बेंगलुरु5 मिनट पहले
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कर्नाटक के चर्चित योगेश गौड़ा गौदार हत्याकांड में बेंगलुरु की विशेष अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री विनय कुलकर्णी समेत 16 दोषियों को उम्रकैद की सजा दी गई है।
विशेष जज संतोष गजानन भट ने सभी आरोपियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) और 120B (आपराधिक साजिश) के तहत दोषी ठहराया। यह मामला CBI द्वारा जांचा गया था, जिसमें कुलकर्णी को मुख्य साजिशकर्ता बताया गया।
सरकारी वकीलों ने बिना रियायत उम्रकैद की मांग की थी, जबकि बचाव पक्ष ने नरमी की अपील की, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया।
दरअसल, 15 जून 2016 को बीजेपी नेता और जिला पंचायत सदस्य योगेशगौड़ा गौदार की धारवाड़ में उनके जिम में हत्या कर दी गई थी। शुरुआती जांच के बाद 2019 में मामला CBI को सौंपा गया था।
इस फैसले के बाद विनय कुलकर्णी की विधानसभा सदस्यता पर भी असर पड़ सकता है, क्योंकि कानून के मुताबिक दो साल या उससे अधिक सजा मिलने पर जनप्रतिनिधि अयोग्य हो जाता है।














































