पंजाब की इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर भाभी चुम्मेवाली उर्फ रंजीत कौर ने निहंग द्वारा FIR कराने के बाद उन्हें चैलेंज किया है। रंजीत ने नया वीडियो जारी कर कहा- मुझे कोर्ट से जमानत मिल चुकी है। मेरे फरार होने की बात कोई साबित कर दे। इशारों-इशारों में निहंग पर तंज भी कसा। अपने पति के साथ वीडियो में रंजीत कहती हैं- हांजी, हमे बेल मिल गई है। हम कहीं भागने वालों में से नहीं है, न हमने घर छोड़ा है। सारी अफवाह है। रंजीत कौर के खिलाफ लुधियाना में धार्मिक भावनाएं आहत करने की FIR दर्ज की गई थी। इसमें उनके पति जिंदा हंस को भी आरोपी बनाया गया था। केस निहंग ने दर्ज कराया था। आरोप है कि चुम्मेवाली भाभी इंस्टाग्राम पर अश्लील कंटेंट अपलोड करती हैं। अश्लील कपड़े पहनकर अपने अंग दिखाती है। जानिए रंजीत ने अपने वीडियो में और क्या कहा… रंजीत कौर बोलीं- हम भागे नहीं थे, शूटिंग में व्यस्त थे सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में रंजीत कौर अपने पति के साथ आईं। उनके पति ने हाथ में कागजात लिए होते हैं और उसे दिखाते हुए रंजीत कहती हैं- हमें कोर्ट से बेल मिल चुकी है। लोग बोल रहे थे कि मैं घर पर ताला लगाकर फरार हो गई हूं, जबकि हकीकत यह है कि मैं चंडीगढ़ में शूटिंग के सिलसिले में गई थी। ‘हमने कोई कत्ल नहीं किया कि छुपते फिरें’ रंजीत कौर ने आगे कहा- हमने वकील हरजोत सिंह के माध्यम से कानूनी प्रक्रिया पूरी करते हुए जमानत हासिल की है। कुछ लोग कह रहे हैं कि मैं भाग गई। ऐसा कुछ नहीं था। हमने कोई कत्ल थोड़े ही किया था जो हम छुपते फिरते। हम कहीं नहीं भागे थे। अब जानिए FIR क्यों हुई, निहंग ने क्या आरोप लगाए… अश्लील कंटेंट और धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप निहंग मनप्रीत सिंह खालसा की शिकायत पर रंजीत कौर और उनके पति जिंदा हंस के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। शिकायत में आरोप लगाया गया कि दोनों सोशल मीडिया पर अश्लील कंटेंट दिखाते हैं। एक वीडियो का हवाला देते हुए कहा गया है कि रंजीत कौर द्वारा अपनी जीभ पर चटनी रखकर अपने पति को चाटने के लिए कहना बेहद गैर-सामाजिक और मर्यादा के खिलाफ है। साथ ही ‘अंख चुम्मे’ जैसे डायलॉग और गलत इशारों की वजह से समाज के बच्चों पर गुरा असर पड़ रहा है। साथ ही पुलिस के नाम का गलत इस्तेमाल करने और निहंग जत्थेबंदियों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां करने का भी आरोप लगाया गया। आईटी एक्ट के तहत केस, अब मिल चुकी है बेल शिकायत में कहा गया था कि कपल ने घर में ही शिवलिंग स्थापित किया था। जो मर्यादा भंग कर धार्मिक भावनाएं आहत करता है। इन आरोपों के आधार पर पुलिस ने दोनों के खिलाफ आईटी एक्ट की धारा 67 और 67(ए) समेत संबंधित धाराओं में केस दर्ज किया था। अब इसी मामले में दोनों को अदालत से जमानत मिल चुकी है।














































