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कोर्ट के आदेश पर धोखाधड़ी की FIR:18 करोड़ रुपए की तीन बीघा से ज्यादा जमीन का एग्रीमेंट किसी से, बेची किसी को

कोर्ट के आदेश पर धोखाधड़ी की FIR:18 करोड़ रुपए की तीन बीघा से ज्यादा जमीन का एग्रीमेंट किसी से, बेची किसी को

ग्वालियर में अनुबंधित जमीन को किसी अन्य को बेचने का मामला सामने आया है। गिरवाई थाना पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर इस मामले में प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फरियादी पक्ष का आरोप है कि किसान ने उनसे अनुबंध कर राशि लेने के बाद भी जमीन किसी और को बेच दी, जबकि आरोपी पक्ष एग्रीमेंट की समय-सीमा समाप्त होने का दावा कर रहा है। गिरवाई थाना प्रभारी सुरेंद्र नाथ यादव के अनुसार, इस मामले में फरियादी सांई बाबा कंपनी के डायरेक्टर पृथ्वी बाघवानी हैं, जबकि आरोपी किसान बाबूलाल है। जानकारी के मुताबिक, वर्ष 2024 में तीन बीघा 11 विस्वा जमीन का एग्रीमेंट दोनों पक्षों के बीच हुआ था। जमीन की कीमत पांच करोड़ रुपए प्रति बीघा तय की गई थी और दो माह के भीतर रजिस्ट्री कराने की शर्त रखी गई थी। फरियादी का कहना है कि उन्होंने तय राशि का भुगतान कर दिया था, लेकिन रजिस्ट्री नहीं कराई गई। इसके बाद करीब एक साल बाद आरोपी किसान ने उक्त जमीन किसी अन्य व्यक्ति को बेच दी। जब इस बात की जानकारी फरियादी को लगी तो उन्होंने न्यायालय की शरण ली। मामले की सुनवाई के बाद न्यायालय ने पुलिस को प्रकरण दर्ज करने के निर्देश दिए, जिसके आधार पर गिरवाई थाना पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। वहीं, आरोपी पक्ष का कहना है कि एग्रीमेंट केवल दो माह के लिए था और तय समय सीमा में पूरी राशि का भुगतान नहीं किया गया, जिससे अनुबंध स्वतः निरस्त हो गया। उनका दावा है कि इसके बाद उन्होंने जमीन का सौदा दूसरी पार्टी से किया। आरोपी ने यह भी कहा है कि यदि फरियादी ने भुगतान किया है, तो उसके प्रमाण प्रस्तुत करें। फिलहाल पुलिस दोनों पक्षों के दस्तावेजों और दावों की जांच कर रही है। जांच के बाद ही पूरे मामले की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

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ग्वालियर में अनुबंधित जमीन को किसी अन्य को बेचने का मामला सामने आया है। गिरवाई थाना पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर इस मामले में प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फरियादी पक्ष का आरोप है कि किसान ने उनसे अनुबंध कर राशि लेने के बाद भी जमीन किसी और को बेच दी, जबकि आरोपी पक्ष एग्रीमेंट की समय-सीमा समाप्त होने का दावा कर रहा है। गिरवाई थाना प्रभारी सुरेंद्र नाथ यादव के अनुसार, इस मामले में फरियादी सांई बाबा कंपनी के डायरेक्टर पृथ्वी बाघवानी हैं, जबकि आरोपी किसान बाबूलाल है। जानकारी के मुताबिक, वर्ष 2024 में तीन बीघा 11 विस्वा जमीन का एग्रीमेंट दोनों पक्षों के बीच हुआ था। जमीन की कीमत पांच करोड़ रुपए प्रति बीघा तय की गई थी और दो माह के भीतर रजिस्ट्री कराने की शर्त रखी गई थी। फरियादी का कहना है कि उन्होंने तय राशि का भुगतान कर दिया था, लेकिन रजिस्ट्री नहीं कराई गई। इसके बाद करीब एक साल बाद आरोपी किसान ने उक्त जमीन किसी अन्य व्यक्ति को बेच दी। जब इस बात की जानकारी फरियादी को लगी तो उन्होंने न्यायालय की शरण ली। मामले की सुनवाई के बाद न्यायालय ने पुलिस को प्रकरण दर्ज करने के निर्देश दिए, जिसके आधार पर गिरवाई थाना पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। वहीं, आरोपी पक्ष का कहना है कि एग्रीमेंट केवल दो माह के लिए था और तय समय सीमा में पूरी राशि का भुगतान नहीं किया गया, जिससे अनुबंध स्वतः निरस्त हो गया। उनका दावा है कि इसके बाद उन्होंने जमीन का सौदा दूसरी पार्टी से किया। आरोपी ने यह भी कहा है कि यदि फरियादी ने भुगतान किया है, तो उसके प्रमाण प्रस्तुत करें। फिलहाल पुलिस दोनों पक्षों के दस्तावेजों और दावों की जांच कर रही है। जांच के बाद ही पूरे मामले की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

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