Saturday, 16 May 2026 | 02:31 AM

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TMC MP Abhishek Banerjee FIR

TMC MP Abhishek Banerjee FIR

कोलकाता19 मिनट पहले

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TMC सांसद अभिषेक बनर्जी के खिलाफ शुक्रवार को FIR दर्ज की गई है। उनके खिलाफ पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान भड़काऊ भाषण देने का आरोप है। मामला बिधाननगर साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है।

सामाजिक कार्यकर्ता राजीब सरकार ने 5 मई को शिकायत दर्ज कराई थी। चुनाव नतीजे घोषित होने के एक दिन बाद यह शिकायत बागुईआटी पुलिस स्टेशन में दी गई। शिकायत में 27 अप्रैल से 3 मई के बीच अभिषेक बनर्जी के कई चुनावी भाषणों का जिक्र किया गया है। भाषणों के वीडियो लिंक भी पुलिस को सौंपे हैं।

शिकायत में मैन आरोप…

  • अभिषेक बनर्जी के भाषणों में भड़काऊ और धमकी भरी टिप्पणियां की गईं। इन बयानों से सार्वजनिक शांति और सांप्रदायिक सौहार्द प्रभावित हो सकता है।
  • केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ धमकी भरे बयान का भी जिक्र किया गया है। सार्वजनिक कार्यक्रमों में विपक्षी कार्यकर्ताओं के खिलाफ आक्रामक भाषा इस्तेमाल करने का आरोप भी लगाया गया है।

पुलिस ने 15 मई को दोपहर 2:45 बजे बिधाननगर साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की। मामला भारतीय न्याय संहिता की धारा 192, 196, 351(2), 353(1)(c) और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123(2) व 125 के तहत दर्ज किया गया है। मामले की जांच सब-इंस्पेक्टर सोमनाथ सिंघा रॉय को सौंपी गई है। पुलिस शिकायत में शामिल भाषणों और डिजिटल सामग्री की जांच कर रही है।

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TMC सांसद अभिषेक बनर्जी के खिलाफ शुक्रवार को FIR दर्ज की गई है। उनके खिलाफ पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान भड़काऊ भाषण देने का आरोप है। मामला बिधाननगर साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है।

सामाजिक कार्यकर्ता राजीब सरकार ने 5 मई को शिकायत दर्ज कराई थी। चुनाव नतीजे घोषित होने के एक दिन बाद यह शिकायत बागुईआटी पुलिस स्टेशन में दी गई। शिकायत में 27 अप्रैल से 3 मई के बीच अभिषेक बनर्जी के कई चुनावी भाषणों का जिक्र किया गया है। भाषणों के वीडियो लिंक भी पुलिस को सौंपे हैं।

शिकायत में मैन आरोप…

  • अभिषेक बनर्जी के भाषणों में भड़काऊ और धमकी भरी टिप्पणियां की गईं। इन बयानों से सार्वजनिक शांति और सांप्रदायिक सौहार्द प्रभावित हो सकता है।
  • केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ धमकी भरे बयान का भी जिक्र किया गया है। सार्वजनिक कार्यक्रमों में विपक्षी कार्यकर्ताओं के खिलाफ आक्रामक भाषा इस्तेमाल करने का आरोप भी लगाया गया है।

पुलिस ने 15 मई को दोपहर 2:45 बजे बिधाननगर साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की। मामला भारतीय न्याय संहिता की धारा 192, 196, 351(2), 353(1)(c) और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123(2) व 125 के तहत दर्ज किया गया है। मामले की जांच सब-इंस्पेक्टर सोमनाथ सिंघा रॉय को सौंपी गई है। पुलिस शिकायत में शामिल भाषणों और डिजिटल सामग्री की जांच कर रही है।

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