Tuesday, 21 Apr 2026 | 10:23 PM

Trending :

एसी सर्विसिंग टिप्स: एसी की कूलिंग हो गई कम? सर्विस डिप्लॉयमेंट से पहले चेक करें ये 7 संकेत, बच जाएंगे हजारों रुपये! एमपी के संविदा-आउटसोर्स कर्मचारियों को बड़ी राहत:हाईकोर्ट ने कहा- लाभ से वंचित करना तर्कहीन; वर्गीकरण कर वेतन-सेवा संबंधी लाभ दे सरकार सरकारी जमीन कब्जे की शिकायत पर किसान को पीटा:पति-पत्नी ने लात-घूसे मारे, मैहर में घायल ने थाने में की शिकायत रीवा में वाहनों की नीलामी में घोटाले का आरोप:2 फोर व्हीलर समेत 23 वाहन 1.13 लाख में बेचे, पहले 39 वाहन 85 हजार में नीलाम किए दिव्यांग दूल्हे को घोड़े से उतारकर पीटा:रछवाई निकालने पर दबंगों ने की मारपीट, दमोह में FIR के बाद बारात रवाना राजगढ़ में हत्या-लूट केस में 3 को उम्रकैद:द्वितीय अपर सत्र न्यायालय ने सुनाया फैसला; पैर काटकर ले गए थे चांदी के कड़े
EXCLUSIVE

रणवीर सिंह कर्नाटक हाई कोर्ट पहुंचे:'कंतारा विवाद' को लेकर प्राइवेट कंप्लेंट और दर्ज FIR रद्द करने की मांग की

रणवीर सिंह कर्नाटक हाई कोर्ट पहुंचे:'कंतारा विवाद' को लेकर प्राइवेट कंप्लेंट और दर्ज FIR रद्द करने की मांग की

बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह ने अपने खिलाफ बेंगलुरु में फाइल की गई प्राइवेट कंप्लेंट और FIR को रद्द करने के लिए कर्नाटक हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। यह मामला फिल्म कंतारा: चैप्टर 1 से जुड़ी टिप्पणी से संबंधित है। यह पिटीशन कर्नाटक हाई कोर्ट में फाइल की गई। इसमें शहर की मजिस्ट्रेट कोर्ट में लंबित शिकायत को चुनौती दी गई और बेंगलुरु के हाई ग्राउंड्स पुलिस स्टेशन में दर्ज FIR पर सवाल उठाए गए। इस मामले में पुलिस और शिकायतकर्ता एडवोकेट प्रशांत मेथल को केस में रेस्पॉन्डेंट बनाया गया है। रणवीर की लीगल टीम कोर्ट में पेश हुई रणवीर सिंह की लीगल टीम सोमवार को कोर्ट में पेश हुई। सुनवाई जस्टिस एम. नागप्रसन्ना की बेंच के सामने हुई। वकील ने अर्जेंट हियरिंग की मांग की। उन्होंने कहा कि रणवीर सिंह ने फिल्म और एक्टर की तारीफ की थी और बयान को गलत तरीके से पेश किया गया। कोर्ट ने अर्जेंट सुनवाई पर सवाल उठाया। बेंच ने पूछा कि जल्दी सुनवाई क्यों हो? क्या इसलिए कि पिटीशनर एक बॉलीवुड एक्टर है? कोर्ट ने कहा कि अर्जेंट सुनवाई के लिए ठोस वजहें बताई जानी चाहिए। FIR के बाद पुलिस ने दो नोटिस जारी किए एक्टर के वकील ने कोर्ट में बताया कि FIR के बाद पुलिस ने दो नोटिस जारी किए हैं। इसी वजह से तुरंत सुनवाई जरूरी है। दलील सुनने के बाद कोर्ट ने याचिका पर मंगलवार को सुनवाई तय की।

