Monday, 27 Apr 2026 | 11:05 PM

Trending :

प्रसव पीड़ा से तड़पती महिला, स्वास्थ्य केंद्र पर ताला लगा:पन्ना में बारिश के बीच परिजन को 27 किमी दूर सलेहा अस्पताल ले जाना पड़ा उज्जैन पुलिस ने 25 मिनट में लापता बच्ची ढूंढी:अवैध हथियार जब्त, जिला बदर आरोपी भी गिरफ्तार जीरन पुलिस ने 2.61 क्विंटल डोडाचूरा पकड़ा:नाकाबंदी तोड़कर भागी स्कार्पियो से मिला, तस्कर मौके से भागा ‘उसे लाइन में रहने के लिए कहें’: यूपी ‘एनकाउंटर स्पेशलिस्ट’ को बंगाल पोल पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया, विवाद शुरू | भारत समाचार छतरपुर में मौसम ने तोड़ा 10 साल का रिकॉर्ड:खजुराहो में 46 डिग्री तापमान पहुंचा, कक्षा 1 से पांचवी तक के बच्चों के लिए अवकाश घोषित धीरेन्द्र शास्त्री के बयान पर दमोदर यादव भड़के:आजाद समाज पार्टी के नेता बोले- माफी न मांगने पर प्रदेशभर में करेंगे विरोध प्रदर्शन
EXCLUSIVE

भाजपा नेता अक्षय बम को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत:हत्या के प्रयास का आरोप हटा, पिता को भी राहत; दो साल पहले जुड़ी थी धारा

भाजपा नेता अक्षय बम को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत:हत्या के प्रयास का आरोप हटा, पिता को भी राहत; दो साल पहले जुड़ी थी धारा

इंदौर के भाजपा नेता अक्षय बम और उनके पिता कांतिलाल बम को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने बहुचर्चित इस केस में भारतीय दंड संहिता की धारा 307 (हत्या के प्रयास) को हटाने का आदेश दिया है। इस फैसले के बाद दोनों इस गंभीर आरोप से पूरी तरह मुक्त हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए धारा 307 हटाने का महत्वपूर्ण निर्णय दिया। साथ ही पिता-पुत्र के खिलाफ हत्या के प्रयास का आरोप समाप्त हो गया। यह प्रकरण 4 अक्टूबर 2007 की एक घटना से संबंधित है। उस समय दर्ज मामले में हत्या के प्रयास की धारा शामिल नहीं थी। वर्ष 2024 में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले इस मामले में धारा 307 और धारा 149 जोड़ने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसे सेशन कोर्ट और बाद में हाईकोर्ट ने स्वीकार कर लिया था। राजनीतिक साजिश के आरोप अक्षय बम ने अपनी याचिका में दावा किया था कि यह पूरा मामला राजनीतिक साजिश के तहत सामने लाया गया। उन्होंने आरोप लगाया था कि उन पर दबाव बनाकर मामला आगे बढ़ाया गया, जिससे उन्हें चुनावी प्रक्रिया में नुकसान उठाना पड़ा। हाई कोर्ट से नहीं मिली थी राहत हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने पहले बम की याचिका खारिज कर दी थी। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि मामले में बंदूक के उपयोग और गोली चलाने के आरोपों के आधार पर धारा 307 और 149 के तहत ट्रायल उचित है। शपथपत्र बना विवाद का केंद्र मामले में उस समय नया मोड़ आया जब अक्षय बम द्वारा दायर एक शपथपत्र में राजनीतिक साजिश के आरोप लगाए गए। बाद में यह शपथपत्र विवाद का कारण बना और बम ने अपनी पुरानी याचिका वापस लेकर नए सिरे से संशोधित याचिका दायर की। दो साल बाद मिली राहत करीब दो वर्षों तक चले कानूनी संघर्ष के बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने इस बहुचर्चित मामले को नया मोड़ दिया है। धारा 307 हटने के साथ ही बम परिवार को बड़ी राहत मिली है और लंबे समय से चल रहे विवाद पर विराम लग गया है।

WhatsApp
Facebook
Twitter
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

लेटेस्ट टॉप अपडेट

सच्चाई की दहाड़

ब्रेकिंग खबरें सीधे अपने ईमेल पर पाने के लिए रजिस्टर करें।

You have been successfully Subscribed! Ops! Something went wrong, please try again.

ग्लोबल करेंसी अपडेट

Provided by IFC Markets
गुरुग्राम में सोसाइटी की दीवार गिरी:7 मजदूरों की मौत, 3 गंभीर रूप से घायल; कुछ लोगों के दबे होने की आशंका

March 9, 2026/
10:03 pm

गुरुग्राम में सोमवार रात ग्लोबल सिग्नेचर सोसाइटी में निर्माणाधीन प्रोजेक्ट की दीवार गिर गई। इस हादसे में 7 मजदूरों की...

