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नीमच शहर में भारी वाहनों की 'नो एंट्री':सुबह 9 से रात 10 बजे तक प्रतिबंधित रहेंगे ट्रक; उल्लंघन पर होगी FIR

नीमच शहर में भारी वाहनों की 'नो एंट्री':सुबह 9 से रात 10 बजे तक प्रतिबंधित रहेंगे ट्रक; उल्लंघन पर होगी FIR

नीमच शहर की यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने और सड़क दुर्घटनाओं को रोकने कलेक्टर हिमांशु चन्द्रा ने सख्त कदम उठाया है। उन्होंने गुरुवार को आदेश जारी कर शहर के प्रमुख व्यस्त मार्गों पर भारी वाहनों के प्रवेश को प्रतिबंधित कर दिया है। यह प्रतिबंध 15 जून तक प्रभावी रहेगा। सुबह 9 से रात 10 बजे तक भारी वाहनों पर रोक प्रशासनिक आदेश के अनुसार, शहर के संवेदनशील और व्यस्त क्षेत्रों में सुबह 9 बजे से रात 10 बजे तक ट्रकों और अन्य भारी वाहनों का प्रवेश पूरी तरह वर्जित रहेगा। इंदौर में बीते वर्ष भारी वाहनों से हुए हादसों से सबक लेते हुए यह निर्णय लिया गया है। इस दौरान हिंगोरिया रेलवे फाटक, जावद फन्टा, टैगोर मार्ग और विजय टॉकीज से दशहरा मैदान जैसे प्रमुख रास्तों पर भारी वाहन नहीं चल सकेंगे। इन धाराओं में हो सकती है कार्रवाई यदि कोई वाहन चालक ‘नो एंट्री’ के नियमों का उल्लंघन करता पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत एफआईआर दर्ज कर कड़ी वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। इन प्रमुख मार्गों को ‘नो एंट्री जोन’ में किया शामिल प्रतिबंध के दायरे में शहर के लगभग सभी प्रवेश द्वार और मुख्य मार्ग शामिल किए गए हैं। प्रवेश पॉइंट: हिंगोरिया रेलवे फाटक, भरभड़िया फन्टा, जावद फन्टा और नाका नंबर 7। मुख्य मार्ग: फव्वारा चौक, अंबेडकर रोड, मूलचंद मार्ग, पंचवटी कॉलोनी रोड और चमड़ा कारखाना मार्ग। संवेदनशील क्षेत्र: टैगोर मार्ग और विजय टॉकीज से दशहरा मैदान तक का पूरा हिस्सा।

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