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अजय देवगन के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में मुकदमा:रीमेक फिल्म भोला के पैसे न चुकाने का आरोप; कैदी फिल्म के प्रोड्यूसर्स कोर्ट पहुंचे

अजय देवगन के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में मुकदमा:रीमेक फिल्म भोला के पैसे न चुकाने का आरोप; कैदी फिल्म के प्रोड्यूसर्स कोर्ट पहुंचे

साल 2023 में आई अजय देवगन स्टारर फिल्म ‘भोला’ अब कानूनी पचड़े में फंस गई है। यह फिल्म 2019 में आई तमिल फिल्म कैदी का रीमेक वर्जन थी। अब कैदी के ओरिजिनल प्रोड्यूसर्स फिल्म भोला के मेकर्स के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचे हैं। उनका आरोप है कि ‘भोला’ के मेकर्स ने रीमेक और कॉपीराइट एग्रीमेंट की शर्तों का उल्लंघन किया है और तय रकम का भुगतान नहीं किया है। पेमेंट न मिलने पर शुरू हुआ विवाद ‘कैदी’ बनाने वाले प्रोडक्शन हाउस ‘ड्रीम वॉरियर पिक्चर्स’ ने यह मामला दर्ज कराया है। कंपनी का दावा है कि उनके पास फिल्म के रीमेक राइट्स के मालिकाना हक हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, फरवरी 2023 में रिलायंस एंटरटेनमेंट स्टूडियोज के साथ हिंदी रीमेक के लिए एक एग्रीमेंट हुआ था। इसके तहत प्रोडक्शन हाउस को किश्तों में ‘असाइनमेंट फीस’ मिलनी थी, लेकिन कंपनी का आरोप है कि उन्हें 2022 में सिर्फ 1 करोड़ रुपए मिले और बाकी की दो पेमेंट अभी भी पेंडिंग हैं। 4 करोड़ रुपए और ब्याज की मांग ड्रीम वॉरियर पिक्चर्स, रिलायंस और अजय देवगन Ffilms LLP के बीच हुए एग्रीमेंट के तहत तीनों के पास बराबर के रीमेक राइट्स थे, जबकि कमर्शियल राइट्स रिलायंस को दिए गए थे। पैसे न मिलने पर प्रोडक्शन हाउस ने 28 अक्टूबर 2024 को लीगल नोटिस जारी किया था। इसमें ब्याज के साथ 4 करोड़ रुपए की मांग की गई है। नोटिस में यह भी चेतावनी दी गई थी कि अगर 30 दिनों में भुगतान नहीं हुआ, तो एग्रीमेंट रद्द कर दिया जाएगा और सभी राइट्स वापस ले लिए जाएंगे। NCLT से बॉम्बे हाईकोर्ट तक पहुंचा मामला इससे पहले ड्रीम वॉरियर पिक्चर्स ने रिलायंस एंटरटेनमेंट के खिलाफ दिवालियापन की कार्यवाही शुरू करने के लिए नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) का रुख किया था। हालांकि, अगस्त 2025 में ट्रिब्यूनल ने इस याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि इस विवाद को सिविल कोर्ट में सुलझाया जाना चाहिए। अब यह मामला बॉम्बे हाईकोर्ट में पेंडिंग है, जहां न्यायमूर्ति शर्मिला देशमुख की पीठ इस पर सुनवाई करेगी।

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