UPSSSC Lower PCS Notification 2026

March 31, 2026/
8:00 pm

11 मिनट पहले कॉपी लिंक आज की सरकारी नौकरी में जानकारी UPSSSC लोअर PCS का नोटिफिकेशन जारी होने की, पंजाब...

बिहार में 4 चुनाव, 10वीं बार CM की शपथ:हर साल क्यों हो रही मुख्यमंत्री की शपथ, जनता को क्या मिला, नेताओं को कितना फायदा

April 14, 2026/
5:10 am

नीतीश कुमार आज मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। कल यानी 15 अप्रैल को भाजपा की सरकार बन जाएगी। 2025...

ओपिनियन पोल 2026: बंगाल, असम, तमिलनाडु से लेकर केरल तक... किसकी सरकार? सर्वे में हैरान करने वाले आंकड़े

April 6, 2026/
9:56 pm

त्वरित पढ़ें दिखाएँ एआई द्वारा उत्पन्न मुख्य बिंदु, न्यूज़ रूम द्वारा सत्यापित जनमत सर्वेक्षण 2026: भारत के चार राज्यों- पश्चिम...

authorimg

April 3, 2026/
2:29 pm

Gangaram Hospital News: आमतौर पर छोटे बच्चे कुछ चीजें निगल लेते हैं और गले में फंसने पर उन्हें डॉक्टरों के...

जॉब - शिक्षा

हेल्थ & फिटनेस

राजनीति

भाजपा नेता अक्षय बम को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत:हत्या के प्रयास का आरोप हटा, पिता को भी राहत; दो साल पहले जुड़ी थी धारा

भाजपा नेता अक्षय बम को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत:हत्या के प्रयास का आरोप हटा, पिता को भी राहत; दो साल पहले जुड़ी थी धारा

इंदौर के भाजपा नेता अक्षय बम और उनके पिता कांतिलाल बम को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने बहुचर्चित इस केस में भारतीय दंड संहिता की धारा 307 (हत्या के प्रयास) को हटाने का आदेश दिया है। इस फैसले के बाद दोनों इस गंभीर आरोप से पूरी तरह मुक्त हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए धारा 307 हटाने का महत्वपूर्ण निर्णय दिया। साथ ही पिता-पुत्र के खिलाफ हत्या के प्रयास का आरोप समाप्त हो गया। यह प्रकरण 4 अक्टूबर 2007 की एक घटना से संबंधित है। उस समय दर्ज मामले में हत्या के प्रयास की धारा शामिल नहीं थी। वर्ष 2024 में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले इस मामले में धारा 307 और धारा 149 जोड़ने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसे सेशन कोर्ट और बाद में हाईकोर्ट ने स्वीकार कर लिया था। राजनीतिक साजिश के आरोप अक्षय बम ने अपनी याचिका में दावा किया था कि यह पूरा मामला राजनीतिक साजिश के तहत सामने लाया गया। उन्होंने आरोप लगाया था कि उन पर दबाव बनाकर मामला आगे बढ़ाया गया, जिससे उन्हें चुनावी प्रक्रिया में नुकसान उठाना पड़ा। हाई कोर्ट से नहीं मिली थी राहत हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने पहले बम की याचिका खारिज कर दी थी। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि मामले में बंदूक के उपयोग और गोली चलाने के आरोपों के आधार पर धारा 307 और 149 के तहत ट्रायल उचित है। शपथपत्र बना विवाद का केंद्र मामले में उस समय नया मोड़ आया जब अक्षय बम द्वारा दायर एक शपथपत्र में राजनीतिक साजिश के आरोप लगाए गए। बाद में यह शपथपत्र विवाद का कारण बना और बम ने अपनी पुरानी याचिका वापस लेकर नए सिरे से संशोधित याचिका दायर की। दो साल बाद मिली राहत करीब दो वर्षों तक चले कानूनी संघर्ष के बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने इस बहुचर्चित मामले को नया मोड़ दिया है। धारा 307 हटने के साथ ही बम परिवार को बड़ी राहत मिली है और लंबे समय से चल रहे विवाद पर विराम लग गया है।

WhatsApp
Facebook
Twitter
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

हेल्थ & फिटनेस

विज्ञापन

राजनीति

लेटेस्ट टॉप अपडेट

ग्लोबल करेंसी अपडेट

Provided by IFC Markets

Live Cricket

सच्चाई की दहाड़

ब्रेकिंग खबरें सीधे अपने ईमेल पर पाने के लिए रजिस्टर करें।

You have been successfully Subscribed! Ops! Something went wrong, please try again.