Sunday, 05 Apr 2026 | 11:21 PM

Trending :

अगर घर में है ये 5 पत्तों वाला पौधा तो बार-बार डॉक्टर के पास नहीं जाना होगा! इससे कई बीमारियों का इलाज मुंबई से जैश के 2 आतंकी पकड़े गए:दिल्ली में आतंकी हमले की साजिश कर रहे थे, भारत विरोधी मिशन खिलाफत से जुड़े तार जन्म से खराब कान, 1 इंजेक्शन से सुनायी देने लगी आवाजें, क्या है जीन थेरेपी? ये गर्मियों का सुपरफ्रूट! इसमें ठंडक भी, ताकत भी…आप भी नहीं जानते होंगे शहतूत के इतने फायदे रीवा में रविवार रात सैकड़ों वाहन जाम में फंसे:रतहरा से नए बस स्टैंड और सिरमौर चौराहे तक लगी कतारें, घंटों तक रेंगते रही गाड़ियां ग्वालियर में रेबीज से युवक की मौत, रोज 100+ मामले:5 दिन पहले एक शख्स ने अस्पताल में भर्ती कराया था; नाम दिया था 'गोलू'
EXCLUSIVE

Bina MLA Nirmala Spray Congress Status

Bina MLA Nirmala Spray Congress Status

नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने हाईकोर्ट में निर्मला सप्रे की विधानसभा सदस्यता खत्म करने की याचिका लगाई है।

सागर जिले की बीना सीट से विधायक निर्मला सप्रे के खिलाफ हाईकोर्ट में दायर याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हुई। इस दौरान सप्रे ने कहा- मैं अब भी कांग्रेस में हूं। इस बयान को कोर्ट ने रिकॉर्ड में लिया है। याचिकाकर्ता नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार को सप्रे के ब

.

इस पर सिंघार ने जवाब दिया है कि वे 9 अप्रैल तक पार्टी व्हिप की प्रतियां पेश करेंगे। मामले की अगली सुनवाई 20 अप्रैल को होगी। इसी दिन विधानसभा अध्यक्ष के सामने भी सुनवाई तय है।

दरअसल, 2023 में बीना सीट से निर्मला सप्रे ने कांग्रेस की टिकट पर विधानसभा चुनाव जीता था। 5 मई 2024 को लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान वे सीएम मोहन यादव के साथ बीजेपी के कार्यक्रम में शामिल हुई थीं। इसके बाद उनके बीजेपी में शामिल होने के दावे किए गए थे।

5 जुलाई 2024 को नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सप्रे की विधानसभा सदस्यता समाप्त करने के लिए स्पीकर के समक्ष याचिका लगाई। इसमें कहा कि संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत पार्टी बदलने पर विधायक की सदस्यता खुद-ब-खुद समाप्त हो जाती है। जब इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया तो सिंघार ने नवंबर 2024 में हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।

विधायक सप्रे लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान 5 मई 2024 को राहतगढ़ में सीएम डॉ. मोहन यादव के कार्यक्रम में मंच पर पहुंची थीं। तब से वे कांग्रेस से दूरी बनाते हुए भाजपा के साथ हैं।

सप्रे के भाजपा में शामिल होने के सबूत सोशल मीडिया पर

मंगलवार को चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की डिवीजन बेंच ने सुनवाई की। इसमें निर्मला सप्रे के वकील संजय अग्रवाल ने उनके कांग्रेस में ही होने का दावा किया। कहा कि ऐसे में सप्रे की विधानसभा सदस्यता को समाप्त करने का सवाल ही नहीं उठता।

वहीं, शासन की तरफ से महाधिवक्ता प्रशांत सिंह ने कोर्ट को बताया कि स्पीकर के सामने मामले की सुनवाई जारी है। उनके बयान भी दर्ज किए जा चुके हैं।

इसके बाद उमंग सिंघार के अधिवक्ता विभोर खंडेलवाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कहा कि वे 9 अप्रैल तक पार्टी व्हिप की प्रतियां पेश कर देंगे। सप्रे के भाजपा में शामिल होने के सबूत सोशल मीडिया पर मौजूद हैं। सीएम मोहन यादव के साथ भी उनकी कई तस्वीरें और पोस्ट वायरल हैं।

