Tuesday, 22 Sep 2026 | 11:19 PM

Trending :

breaking news live updates headlines 7 May 2026

breaking news live updates headlines 7 May 2026

38 मिनट पहले

  • कॉपी लिंक

बॉम्बे हाई कोर्ट ने गुरुवार को सोहराबुद्दीन शेख, उनकी पत्नी कौसर बी और उनके सहयोगी तुलसीराम प्रजापति की फर्जी मुठभेड़ में हुई हत्याओं के मामले में 21 पुलिसकर्मियों सहित सभी 22 आरोपियों की बरी होने को चुनौती देने वाली अपीलों को खारिज कर दिया।

चीफ जस्टिस चंद्रशेखर और जस्टिस गौतम अंखड़ की खंडपीठ ने बरी करने के फैसले को बरकरार रखा और शेख के भाइयों रुबाबुद्दीन और नायबुद्दीन द्वारा दायर की गई याचिकाओं को खारिज कर दिया।

आज की अन्य बड़ी खबरें…

केरल के इडुक्की में पन्नियार नदी के किनारे मेगा डिमॉलिशन शुरू

केरल के इडुक्की में पन्नियार नदी के किनारे 88 इमारतों को गिराने की कार्रवाई शुरू हो गई है। केरल हाईकोर्ट के आदेश के बाद यह मेगा डिमॉलिशन किया जा रहा है।

संथनपारा पुलिस थाना क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है और इलाके में तैनात लगभग 200 पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में विध्वंस अभियान चलाया जा रहा है।

नदी किनारे सरकारी जमीन पर निर्मित इमारतों को हटाने को लेकर दो साल से हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही थी। पिछले महीने कोर्ट के फैसले के बाद अब यह कार्रवाई की जा रही है।

4 साल के सौतेले बेटे की हत्या केस में आरोपी बरी:ठाणे कोर्ट ने कहा- सबूतों की कमी

महाराष्ट्र के ठाणे की एक अदालत ने चार साल के सौतेले बेटे की हत्या के आरोपी व्यक्ति को बरी कर दिया है। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपी के खिलाफ सबूतों की पूरी कड़ी स्थापित नहीं कर पाया और संदेह से परे अपराध साबित नहीं हुआ।

सेशन जज एस बी अग्रवाल ने मंगलवार को दिए आदेश में अभियोजन पक्ष के गवाहों की गवाही में विरोधाभासों का भी जिक्र किया। अदालत ने कहा कि मामले में पेश किए गए सबूत पर्याप्त नहीं हैं।

अदालत ने आरोपी मोहम्मद दिलशाद मोहम्मद इमरान (25) को तुरंत रिहा करने का आदेश दिया। वह 30 जुलाई 2024 से जेल में बंद था। अदालत ने कहा कि अगर वह किसी अन्य मामले में वांछित नहीं है तो उसे तुरंत छोड़ा जाए।

अभियोजन पक्ष के मुताबिक, आरोपी ने 28 जुलाई 2024 को ठाणे के मानपाड़ा इलाके में घोड़बंदर रोड स्थित फ्लैट में पत्नी के पहले रिश्ते से हुए बेटे की गला दबाकर हत्या कर दी थी। बताया गया था कि बच्चे की पहचान को लेकर विवाद हुआ था।

WhatsApp
Facebook
Twitter
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

लेटेस्ट टॉप अपडेट

सच्चाई की दहाड़

ब्रेकिंग खबरें सीधे अपने ईमेल पर पाने के लिए रजिस्टर करें।

You have been successfully Subscribed! Ops! Something went wrong, please try again.

ग्लोबल करेंसी अपडेट

Provided by IFC Markets
authorimg

April 28, 2026/
10:31 pm

जब भी हमें दवा लेनी होती है, ज्यादातर लोग बिना ज्यादा सोचे-समझे गोली उठाते हैं और पानी के साथ निगल...

केरल के मुख्यमंत्री वीडी सतीसन ने आलोचना के बाद कम-अल्कोहल पेय कर कटौती पर यू-टर्न लिया | न्यूज18

June 24, 2026/
6:04 pm

विपक्ष और कांग्रेस के भीतर की आवाजों की तीखी आलोचना के बाद केरल के सीएम वीडी सतीसन ने कम अल्कोहल...

