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केरल हाईकोर्ट से ‘द केरल स्टोरी 2’ को राहत:सिंगल जज के अंतरिम आदेश पर दो हफ्तों की रोक, रिलीज पर फैसला सुरक्षित

केरल हाईकोर्ट से ‘द केरल स्टोरी 2’ को राहत:सिंगल जज के अंतरिम आदेश पर दो हफ्तों की रोक, रिलीज पर फैसला सुरक्षित

केरल हाईकोर्ट ने फिल्म ‘द केरल स्टोरी 2’ की रिलीज पर लगी रोक को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने सिंगल जज के उस अंतरिम आदेश पर दो हफ्तों के लिए रोक लगा दी है, जिसमें फिल्म की रिलीज 15 दिनों के लिए स्थगित की गई थी। कोच्चि में शुक्रवार को जस्टिस सुष्रुत अरविंद धर्माधिकारी और जस्टिस पी. वी. बालकृष्णन की खंडपीठ ने यह आदेश फिल्म के निर्माता विपुल अमृतलाल शाह की अपील पर सुनाया। अपील देर गुरुवार रात दायर की गई थी, ठीक कुछ घंटों बाद जब फिल्म की रिलीज पर रोक लगाई गई थी। खंडपीठ ने गुरुवार रात ही सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया था। विस्तृत आदेश अभी आना बाकी है। निर्माता की ओर से अदालत में दलील दी गई कि फिल्म का उद्देश्य केरल राज्य या किसी धार्मिक समुदाय को बदनाम करना नहीं है। उनके वकीलों ने कहा कि फिल्म केवल एक सामाजिक बुराई को दर्शाती है। साथ ही यह भी तर्क दिया गया कि यदि रिलीज पर रोक जारी रहती है तो निर्माताओं को भारी आर्थिक नुकसान होगा। फिल्म 27 फरवरी को भारत में 1,500 और विदेशों में 300 से अधिक सिनेमाघरों में रिलीज के लिए तय थी। इससे पहले सिंगल जज ने फिल्म की रिलीज पर रोक लगाते हुए कहा था कि प्रथम दृष्टया सेंसर बोर्ड ने कानूनी आवश्यकताओं पर उचित विचार नहीं किया। जज ने यह भी आशंका जताई थी कि फिल्म की सामग्री से सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ सकता है या किसी समुदाय की छवि धूमिल हो सकती है। अदालत ने अपने आदेश में यह भी कहा था कि फिल्म के टीजर की सामग्री में प्रथम दृष्टया सार्वजनिक धारणा को विकृत करने और सांप्रदायिक सद्भाव प्रभावित करने की क्षमता दिखाई देती है। अब खंडपीठ के ताजा आदेश के बाद फिल्म की रिलीज को लेकर स्थिति अस्थायी रूप से बदल गई है। विस्तृत आदेश आने के बाद ही आगे की कानूनी स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

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केरल हाईकोर्ट से ‘द केरल स्टोरी 2’ को राहत:सिंगल जज के अंतरिम आदेश पर दो हफ्तों की रोक, रिलीज पर फैसला सुरक्षित

केरल हाईकोर्ट से ‘द केरल स्टोरी 2’ को राहत:सिंगल जज के अंतरिम आदेश पर दो हफ्तों की रोक, रिलीज पर फैसला सुरक्षित

केरल हाईकोर्ट ने फिल्म ‘द केरल स्टोरी 2’ की रिलीज पर लगी रोक को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने सिंगल जज के उस अंतरिम आदेश पर दो हफ्तों के लिए रोक लगा दी है, जिसमें फिल्म की रिलीज 15 दिनों के लिए स्थगित की गई थी। कोच्चि में शुक्रवार को जस्टिस सुष्रुत अरविंद धर्माधिकारी और जस्टिस पी. वी. बालकृष्णन की खंडपीठ ने यह आदेश फिल्म के निर्माता विपुल अमृतलाल शाह की अपील पर सुनाया। अपील देर गुरुवार रात दायर की गई थी, ठीक कुछ घंटों बाद जब फिल्म की रिलीज पर रोक लगाई गई थी। खंडपीठ ने गुरुवार रात ही सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया था। विस्तृत आदेश अभी आना बाकी है। निर्माता की ओर से अदालत में दलील दी गई कि फिल्म का उद्देश्य केरल राज्य या किसी धार्मिक समुदाय को बदनाम करना नहीं है। उनके वकीलों ने कहा कि फिल्म केवल एक सामाजिक बुराई को दर्शाती है। साथ ही यह भी तर्क दिया गया कि यदि रिलीज पर रोक जारी रहती है तो निर्माताओं को भारी आर्थिक नुकसान होगा। फिल्म 27 फरवरी को भारत में 1,500 और विदेशों में 300 से अधिक सिनेमाघरों में रिलीज के लिए तय थी। इससे पहले सिंगल जज ने फिल्म की रिलीज पर रोक लगाते हुए कहा था कि प्रथम दृष्टया सेंसर बोर्ड ने कानूनी आवश्यकताओं पर उचित विचार नहीं किया। जज ने यह भी आशंका जताई थी कि फिल्म की सामग्री से सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ सकता है या किसी समुदाय की छवि धूमिल हो सकती है। अदालत ने अपने आदेश में यह भी कहा था कि फिल्म के टीजर की सामग्री में प्रथम दृष्टया सार्वजनिक धारणा को विकृत करने और सांप्रदायिक सद्भाव प्रभावित करने की क्षमता दिखाई देती है। अब खंडपीठ के ताजा आदेश के बाद फिल्म की रिलीज को लेकर स्थिति अस्थायी रूप से बदल गई है। विस्तृत आदेश आने के बाद ही आगे की कानूनी स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

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