सोशल मीडिया के आधार पर स्थिति तय नहीं हो सकती

सिंघार की तरफ से दी गई दलील पर कोर्ट ने कहा- सोशल मीडिया पर किए गए पोस्ट के आधार पर संबंधित व्यक्ति की स्थिति तय नहीं हो सकती है। याचिकाकर्ता, स्पीकर के समक्ष ठोस और प्रमाणिक साक्ष्य प्रस्तुत करें, जिससे यह साबित हो सके कि निर्मला सप्रे ने वास्तव में दल-बदल किया है।

ये खबर भी पढ़ें…

MLA निर्मला बोलीं-विधायक पद का मोह होता, तो मंत्री होतीं

बीना सीट से कांग्रेस के टिकट पर विधायक बनीं निर्मला सप्रे की विधानसभा सदस्यता का मामला हाईकोर्ट में है। उन्होंने कहा- कोई पार्टी हमें सिम्बल देती है, लेकिन विधायक जनता बनाती है। अगर मोह होता तो आज मैं मंत्री होती। बीजेपी को किसी विधायक की आवश्यकता नहीं है और ना ही मेरे विधायक न होने से उनकी सरकार गिर जाती। पढ़ें पूरी खबर…

WhatsApp
Facebook
Twitter
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

लेटेस्ट टॉप अपडेट

सच्चाई की दहाड़

ब्रेकिंग खबरें सीधे अपने ईमेल पर पाने के लिए रजिस्टर करें।

You have been successfully Subscribed! Ops! Something went wrong, please try again.

ग्लोबल करेंसी अपडेट

Provided by IFC Markets
Online Games Health Impact; Teen Dopamine Addiction

April 2, 2026/
4:30 am

6 घंटे पहलेलेखक: शिवाकान्त शुक्ल कॉपी लिंक सवाल- मैं अजमेर से हूं। मेरा 15 साल का बेटा है। पिछले कुछ...

चारधाम यात्रा 2026 पर युद्ध का साया, रजिस्ट्रेशन में गिरावट:बुकिंग लेने से कतरा रहे ट्रैवल ऑपरेटर्स; पर्यटन व्यवसायियों की बढ़ीं मुश्किलें

April 3, 2026/
7:33 am

उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाने वाली चारधाम यात्रा पर इस बार वैश्विक तनाव और युद्ध के हालात का...

क्या IPL में ललित मोदी की दोबारा एंट्री होगी:राजस्थान रॉयल्स को खरीदने की रेस में शामिल, डील पर कल लंदन में बैठक

March 15, 2026/
6:33 pm

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के फाउंडर रहे ललित मोदी की टूर्नामेंट में वापसी हो सकती है। दैनिक भास्कर के सूत्रों...

पंजाबी सिंगर रमन लखेसर के गाने पर कंट्रोवर्सी:बादलां दा गढ़ लंबी थाना बल्लिए हटाया, शिअद बोला-एक लाइन से AAP सरकार डर गई

February 27, 2026/
1:28 pm

पंजाबी सिंगर रमन लखेसर का गाना माई वर्ल्ड -2 फिर कंट्रोवर्सी में है। इसके लिरिक्स में से जाणदा निआणा की...

Sri Lanka Fuel Price Hike

March 23, 2026/
5:31 am

47 मिनट पहले कॉपी लिंक कल की बड़ी खबर पेट्रोल-डीजल से जुड़ी रही। कच्चे तेल की सप्लाई संकट के बीच...

मेयर चुनाव: महाराष्ट्र में 29 मेयर पद के लिए लॉटरी से होगी लॉटरी, 22 जनवरी की तारीख तय

January 19, 2026/
3:09 pm

महाराष्ट्र के 29 महानगरपालिका में मेयर पद के लिए लॉटरी को लेकर एक अहम घटना सामने आई है। महाराष्ट्र सरकार...

राजनीति

Bina MLA Nirmala Spray Congress Status

Bina MLA Nirmala Spray Congress Status

नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने हाईकोर्ट में निर्मला सप्रे की विधानसभा सदस्यता खत्म करने की याचिका लगाई है।

सागर जिले की बीना सीट से विधायक निर्मला सप्रे के खिलाफ हाईकोर्ट में दायर याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हुई। इस दौरान सप्रे ने कहा- मैं अब भी कांग्रेस में हूं। इस बयान को कोर्ट ने रिकॉर्ड में लिया है। याचिकाकर्ता नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार को सप्रे के ब

.

