिलेगी

मंत्रालय ने एयरलाइंस से कहा है कि अगर कोई परिवार या ग्रुप एक साथ टिकट बुक करता है, तो उन्हें अलग-अलग बिठाने के बजाय एक साथ वाली सीटें ही दी जाएं।

  • पुरानी समस्या: पहले परिवारों को साथ बैठने के लिए एक्स्ट्रा पैसे खर्च करने पड़ते थे या अलग-अलग सीटों पर बैठना पड़ता था।
  • नया नियम: अब एयरलाइंस को कोशिश करनी होगी कि साथ सफर करने वाले लोगों को आसपास की सीटें ही अलॉट की जाएं।

पालतू जानवरों और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए स्पष्ट नियम बनाने होंगे

सरकार ने एयरलाइंस से कहा है कि वे अपनी सेवाओं को लेकर ज्यादा ‘पैसेंजर फ्रेंडली’ बनाएं।

  • स्पोर्ट्स और म्यूजिक: खिलाड़ियों के स्पोर्ट्स इक्विपमेंट और कलाकारों के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स ले जाने के लिए अब पारदर्शी नियम बनाने होंगे।
  • पेट्स: हवाई यात्रा में पालतू जानवरों को साथ ले जाने को लेकर अक्सर यात्रियों और एयरलाइंस के बीच विवाद होता है। अब कंपनियों को इसके लिए स्पष्ट और पब्लिक गाइडलाइंस जारी करनी होगी।

शिकायतों के बाद सख्त मंत्रालय, यात्रियों को बताने होंगे अधिकार

यह फैसला एयरलाइंस द्वारा सीट सिलेक्शन और अन्य सेवाओं के नाम पर वसूले जा रहे भारी चार्ज की बढ़ती शिकायतों के बाद लिया गया है। सरकार ने निर्देश दिया है कि:

  • अधिकारों का प्रदर्शन: फ्लाइट देरी, कैंसिलेशन या बोर्डिंग न मिलने पर यात्रियों के क्या अधिकार हैं, इसे वेबसाइट, ऐप और एयरपोर्ट काउंटर पर प्रमुखता से दिखाना होगा।
  • क्षेत्रीय भाषा: यात्रियों को उनके अधिकारों की जानकारी क्षेत्रीय भाषाओं में भी देनी होगी ताकि हर कोई इसे आसानी से समझ सके।

दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एविएशन मार्केट बना भारत

भारत का घरेलू विमानन क्षेत्र तेजी से बढ़ रहा है और अब यह दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मार्केट है। भारतीय एयरपोर्ट्स पर हर दिन 5 लाख से ज्यादा यात्री सफर करते हैं।

मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि यात्रियों की सुविधा उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसके लिए एयरपोर्ट्स पर किफायती खाने के लिए ‘उड़ान यात्री कैफे’ और फ्री वाई-फाई जैसी सुविधाएं भी बढ़ाई जा रही हैं।

—————-

ये खबर भी पढ़ें…

एयर टिकट बुकिंग 48 घंटे में कैंसिल की तो फुल-रिफंड: फ्लाइट से 7 दिन पहले बुकिंग जरूरी, DGCA के नए नियम; जानें बदलाव

नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने गुरुवार को हवाई यात्रा के टिकट रिफंड और कैंसिल करने से जुड़े नियमों में बदलाव किया है। नए नियमों के मुताबिक, अब टिकट बुक करने के 48 घंटे के भीतर कैंसिल या बदलाव करने पर एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा, यानी टिकट का पूरा अमाउंट रिफंड किया जाएगा।

यह फैसला यात्रियों की बढ़ती शिकायतों और हाल ही में इंडिगो की उड़ानों में हुई दिक्कतों के बाद लिया गया है। पूरी खबर पढ़ें…

WhatsApp
Facebook
Twitter
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

लेटेस्ट टॉप अपडेट

सच्चाई की दहाड़

ब्रेकिंग खबरें सीधे अपने ईमेल पर पाने के लिए रजिस्टर करें।

You have been successfully Subscribed! Ops! Something went wrong, please try again.

