Friday, 10 Jul 2026 | 02:46 PM

Trending :

EXCLUSIVE

Shatrughan Sinhas Khamosh Dialogue Protection

Shatrughan Sinhas Khamosh Dialogue Protection

19 मिनट पहले

  • कॉपी लिंक

बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता और राजनेता शत्रुघ्न सिन्हा ने अपनी पर्सनैलिटी राइट्स यानी व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। आज यानी 21 फरवरी 2026 को हाईकोर्ट ने उनकी याचिका पर सुनवाई के बाद एक बड़ा निर्णय सुनाया है जिसमें कहा गया है कि अभिनेता का प्रसिद्ध डायलॉग ‘खामोश’ उनके व्यक्तित्व से विशेष रूप से जुड़ा हुआ है और इसे, उनके नाम, आवाज या तस्वीर के साथ बिना अनुमति इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।

न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक हाईकोर्ट के फैसले में न्यायमूर्ति शर्मिला देशमुख ने कहा कि शत्रुघ्न सिन्हा का यह खास डायलॉग और उनकी डायलॉग बोलने की शैली फिल्मी और डिजिटल दुनियाभर में उनके पहचान का अहम हिस्सा बन चुकी है। इसलिए, किसी भी व्यक्ति या प्लेटफॉर्म द्वारा इसका अनधिकृत उपयोग, खासकर सोशल मीडिया पर उनके नाम, तस्वीर, आवाज या चेहरे के डिजिटल रूपों का इस्तेमाल करना न्यायालय स्वीकार नहीं करेगा।

याचिका में अभिनेता ने बताया कि पिछले कुछ समय से कई वेबसाइट, सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर उनके नाम, इमेज और ‘खामोश’ जैसे डायलॉग का बिना अनुमति इस्तेमाल किया जा रहा है। साथ ही, कई बार AI तकनीक के जरिये उनकी आवाज या चेहरा असली लगने वाले कंटेंट में दिखाया जा रहा है, जिससे उनकी प्रतिष्ठा और साख को भी नुकसान पहुंच रहा है।

हाईकोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में कहा कि सभी ऐसी सामग्री को फौरन हटाया जाए और भविष्य में भी ऐसी सामग्री अपलोड नहीं की जाए। कोर्ट ने इसे पर्सनैलिटी राइट्स का उल्लंघन मानते हुए कहा कि ऐसे डिजिटल दुरुपयोग से अभिनेता की निजता, उन्हें मिले सम्मान और उनकी पहचान को खतरा है।

न्यायालय ने आगे स्पष्ट किया कि आज के डिजिटल युग में जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तेजी से बढ़ रहे हैं, ऐसे में किसी की नाम, आवाज, इमेज या व्यक्तित्व को बिना सहमति के उपयोग करना उनको नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए यह कदम पर्सनैलिटी अधिकार की रक्षा के लिए आवश्यक है।

हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि पर्सनैलिटी राइट्स की अवधारणा अब भारत में तेजी से महत्व पाने लगी है, क्योंकि कई बार सेलिब्रिटीज के नाम और पहचान का कमर्शियल फायदा उठाने के लिए उनके डिजिटल रूपों का गलत इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में यह आदेश एक प्रीस्डेंट (पूर्व निर्णय) की तरह काम करेगा और भविष्य में इसी तरह के मामलों में मार्गदर्शन देगा।

फैसले में यह भी कहा गया कि यदि कोई प्लेटफॉर्म या व्यक्ति इस आदेश का पालन नहीं करता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। शत्रुघ्न सिन्हा की अगली सुनवाई 30 मार्च 2026 को निर्धारित की गई है, जहां अंतिम रूप से इस मामले पर विस्तृत निर्णय हो सकता है।

WhatsApp
Facebook
Twitter
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

लेटेस्ट टॉप अपडेट

सच्चाई की दहाड़

ब्रेकिंग खबरें सीधे अपने ईमेल पर पाने के लिए रजिस्टर करें।

You have been successfully Subscribed! Ops! Something went wrong, please try again.

ग्लोबल करेंसी अपडेट

Provided by IFC Markets
India vs Sri Lanka Test Series Aug 2026

June 10, 2026/
5:37 pm

स्पोर्ट्स डेस्क51 मिनट पहले कॉपी लिंक श्रीलंका 2021-22 में भारतीय दौरा पर आई थी। भारत ने 3 टेस्ट मैच 3-0...

दिब्येंदु बोले- रेस्पेक्ट मांगी नहीं जाती, काम से मिलती है:कई बार रिजेक्शन झेले, स्ट्रगल में दोस्तों के घरों में गुजरे कठिन दिन

April 15, 2026/
5:30 am

‘मामला लीगल है’ के दूसरे सीजन के साथ दिब्येंदु भट्टाचार्य फिर चर्चा में आए। दैनिक भास्कर से बातचीत के दौरान...

बांग्लादेश के दो पोर्ट अमेरिका इस्तेमाल करेगा:इनमें से एक अंडमान से सिर्फ 1100km दूर; सीक्रेट जानकारी शेयर करने का भी समझौता

May 23, 2026/
9:23 am

बांग्लादेश ने अमेरिका को दो महत्वपूर्ण बंदरगाहों के इस्तेमाल की इजाजत देने का फैसला किया है। इसके साथ ही दोनों...

Lakshya Sen Vs Victor Lai Live: All England Open Badminton 2026 Semi Final Match Results.

March 7, 2026/
7:47 pm

आखरी अपडेट:मार्च 07, 2026, 19:47 IST राष्ट्रपति मुर्मू ने एक आदिवासी कार्यक्रम को अनुमति देने से इनकार करने के लिए...

