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कांग्रेस की मीनाक्षी नटराजन ने राज्यसभा नामांकन अस्वीकृति के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया | भारत समाचार

Congress MP Sonia Gandhi with TMC chief Mamata Banerjee at the INDIA bloc meeting in Delhi. (PTI Image)

आखरी अपडेट:

एक लंबित मामले का खुलासा न करने के आरोप में मध्य प्रदेश से राज्यसभा नामांकन खारिज होने के बाद मीनाक्षी नटराजन ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।

रिटर्निंग ऑफिसर ने माना कि हलफनामा अधूरा था और उसकी उम्मीदवारी खारिज कर दी।

रिटर्निंग ऑफिसर ने माना कि हलफनामा अधूरा था और उसकी उम्मीदवारी खारिज कर दी।

राज्यसभा चुनाव विवाद: कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन ने मध्य प्रदेश से राज्यसभा चुनाव के लिए उनके नामांकन की अस्वीकृति को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जहां 18 जून को तीन सीटों के लिए मतदान होना है।

बार एंड बेंच की रिपोर्ट के अनुसार, उम्मीद है कि कांग्रेस गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट की अवकाश पीठ के समक्ष तत्काल सुनवाई की मांग करेगी, जिसमें तर्क दिया जाएगा कि नटराजन के नामांकन की अस्वीकृति गैरकानूनी थी।

उनकी उम्मीदवारी क्यों खारिज कर दी गई?

राज्यसभा उम्मीदवार महेश केवट और राज्य भाजपा महासचिव राहुल कोठारी सहित भाजपा नेताओं द्वारा उठाई गई आपत्तियों के बाद रिटर्निंग ऑफिसर और मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रधान सचिव अरविंद शर्मा ने नटराजन की उम्मीदवारी 9 जून को खारिज कर दी थी।

भाजपा ने आरोप लगाया कि नटराजन अपने नामांकन पत्र के साथ जमा किए गए हलफनामे में हैदराबाद की एक अदालत के समक्ष लंबित मामले का विवरण देने में विफल रहीं। रिटर्निंग ऑफिसर के आदेश के अनुसार, नटराजन ने अक्टूबर 2025 में हैदराबाद की एक अदालत द्वारा जारी नोटिस का जवाब दिया था, लेकिन अपने नामांकन के साथ दाखिल फॉर्म 26 में इस मामले का उल्लेख नहीं किया था।

रिटर्निंग ऑफिसर ने माना कि हलफनामा अधूरा था और उसकी उम्मीदवारी खारिज कर दी।

कांग्रेस ने क्या कहा?

कांग्रेस नेताओं ने फैसले का विरोध करते हुए कहा कि नटराजन के खिलाफ कोई आपराधिक मामला लंबित नहीं है क्योंकि किसी भी अदालत ने भाजपा द्वारा उद्धृत निजी शिकायत पर संज्ञान नहीं लिया है।

कांग्रेस के शीर्ष नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को चुनाव आयोग (ईसी) से संपर्क किया, अस्वीकृति को चुनौती दी और चुनाव आयोग से फैसले को तुरंत उलटने का आग्रह किया, जिसे उन्होंने “पूरी तरह से घृणित, स्पष्ट, स्पष्ट रूप से गैरकानूनी” कहा।

वरिष्ठ नेताओं केसी वेणुगोपाल, रणदीप सुरजेवाला, जयराम रमेश, दीपा दासमुंशी, विवेक तन्खा, अभिषेक मनु सिंघवी और मीनाक्षी नटराजन के एक प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग से मुलाकात की और तर्क दिया कि रिटर्निंग अधिकारी का निर्णय कानूनी रूप से अस्थिर आधार पर आधारित था।

चुनाव आयोग से मुलाकात के बाद एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए, वरिष्ठ कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि अस्वीकृति एक गलत धारणा से उत्पन्न हुई है।

सिंघवी ने कहा, “अस्वीकृति का आधार यह गलत धारणा थी कि उनके खिलाफ कुछ आपराधिक मामला लंबित है, जिसका उन्होंने अपने फॉर्म में खुलासा नहीं किया। विडंबना यह है कि वास्तव में कानून में कोई आपराधिक मामला मौजूद नहीं है, यानी स्थापित है, जिसका वह खुलासा कर सकती थीं।”

हालाँकि, भाजपा ने तर्क दिया कि चुनावी खुलासे पर सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों के अनुसार उम्मीदवारों को सभी लंबित आपराधिक मामलों की घोषणा करने की आवश्यकता है और नटराजन की चूक ने उन मानदंडों का उल्लंघन किया है।

अस्वीकृति ने कांग्रेस को मध्य प्रदेश की तीन राज्यसभा सीटों में से एक के लिए लड़ाई से बाहर कर दिया है। मंदसौर से पूर्व लोकसभा सांसद नटराजन वर्तमान में कांग्रेस के तेलंगाना प्रभारी हैं।

यह विवाद तेलंगाना में 2022 के एक मामले से जुड़ा है जो एक निजी शिकायत से जुड़ा है। कांग्रेस ने कहा है कि नटराजन को न तो किसी एफआईआर में आरोपी के रूप में नामित किया गया था और न ही वह किसी आपराधिक कार्यवाही का सामना कर रही थीं, और इसलिए उनके चुनावी हलफनामे में इस मामले का खुलासा करने की कोई कानूनी बाध्यता नहीं थी।

लेखक के बारे में

शोभित गुप्ता

शोभित गुप्ता

शोभित गुप्ता News18.com में उप-संपादक हैं और भारत और अंतर्राष्ट्रीय समाचारों को कवर करते हैं। वह भारत के रोजमर्रा के राजनीतिक मामलों और भू-राजनीति में रुचि रखते हैं। उन्होंने बीए पत्रकारिता (ऑनर्स) की डिग्री हासिल की…और पढ़ें