ग्लोबल करेंसी अपडेट

Provided by IFC Markets
नीमच में लैब टेक्नीशियन ने लगाई फांसी, मौत:3 महीने से पत्नी के घर नहीं आने के कारण डिप्रेशन में था

March 10, 2026/
6:32 pm

नीमच शहर के अल्कोलाइड कॉलोनी में मंगलवार को एक 32 साल के युवक रोहित मेघवाल ने अपने घर में फांसी...

न्यू मार्केट में ‘संकल्प दिवस’ पर चला हस्ताक्षर अभियान:संसद के 1994 के प्रस्ताव की दिलाई याद, राष्ट्र की अखंडता के समर्थन में हस्ताक्षर

February 22, 2026/
10:21 pm

राजधानी के न्यू मार्केट में रविवार को ‘संकल्प दिवस’ के अवसर पर जम्मू कश्मीर अध्ययन केंद्र, मध्यप्रदेश की भोपाल इकाई...

World News Updates; Trump Pakistan China

April 4, 2026/
12:14 am

15 मिनट पहले कॉपी लिंक फाइल फोटो। अफगानिस्तान के काबुल में शुक्रवार देर शाम भूकंप से 8 लोगों की मौत...

सुप्रीम कोर्ट ने इलैयाराजा का केस बॉम्बे हाईकोर्ट ट्रांसफर किया:सोनी के साथ कॉपीराइट मुकदमा चलेगा, विरोधाभास से बचने को अदालत का कदम

March 23, 2026/
8:18 pm

संगीत जगत के दिग्गज डॉ. इलैयाराजा के कॉपीराइट विवाद से जुड़ा एक अहम मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है,...

पाइप वाली गैस लेना अनिवार्य होगा:सूचना मिलने के 90 दिन में लेना होगा कनेक्शन, इसके बाद नहीं मिलेगा LPG सिलेंडर

March 25, 2026/
9:45 am

अगर आपके इलाके में गैस पाइपलाइन आ गई है, तो अगले 3 महीने में आपके घर आने वाला LPG सिलेंडर...

राजनीति

60% Seats Mandatory; Family Group Sit Together

60% Seats Mandatory; Family Group Sit Together
  • Hindi News
  • Business
  • Flight Seat Selection Free: 60% Seats Mandatory; Family Group Sit Together

नई दिल्ली1 घंटे पहले

  • कॉपी लिंक

अब फ्लाइट में सफर करने के लिए आप अपनी पंसद की सीट फ्री में सिलेक्ट कर सकेंगे। नागरिक उड्डयन मंत्रालय (MoCA) ने आज 18 मार्च को एयरलाइंस कंपनियों को निर्देश दिए हैं कि घरेलू फ्लाइट्स में कम से कम 60% सीटें फ्री सिलेक्शन के लिए रखी जाएं।

अभी तक एयरलाइंस कंपनियां वेब चेक-इन के दौरान करीब 3 हजार रुपए तक वसूलती थीं। नए नियमों के बाद यात्रियों को पसंदीदा सीट चुनने के लिए एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना होगा।

‘प्रेफर्ड सीट’ के नाम पर एक्स्ट्रा चार्ज नहीं ले सकेंगी एयरलाइंस

अक्सर देखा जाता है कि टिकट बुकिंग के बाद जब यात्री वेब चेक-इन करते हैं, तो उन्हें फ्री सीट के नाम पर केवल 20% ऑप्शन ही मिलते थे। बाकी सीटों के लिए कंपनियां ‘प्रेफर्ड सीट’ के नाम पर भारी वसूली करती थीं। DGCA के नए आदेश के मुताबिक, अब हर फ्लाइट में 60% सीटें ऐसी होनी चाहिए, जिन्हें यात्री बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के चुन सकें।

एक PNR वाले पैसेंजर और फैमिली को साथ में सीट मिलेगी

मंत्रालय ने एयरलाइंस से कहा है कि अगर कोई परिवार या ग्रुप एक साथ टिकट बुक करता है, तो उन्हें अलग-अलग बिठाने के बजाय एक साथ वाली सीटें ही दी जाएं।