बता दें कि विवाद की शुरुआत पिछले साल गोवा में हुई थी। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया (IFFI) की क्लोजिंग सेरेमनी में रणवीर सिंह मौजूद थे। इस दौरान उन्होंने फिल्म कंतारा: चैप्टर 1 को लेकर ऋषभ शेट्टी की एक्टिंग की तारीफ की। इवेंट में उन्होंने कहा था कि उन्होंने फिल्म थिएटर में देखी। ऋषभ की परफॉर्मेंस शानदार थी, खासकर वह सीन जब एक महिला आत्मा शरीर में प्रवेश करती है। शिकायतकर्ता प्रशांत मेथल ने आरोप लगाया कि यह टिप्पणी आपत्तिजनक थी। उनके अनुसार, बयान में देवी चामुंडी को ‘फीमेल घोस्ट’ कहा गया, जिससे धार्मिक भावनाएं आहत हुईं। मेथल ने पहले 3 दिसंबर 2025 को हाई ग्राउंड्स पुलिस स्टेशन में शिकायत दी थी। उस समय FIR दर्ज नहीं हुई। बाद में उन्होंने डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस और पुलिस कमिश्नर को भी आवेदन दिया। जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो शिकायतकर्ता ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने सेक्शन 223 के तहत प्राइवेट कंप्लेंट दायर की। शिकायत में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराओं 196, 299 और 302 का उल्लेख किया गया। शिकायतकर्ता ने कहा कि यह कॉग्निजेबल और पनिशेबल ऑफेंस है। इसमें तीन साल तक की सजा या जुर्माना हो सकता है। वहीं, 28 जनवरी को मजिस्ट्रेट कोर्ट ने मामले में जांच के आदेश दिए। कोर्ट ने BNS के सेक्शन 175(3) के तहत निर्देश जारी किया। इसके अनुसार, पुलिस को जांच शुरू करने से पहले FIR दर्ज करना जरूरी है। कोर्ट के आदेश के बाद हाई ग्राउंड्स पुलिस ने FIR दर्ज की और रणवीर सिंह को नोटिस भेजा गया। रणवीर ने मामले को लेकर माफी मांगी थी रणवीर सिंह ने मामले को लेकर सार्वजनिक तौर पर माफी मांगी थी। रणवीर ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर लिखा था- मेरा इरादा फिल्म (कांतारा) में ऋषभ की शानदार परफॉर्मेंस को उजागर करने का था। एक अभिनेता होने के नाते, मैं जानता हूं कि उस खास सीन को जिस तरह से उन्होंने निभाया, उसके लिए कितनी मेहनत लगती है और इसके लिए मैं उनका अत्यधिक सम्मान करता हू। मैंने हमेशा हमारे देश की हर संस्कृति, परंपरा और आस्था का गहरा सम्मान किया है। अगर मेरी किसी बात से किसी की भावनाएं आहत हुई हैं, तो मैं दिल से माफी चाहता हूं।

WhatsApp
Facebook
Twitter
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

लेटेस्ट टॉप अपडेट

सच्चाई की दहाड़

ब्रेकिंग खबरें सीधे अपने ईमेल पर पाने के लिए रजिस्टर करें।

You have been successfully Subscribed! Ops! Something went wrong, please try again.

ग्लोबल करेंसी अपडेट

Provided by IFC Markets
Pakistan vs Bangladesh Live Cricket Score, 3rd ODI: Stay updated with PAK vs BAN Ball by Ball Match Updates and Live Scorecard from Mirpur. (Picture Credit: AP)

March 15, 2026/
6:49 pm

आखरी अपडेट:मार्च 15, 2026, 18:49 IST भाजपा की सीमांत उपस्थिति से लेकर तृणमूल कांग्रेस के प्रमुख प्रतिद्वंद्वी के रूप में...

अमेरिका में लुधियाना के अवतार सिंह की हत्या का खुलासा:किसी और का करना था किडनैप, बदमाशों ने सवाल पूछे, सही जवाब ना देने पर किया मर्डर

February 25, 2026/
11:04 am

अमेरिका के ट्रेसी शहर के गुरुद्वारा साहिब परिसर से लुधियाना के 57 वर्षीय अवतार सिंह को 17 फरवरी को किडनैप...

Smoke and debris flies around at the site of an Israeli strike that targeted a building adjacent to the highway that leads to Beirut's international airport.

April 3, 2026/
12:38 pm

आखरी अपडेट:03 अप्रैल, 2026, 12:55 IST कभी दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के भरोसेमंद सहयोगी और आम आदमी पार्टी...

WhatsApp No SIM March 1 | E20 Petrol April 1

February 27, 2026/
5:00 am

नई दिल्ली10 मिनट पहले कॉपी लिंक कल की बड़ी खबर E20 पेट्रोल से जुड़ी रही। केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल...

ईरान पर 24 घंटे में इजराइल के 230 हवाई हमले:अब तक 4800 ईरानी सुरक्षाकर्मियों की मौत; चीन-PAK ने 5 सूत्री सीजफायर प्लान बनाया

April 1, 2026/
6:27 am

अमेरिका-इजराइल और ईरान जंग का आज 33वां दिन है। इजराइली सेना ने दावा किया है कि उसने मंगलवार को 24...

कटक के सरकारी हॉस्पिटल में आग, 10 मरीजों की मौत:लोगों को बचाने में 11 कर्मचारी झुलसे; ओडिशा CM घटनास्थल पर पहुंचे

March 16, 2026/
7:30 am

ओडिशा के कटक में SCB मेडिकल कॉलेज अस्पताल में आग लग गई। इस हादसे में 10 मरीजों की मौत हो...

जॉब - शिक्षा

हेल्थ & फिटनेस

राजनीति

रणवीर सिंह कर्नाटक हाई कोर्ट पहुंचे:'कंतारा विवाद' को लेकर प्राइवेट कंप्लेंट और दर्ज FIR रद्द करने की मांग की

रणवीर सिंह कर्नाटक हाई कोर्ट पहुंचे:'कंतारा विवाद' को लेकर प्राइवेट कंप्लेंट और दर्ज FIR रद्द करने की मांग की

बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह ने अपने खिलाफ बेंगलुरु में फाइल की गई प्राइवेट कंप्लेंट और FIR को रद्द करने के लिए कर्नाटक हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। यह मामला फिल्म कंतारा: चैप्टर 1 से जुड़ी टिप्पणी से संबंधित है। यह पिटीशन कर्नाटक हाई कोर्ट में फाइल की गई। इसमें शहर की मजिस्ट्रेट कोर्ट में लंबित शिकायत को चुनौती दी गई और बेंगलुरु के हाई ग्राउंड्स पुलिस स्टेशन में दर्ज FIR पर सवाल उठाए गए। इस मामले में पुलिस और शिकायतकर्ता एडवोकेट प्रशांत मेथल को केस में रेस्पॉन्डेंट बनाया गया है। रणवीर की लीगल टीम कोर्ट में पेश हुई रणवीर सिंह की लीगल टीम सोमवार को कोर्ट में पेश हुई। सुनवाई जस्टिस एम. नागप्रसन्ना की बेंच के सामने हुई। वकील ने अर्जेंट हियरिंग की मांग की। उन्होंने कहा कि रणवीर सिंह ने फिल्म और एक्टर की तारीफ की थी और बयान को गलत तरीके से पेश किया गया। कोर्ट ने अर्जेंट सुनवाई पर सवाल उठाया। बेंच ने पूछा कि जल्दी सुनवाई क्यों हो? क्या इसलिए कि पिटीशनर एक बॉलीवुड एक्टर है? कोर्ट ने कहा कि अर्जेंट सुनवाई के लिए ठोस वजहें बताई जानी चाहिए। FIR के बाद पुलिस ने दो नोटिस जारी किए एक्टर के वकील ने कोर्ट में बताया कि FIR के बाद पुलिस ने दो नोटिस जारी किए हैं। इसी वजह से तुरंत सुनवाई जरूरी है। दलील सुनने के बाद कोर्ट ने याचिका पर मंगलवार को सुनवाई तय की।

बता दें कि विवाद की शुरुआत पिछले साल गोवा में हुई थी। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया (IFFI) की क्लोजिंग सेरेमनी में रणवीर सिंह मौजूद थे। इस दौरान उन्होंने फिल्म कंतारा: चैप्टर 1 को लेकर ऋषभ शेट्टी की एक्टिंग की तारीफ की। इवेंट में उन्होंने कहा था कि उन्होंने फिल्म थिएटर में देखी। ऋषभ की परफॉर्मेंस शानदार थी, खासकर वह सीन जब एक महिला आत्मा शरीर में प्रवेश करती है। शिकायतकर्ता प्रशांत मेथल ने आरोप लगाया कि यह टिप्पणी आपत्तिजनक थी। उनके अनुसार, बयान में देवी चामुंडी को ‘फीमेल घोस्ट’ कहा गया, जिससे धार्मिक भावनाएं आहत हुईं। मेथल ने पहले 3 दिसंबर 2025 को हाई ग्राउंड्स पुलिस स्टेशन में शिकायत दी थी। उस समय FIR दर्ज नहीं हुई। बाद में उन्होंने डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस और पुलिस कमिश्नर को भी आवेदन दिया। जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो शिकायतकर्ता ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने सेक्शन 223 के तहत प्राइवेट कंप्लेंट दायर की। शिकायत में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराओं 196, 299 और 302 का उल्लेख किया गया। शिकायतकर्ता ने कहा कि यह कॉग्निजेबल और पनिशेबल ऑफेंस है। इसमें तीन साल तक की सजा या जुर्माना हो सकता है। वहीं, 28 जनवरी को मजिस्ट्रेट कोर्ट ने मामले में जांच के आदेश दिए। कोर्ट ने BNS के सेक्शन 175(3) के तहत निर्देश जारी किया। इसके अनुसार, पुलिस को जांच शुरू करने से पहले FIR दर्ज करना जरूरी है। कोर्ट के आदेश के बाद हाई ग्राउंड्स पुलिस ने FIR दर्ज की और रणवीर सिंह को नोटिस भेजा गया। रणवीर ने मामले को लेकर माफी मांगी थी रणवीर सिंह ने मामले को लेकर सार्वजनिक तौर पर माफी मांगी थी। रणवीर ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर लिखा था- मेरा इरादा फिल्म (कांतारा) में ऋषभ की शानदार परफॉर्मेंस को उजागर करने का था। एक अभिनेता होने के नाते, मैं जानता हूं कि उस खास सीन को जिस तरह से उन्होंने निभाया, उसके लिए कितनी मेहनत लगती है और इसके लिए मैं उनका अत्यधिक सम्मान करता हू। मैंने हमेशा हमारे देश की हर संस्कृति, परंपरा और आस्था का गहरा सम्मान किया है। अगर मेरी किसी बात से किसी की भावनाएं आहत हुई हैं, तो मैं दिल से माफी चाहता हूं।

WhatsApp
Facebook
Twitter
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

हेल्थ & फिटनेस

विज्ञापन

राजनीति

लेटेस्ट टॉप अपडेट

ग्लोबल करेंसी अपडेट

Provided by IFC Markets

Live Cricket

सच्चाई की दहाड़

ब्रेकिंग खबरें सीधे अपने ईमेल पर पाने के लिए रजिस्टर करें।

You have been successfully Subscribed! Ops! Something went wrong, please try again.