'मातृभूमि' पर सेंसर बोर्ड ने रोक नहीं लगाई:सलमान खान फिल्म्स ने सर्टिफिकेशन रुकी होने की खबरों को बताया पूरी तरह बेबुनियाद

July 4, 2026/
1:53 pm

सलमान खान फिल्म्स ने अपनी अपकमिंग फिल्म ‘मातृभूमि: मे वॉर रेस्ट इन पीस’ को लेकर चल रही खबरों पर सफाई...

सिंहस्थ क्षेत्र में अवैध निर्माण पर निगम की कार्रवाई:चार मकान तोड़े, तीन को खाली करने के लिए दो दिन का समय

April 21, 2026/
10:38 am

उज्जैन में आगामी सिंहस्थ 2028 को देखते हुए नगर निगम ने प्रतिबंधित क्षेत्र में अवैध निर्माण पर कार्रवाई की। मंगलवार...

जॉब - शिक्षा

राजनीति

breaking news live updates headlines 7 May 2026

breaking news live updates headlines 7 May 2026

38 मिनट पहले

  • कॉपी लिंक

बॉम्बे हाई कोर्ट ने गुरुवार को सोहराबुद्दीन शेख, उनकी पत्नी कौसर बी और उनके सहयोगी तुलसीराम प्रजापति की फर्जी मुठभेड़ में हुई हत्याओं के मामले में 21 पुलिसकर्मियों सहित सभी 22 आरोपियों की बरी होने को चुनौती देने वाली अपीलों को खारिज कर दिया।

चीफ जस्टिस चंद्रशेखर और जस्टिस गौतम अंखड़ की खंडपीठ ने बरी करने के फैसले को बरकरार रखा और शेख के भाइयों रुबाबुद्दीन और नायबुद्दीन द्वारा दायर की गई याचिकाओं को खारिज कर दिया।

आज की अन्य बड़ी खबरें…

केरल के इडुक्की में पन्नियार नदी के किनारे मेगा डिमॉलिशन शुरू

केरल के इडुक्की में पन्नियार नदी के किनारे 88 इमारतों को गिराने की कार्रवाई शुरू हो गई है। केरल हाईकोर्ट के आदेश के बाद यह मेगा डिमॉलिशन किया जा रहा है।

संथनपारा पुलिस थाना क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है और इलाके में तैनात लगभग 200 पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में विध्वंस अभियान चलाया जा रहा है।

नदी किनारे सरकारी जमीन पर निर्मित इमारतों को हटाने को लेकर दो साल से हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही थी। पिछले महीने कोर्ट के फैसले के बाद अब यह कार्रवाई की जा रही है।

4 साल के सौतेले बेटे की हत्या केस में आरोपी बरी:ठाणे कोर्ट ने कहा- सबूतों की कमी

महाराष्ट्र के ठाणे की एक अदालत ने चार साल के सौतेले बेटे की हत्या के आरोपी व्यक्ति को बरी कर दिया है। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपी के खिलाफ सबूतों की पूरी कड़ी स्थापित नहीं कर पाया और संदेह से परे अपराध साबित नहीं हुआ।

सेशन जज एस बी अग्रवाल ने मंगलवार को दिए आदेश में अभियोजन पक्ष के गवाहों की गवाही में विरोधाभासों का भी जिक्र किया। अदालत ने कहा कि मामले में पेश किए गए सबूत पर्याप्त नहीं हैं।

अदालत ने आरोपी मोहम्मद दिलशाद मोहम्मद इमरान (25) को तुरंत रिहा करने का आदेश दिया। वह 30 जुलाई 2024 से जेल में बंद था। अदालत ने कहा कि अगर वह किसी अन्य मामले में वांछित नहीं है तो उसे तुरंत छोड़ा जाए।

अभियोजन पक्ष के मुताबिक, आरोपी ने 28 जुलाई 2024 को ठाणे के मानपाड़ा इलाके में घोड़बंदर रोड स्थित फ्लैट में पत्नी के पहले रिश्ते से हुए बेटे की गला दबाकर हत्या कर दी थी। बताया गया था कि बच्चे की पहचान को लेकर विवाद हुआ था।

WhatsApp
Facebook
Twitter
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

हेल्थ & फिटनेस

विज्ञापन

राजनीति

लेटेस्ट टॉप अपडेट

ग्लोबल करेंसी अपडेट

Provided by IFC Markets

Live Cricket

सच्चाई की दहाड़

ब्रेकिंग खबरें सीधे अपने ईमेल पर पाने के लिए रजिस्टर करें।

You have been successfully Subscribed! Ops! Something went wrong, please try again.