हरदा | अक्षय तृतीया 20 अप्रैल को संभावित सामूहिक विवाहों को देखते हुए जिला प्रशासन ने बाल विवाह रोकने सख्ती बढ़ा दी है। प्रशासन ने पंडित, धर्मगुरु, मैरिज गार्डन, टेंट, केटरिंग, बैंड और फोटोग्राफरों सहित सभी विवाह सेवा प्रदाताओं से वर-वधू की उम्र का सत्यापन करने को कहा। अधिकारियों ने कहा 18 वर्ष से कम बालिका व 21 वर्ष से कम बालक का विवाह अपराध है। शिकायत के लिए पंचायत, आंगनबाड़ी, स्कूल, थाने व बाल कल्याण समिति स्तर पर व्यवस्था की है।














