वर्ल्ड अपडेट्स:ट्रम्प ने भारत-पाक संघर्ष को टैरिफ की धमकी से सुलझाने का दावा दोहराया

May 1, 2026/
10:41 am

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने एक बार फिर दावा किया है कि उन्होंने 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच...

जून में 11 दिन बैंकों में काम नहीं होगा:4 रविवार और 2 शनिवार के अलावा अलग-अलग जगहों पर 5 दिन बैंक बंद रहेंगे

May 31, 2026/
3:32 pm

अगले महीने यानी जून में देश के अलग-अलग राज्यों में कुल 11 दिन बैंकों में कामकाज नहीं होगा। RBI की...

गंजबासौदा में तेज हवा के साथ बूंदाबांदी:गेहूं कटाई के बीच बदला मौमस, किसान बोले- 70 प्रतिशत फसल अभी खेतों में खड़ी

March 30, 2026/
11:15 pm

गंजबासौदा में सोमवार रात करीब 8 बजे मौसम बदला। तेज हवा के साथ शुरू हुई हल्की बूंदाबांदी और आसमान में...

ब्रेकिंग | संजय राउत ने शिवसेना यूबीटी विस्फोट की अफवाहों का खंडन किया, सीएनएन-न्यूज18 से पुष्टि की | न्यूज18

June 16, 2026/
4:36 pm

शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने सीएनएन-न्यूज18 को अपनी स्थिति की पुष्टि करते हुए, उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले गुट...

राजनीति

Shatrughan Sinhas Khamosh Dialogue Protection

Shatrughan Sinhas Khamosh Dialogue Protection

19 मिनट पहले

  • कॉपी लिंक

बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता और राजनेता शत्रुघ्न सिन्हा ने अपनी पर्सनैलिटी राइट्स यानी व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। आज यानी 21 फरवरी 2026 को हाईकोर्ट ने उनकी याचिका पर सुनवाई के बाद एक बड़ा निर्णय सुनाया है जिसमें कहा गया है कि अभिनेता का प्रसिद्ध डायलॉग ‘खामोश’ उनके व्यक्तित्व से विशेष रूप से जुड़ा हुआ है और इसे, उनके नाम, आवाज या तस्वीर के साथ बिना अनुमति इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।

न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक हाईकोर्ट के फैसले में न्यायमूर्ति शर्मिला देशमुख ने कहा कि शत्रुघ्न सिन्हा का यह खास डायलॉग और उनकी डायलॉग बोलने की शैली फिल्मी और डिजिटल दुनियाभर में उनके पहचान का अहम हिस्सा बन चुकी है। इसलिए, किसी भी व्यक्ति या प्लेटफॉर्म द्वारा इसका अनधिकृत उपयोग, खासकर सोशल मीडिया पर उनके नाम, तस्वीर, आवाज या चेहरे के डिजिटल रूपों का इस्तेमाल करना न्यायालय स्वीकार नहीं करेगा।

याचिका में अभिनेता ने बताया कि पिछले कुछ समय से कई वेबसाइट, सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर उनके नाम, इमेज और ‘खामोश’ जैसे डायलॉग का बिना अनुमति इस्तेमाल किया जा रहा है। साथ ही, कई बार AI तकनीक के जरिये उनकी आवाज या चेहरा असली लगने वाले कंटेंट में दिखाया जा रहा है, जिससे उनकी प्रतिष्ठा और साख को भी नुकसान पहुंच रहा है।

हाईकोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में कहा कि सभी ऐसी सामग्री को फौरन हटाया जाए और भविष्य में भी ऐसी सामग्री अपलोड नहीं की जाए। कोर्ट ने इसे पर्सनैलिटी राइट्स का उल्लंघन मानते हुए कहा कि ऐसे डिजिटल दुरुपयोग से अभिनेता की निजता, उन्हें मिले सम्मान और उनकी पहचान को खतरा है।

न्यायालय ने आगे स्पष्ट किया कि आज के डिजिटल युग में जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तेजी से बढ़ रहे हैं, ऐसे में किसी की नाम, आवाज, इमेज या व्यक्तित्व को बिना सहमति के उपयोग करना उनको नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए यह कदम पर्सनैलिटी अधिकार की रक्षा के लिए आवश्यक है।

हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि पर्सनैलिटी राइट्स की अवधारणा अब भारत में तेजी से महत्व पाने लगी है, क्योंकि कई बार सेलिब्रिटीज के नाम और पहचान का कमर्शियल फायदा उठाने के लिए उनके डिजिटल रूपों का गलत इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में यह आदेश एक प्रीस्डेंट (पूर्व निर्णय) की तरह काम करेगा और भविष्य में इसी तरह के मामलों में मार्गदर्शन देगा।

फैसले में यह भी कहा गया कि यदि कोई प्लेटफॉर्म या व्यक्ति इस आदेश का पालन नहीं करता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। शत्रुघ्न सिन्हा की अगली सुनवाई 30 मार्च 2026 को निर्धारित की गई है, जहां अंतिम रूप से इस मामले पर विस्तृत निर्णय हो सकता है।

WhatsApp
Facebook
Twitter
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

हेल्थ & फिटनेस

विज्ञापन

राजनीति

लेटेस्ट टॉप अपडेट

ग्लोबल करेंसी अपडेट

Provided by IFC Markets

Live Cricket

सच्चाई की दहाड़

ब्रेकिंग खबरें सीधे अपने ईमेल पर पाने के लिए रजिस्टर करें।

You have been successfully Subscribed! Ops! Something went wrong, please try again.