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सिंगर अदनान सामी को ग्वालियर ADJ कोर्ट का नोटिस:एडवांस 17.62 लाख रुपए लेने के बाद भी नहीं किया लाइव शो

सिंगर अदनान सामी को ग्वालियर ADJ कोर्ट का नोटिस:एडवांस 17.62 लाख रुपए लेने के बाद भी नहीं किया लाइव शो

ग्वालियर की एडीजे कोर्ट ने शुक्रवार को बॉलीवुड सिंगर अदनान सामी और उनकी मैनेजमेंट टीम को नोटिस जारी किया है, जिसमें शो बुक करने के बाद उसे नहीं करने पर जवाब मांगा है। साथ ही ट्रायल कोर्ट द्वारा धारा 175(3) बीएनएसएस के तहत एफआईआर दर्ज कराने संबंधी आवेदन को खारिज किए जाने को चुनौती दी है। दरअसल, नवंबर 2022 में लाइव शो ‘मधोश अदनान सामी’ होना था, लेकिन वह रद्द हो गया था। पूरे शो की डील 33 लाख रुपए में हुई थी। इस मामले में आयोजक की ओर से कोर्ट में परिवाद दायर किया था, जिसमें कहा है कि सिंगर ने 17.62 लाख रुपए एडवांस लेने के बाद भी शो नहीं किया। 33 लाख रुपए में हुई थी डील कोर्ट में पेश किए गए रिकॉर्ड और दस्तावेजों के अनुसार 27 सितंबर 2022 को सिंगर अदनान सामी का एक लाइव शो होना था। सिंगर की फीस 40 लाख रुपए बताई गई थी। बातचीत के बाद 33 लाख रुपए में सौदा तय हुआ था। लाइव शो के आयोजकों ने बतौर एडवांस 17.62 लाख रुपए सिंगर के मैनेजर को दिए थे। बाद में आयोजकों के कहने पर लाइव शो की तारीख 27 सितंबर 2022 के स्थान पर 13 नवंबर 2022 कर दी गई थी, फिर भी शो नहीं हुआ। एडवांस वापस करने के लिए सूचना दी गई, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। इसके चलते पुलिस थाने में धोखाधड़ी का केस दर्ज कराने के लिए आवेदन दिया गया था, लेकिन पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया। इसके बाद फरियादी को कोर्ट का विकल्प चुनना पड़ा। याचिकाकर्ता की ओर से यह दिया तर्क याचिकाकर्ता की ओर से एडवोकेट अवधेश सिंह तोमर ने कोर्ट में पक्ष रखते हुए तर्क दिया कि कई बार एडवांस लौटाने का आश्वासन देने के बाद भी भुगतान नहीं किया जा रहा है। अब स्थिति यह हो गई है कि आवेदनकर्ता के फोन और ई-मेल का जवाब भी देना बंद कर दिया है। इसके बाद पुलिस थाने से लेकर एसपी और आईजी स्तर तक शिकायतें की गईं, लेकिन मामला दर्ज नहीं किया गया। आवेदनकर्ता ने इसे धोखाधड़ी और आपराधिक विश्वासघात का मामला बताते हुए कोर्ट से निचली अदालत का आदेश निरस्त कर FIR दर्ज कराने के निर्देश देने की मांग की है।

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