  • पुरानी समस्या: पहले परिवारों को साथ बैठने के लिए एक्स्ट्रा पैसे खर्च करने पड़ते थे या अलग-अलग सीटों पर बैठना पड़ता था।
  • नया नियम: अब एयरलाइंस को कोशिश करनी होगी कि साथ सफर करने वाले लोगों को आसपास की सीटें ही अलॉट की जाएं।

पालतू जानवरों और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए स्पष्ट नियम बनाने होंगे

सरकार ने एयरलाइंस से कहा है कि वे अपनी सेवाओं को लेकर ज्यादा ‘पैसेंजर फ्रेंडली’ बनाएं।

  • स्पोर्ट्स और म्यूजिक: खिलाड़ियों के स्पोर्ट्स इक्विपमेंट और कलाकारों के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स ले जाने के लिए अब पारदर्शी नियम बनाने होंगे।
  • पेट्स: हवाई यात्रा में पालतू जानवरों को साथ ले जाने को लेकर अक्सर यात्रियों और एयरलाइंस के बीच विवाद होता है। अब कंपनियों को इसके लिए स्पष्ट और पब्लिक गाइडलाइंस जारी करनी होगी।

शिकायतों के बाद सख्त मंत्रालय, यात्रियों को बताने होंगे अधिकार

यह फैसला एयरलाइंस द्वारा सीट सिलेक्शन और अन्य सेवाओं के नाम पर वसूले जा रहे भारी चार्ज की बढ़ती शिकायतों के बाद लिया गया है। सरकार ने निर्देश दिया है कि:

  • अधिकारों का प्रदर्शन: फ्लाइट देरी, कैंसिलेशन या बोर्डिंग न मिलने पर यात्रियों के क्या अधिकार हैं, इसे वेबसाइट, ऐप और एयरपोर्ट काउंटर पर प्रमुखता से दिखाना होगा।
  • क्षेत्रीय भाषा: यात्रियों को उनके अधिकारों की जानकारी क्षेत्रीय भाषाओं में भी देनी होगी ताकि हर कोई इसे आसानी से समझ सके।

दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एविएशन मार्केट बना भारत

भारत का घरेलू विमानन क्षेत्र तेजी से बढ़ रहा है और अब यह दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मार्केट है। भारतीय एयरपोर्ट्स पर हर दिन 5 लाख से ज्यादा यात्री सफर करते हैं।

मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि यात्रियों की सुविधा उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसके लिए एयरपोर्ट्स पर किफायती खाने के लिए ‘उड़ान यात्री कैफे’ और फ्री वाई-फाई जैसी सुविधाएं भी बढ़ाई जा रही हैं।

—————-

ये खबर भी पढ़ें…

एयर टिकट बुकिंग 48 घंटे में कैंसिल की तो फुल-रिफंड: फ्लाइट से 7 दिन पहले बुकिंग जरूरी, DGCA के नए नियम; जानें बदलाव

नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने गुरुवार को हवाई यात्रा के टिकट रिफंड और कैंसिल करने से जुड़े नियमों में बदलाव किया है। नए नियमों के मुताबिक, अब टिकट बुक करने के 48 घंटे के भीतर कैंसिल या बदलाव करने पर एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा, यानी टिकट का पूरा अमाउंट रिफंड किया जाएगा।

यह फैसला यात्रियों की बढ़ती शिकायतों और हाल ही में इंडिगो की उड़ानों में हुई दिक्कतों के बाद लिया गया है। पूरी खबर पढ़ें…

WhatsApp
Facebook
Twitter
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

हेल्थ & फिटनेस

विज्ञापन

राजनीति

लेटेस्ट टॉप अपडेट

ग्लोबल करेंसी अपडेट

Provided by IFC Markets

Live Cricket

सच्चाई की दहाड़

ब्रेकिंग खबरें सीधे अपने ईमेल पर पाने के लिए रजिस्टर करें।

You have been successfully Subscribed! Ops! Something went wrong, please try again.