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4 मिनट पहले

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दिल्ली सरकार ने पुरानी दिल्ली में यमुना के बाढ़ क्षेत्र के पास रहने वाले निवासियों को बेदखली के नोटिस जारी किए हैं। सरकार ने बाढ़ के जोखिम और सार्वजनिक सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत यह कदम उठाया है।

पुरानी दिल्ली के एडीशनल DM के नोटिस के अनुसार, यमुना बाजार के पास लगभग 310 घरों को दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) के स्वामित्व वाली बाढ़ क्षेत्र की जमीन पर अवैध अतिक्रमण के रूप में चिह्नित किया गया है।

अधिकारियों ने बताया कि जब यमुना नदी में जलस्तर बढ़ता है, तो यह इलाका हर साल आने वाली बाढ़ की चपेट में आ जाता है, जिससे इंसानी जान, मवेशियों और संपत्ति को गंभीर खतरा पैदा होता है।

प्रशासन ने निवासियों को नोटिस की तारीख से 15 दिनों के भीतर यह इलाका खाली करने का निर्देश दिया है। लोगों से यह भी कहा गया है कि वे अपनी चीजें और निर्माण बाढ़ क्षेत्र से अपनी मर्जी से हटा लें।

आज की बाकी बड़ी खबरें…

SIR ट्रिब्यूनल : जस्टिस शिवगणनम का इस्तीफा

पश्चिम बंगाल में विस चुनाव के बाद कलकत्ता हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस टीएस शिवगणनम ने एसआईआर से जुड़े अपीलीय ट्रिब्यूनल से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने इस्तीफे के लिए व्यक्तिगत कारणों का हवाला दिया है। जस्टिस शिवगणनम ने चुनाव से पहले कांग्रेस उम्मीदवार मोताब शेख का नाम मतदाता सूची में शामिल करने का रास्ता साफ किया था। शेख बाद में जीते भी।

संजय कपूर संपत्ति विवाद में पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ मध्यस्थ

सुप्रीम कोर्ट ने दिवंगत उद्योगपति संजय कपूर की मां रानी कपूर और पत्नी प्रिया कपूर के बीच फैमिली ट्रस्ट विवाद में पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ को मध्यस्थ नियुक्त किया। कोर्ट ने कहा, ये पारिवारिक मामला है। परिवार तक सीमित रखें। मनोरंजन न बनाएं। कोर्ट ने दोनों पक्षों को खुले मन से मध्यस्थता में शामिल होने और बयानबाजी से दूर रहने को कहा।

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