न्यूज़ इंडिया कांग्रेस की मीनाक्षी नटराजन ने राज्यसभा नामांकन खारिज होने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया
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(टैग्सटूट्रांसलेट)मीनाक्षी नटराजन राज्यसभा नामांकन(टी)राज्यसभा चुनाव विवाद(टी)मध्य प्रदेश राज्यसभा चुनाव(टी)नामांकन अस्वीकृति सुप्रीम कोर्ट(टी)कांग्रेस बनाम बीजेपी विवाद(टी)चुनावी हलफनामे का खुलासा(टी)रिटर्निंग अधिकारी का निर्णय(टी)लंबित आपराधिक मामले के आरोप

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Congress MP Sonia Gandhi with TMC chief Mamata Banerjee at the INDIA bloc meeting in Delhi. (PTI Image)

आखरी अपडेट:

एक लंबित मामले का खुलासा न करने के आरोप में मध्य प्रदेश से राज्यसभा नामांकन खारिज होने के बाद मीनाक्षी नटराजन ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।

रिटर्निंग ऑफिसर ने माना कि हलफनामा अधूरा था और उसकी उम्मीदवारी खारिज कर दी।

रिटर्निंग ऑफिसर ने माना कि हलफनामा अधूरा था और उसकी उम्मीदवारी खारिज कर दी।

राज्यसभा चुनाव विवाद: कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन ने मध्य प्रदेश से राज्यसभा चुनाव के लिए उनके नामांकन की अस्वीकृति को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जहां 18 जून को तीन सीटों के लिए मतदान होना है।

बार एंड बेंच की रिपोर्ट के अनुसार, उम्मीद है कि कांग्रेस गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट की अवकाश पीठ के समक्ष तत्काल सुनवाई की मांग करेगी, जिसमें तर्क दिया जाएगा कि नटराजन के नामांकन की अस्वीकृति गैरकानूनी थी।

उनकी उम्मीदवारी क्यों खारिज कर दी गई?

राज्यसभा उम्मीदवार महेश केवट और राज्य भाजपा महासचिव राहुल कोठारी सहित भाजपा नेताओं द्वारा उठाई गई आपत्तियों के बाद रिटर्निंग ऑफिसर और मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रधान सचिव अरविंद शर्मा ने नटराजन की उम्मीदवारी 9 जून को खारिज कर दी थी।

भाजपा ने आरोप लगाया कि नटराजन अपने नामांकन पत्र के साथ जमा किए गए हलफनामे में हैदराबाद की एक अदालत के समक्ष लंबित मामले का विवरण देने में विफल रहीं। रिटर्निंग ऑफिसर के आदेश के अनुसार, नटराजन ने अक्टूबर 2025 में हैदराबाद की एक अदालत द्वारा जारी नोटिस का जवाब दिया था, लेकिन अपने नामांकन के साथ दाखिल फॉर्म 26 में इस मामले का उल्लेख नहीं किया था।

रिटर्निंग ऑफिसर ने माना कि हलफनामा अधूरा था और उसकी उम्मीदवारी खारिज कर दी।

कांग्रेस ने क्या कहा?

कांग्रेस नेताओं ने फैसले का विरोध करते हुए कहा कि नटराजन के खिलाफ कोई आपराधिक मामला लंबित नहीं है क्योंकि किसी भी अदालत ने भाजपा द्वारा उद्धृत निजी शिकायत पर संज्ञान नहीं लिया है।

कांग्रेस के शीर्ष नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को चुनाव आयोग (ईसी) से संपर्क किया, अस्वीकृति को चुनौती दी और चुनाव आयोग से फैसले को तुरंत उलटने का आग्रह किया, जिसे उन्होंने “पूरी तरह से घृणित, स्पष्ट, स्पष्ट रूप से गैरकानूनी” कहा।

वरिष्ठ नेताओं केसी वेणुगोपाल, रणदीप सुरजेवाला, जयराम रमेश, दीपा दासमुंशी, विवेक तन्खा, अभिषेक मनु सिंघवी और मीनाक्षी नटराजन के एक प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग से मुलाकात की और तर्क दिया कि रिटर्निंग अधिकारी का निर्णय कानूनी रूप से अस्थिर आधार पर आधारित था।

चुनाव आयोग से मुलाकात के बाद एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए, वरिष्ठ कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि अस्वीकृति एक गलत धारणा से उत्पन्न हुई है।

सिंघवी ने कहा, “अस्वीकृति का आधार यह गलत धारणा थी कि उनके खिलाफ कुछ आपराधिक मामला लंबित है, जिसका उन्होंने अपने फॉर्म में खुलासा नहीं किया। विडंबना यह है कि वास्तव में कानून में कोई आपराधिक मामला मौजूद नहीं है, यानी स्थापित है, जिसका वह खुलासा कर सकती थीं।”

हालाँकि, भाजपा ने तर्क दिया कि चुनावी खुलासे पर सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों के अनुसार उम्मीदवारों को सभी लंबित आपराधिक मामलों की घोषणा करने की आवश्यकता है और नटराजन की चूक ने उन मानदंडों का उल्लंघन किया है।

अस्वीकृति ने कांग्रेस को मध्य प्रदेश की तीन राज्यसभा सीटों में से एक के लिए लड़ाई से बाहर कर दिया है। मंदसौर से पूर्व लोकसभा सांसद नटराजन वर्तमान में कांग्रेस के तेलंगाना प्रभारी हैं।

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लेखक के बारे में

शोभित गुप्ता

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