इस पर सिंघार ने जवाब दिया है कि वे 9 अप्रैल तक पार्टी व्हिप की प्रतियां पेश करेंगे। मामले की अगली सुनवाई 20 अप्रैल को होगी। इसी दिन विधानसभा अध्यक्ष के सामने भी सुनवाई तय है।

दरअसल, 2023 में बीना सीट से निर्मला सप्रे ने कांग्रेस की टिकट पर विधानसभा चुनाव जीता था। 5 मई 2024 को लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान वे सीएम मोहन यादव के साथ बीजेपी के कार्यक्रम में शामिल हुई थीं। इसके बाद उनके बीजेपी में शामिल होने के दावे किए गए थे।

5 जुलाई 2024 को नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सप्रे की विधानसभा सदस्यता समाप्त करने के लिए स्पीकर के समक्ष याचिका लगाई। इसमें कहा कि संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत पार्टी बदलने पर विधायक की सदस्यता खुद-ब-खुद समाप्त हो जाती है। जब इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया तो सिंघार ने नवंबर 2024 में हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।

विधायक सप्रे लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान 5 मई 2024 को राहतगढ़ में सीएम डॉ. मोहन यादव के कार्यक्रम में मंच पर पहुंची थीं। तब से वे कांग्रेस से दूरी बनाते हुए भाजपा के साथ हैं।

सप्रे के भाजपा में शामिल होने के सबूत सोशल मीडिया पर

मंगलवार को चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की डिवीजन बेंच ने सुनवाई की। इसमें निर्मला सप्रे के वकील संजय अग्रवाल ने उनके कांग्रेस में ही होने का दावा किया। कहा कि ऐसे में सप्रे की विधानसभा सदस्यता को समाप्त करने का सवाल ही नहीं उठता।

वहीं, शासन की तरफ से महाधिवक्ता प्रशांत सिंह ने कोर्ट को बताया कि स्पीकर के सामने मामले की सुनवाई जारी है। उनके बयान भी दर्ज किए जा चुके हैं।

इसके बाद उमंग सिंघार के अधिवक्ता विभोर खंडेलवाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कहा कि वे 9 अप्रैल तक पार्टी व्हिप की प्रतियां पेश कर देंगे। सप्रे के भाजपा में शामिल होने के सबूत सोशल मीडिया पर मौजूद हैं। सीएम मोहन यादव के साथ भी उनकी कई तस्वीरें और पोस्ट वायरल हैं।

सोशल मीडिया के आधार पर स्थिति तय नहीं हो सकती

सिंघार की तरफ से दी गई दलील पर कोर्ट ने कहा- सोशल मीडिया पर किए गए पोस्ट के आधार पर संबंधित व्यक्ति की स्थिति तय नहीं हो सकती है। याचिकाकर्ता, स्पीकर के समक्ष ठोस और प्रमाणिक साक्ष्य प्रस्तुत करें, जिससे यह साबित हो सके कि निर्मला सप्रे ने वास्तव में दल-बदल किया है।

ये खबर भी पढ़ें…

MLA निर्मला बोलीं-विधायक पद का मोह होता, तो मंत्री होतीं

बीना सीट से कांग्रेस के टिकट पर विधायक बनीं निर्मला सप्रे की विधानसभा सदस्यता का मामला हाईकोर्ट में है। उन्होंने कहा- कोई पार्टी हमें सिम्बल देती है, लेकिन विधायक जनता बनाती है। अगर मोह होता तो आज मैं मंत्री होती। बीजेपी को किसी विधायक की आवश्यकता नहीं है और ना ही मेरे विधायक न होने से उनकी सरकार गिर जाती। पढ़ें पूरी खबर…

WhatsApp
Facebook
Twitter
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

हेल्थ & फिटनेस

विज्ञापन

राजनीति

लेटेस्ट टॉप अपडेट

ग्लोबल करेंसी अपडेट

Provided by IFC Markets

Live Cricket

सच्चाई की दहाड़

ब्रेकिंग खबरें सीधे अपने ईमेल पर पाने के लिए रजिस्टर करें।

You have been successfully Subscribed! Ops! Something went wrong, please try again.