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मैहर में दादी करा रही थी बाल विवाह:कलेक्टर के निर्देश पर टीम ने मौके पर पहुंचकर शादी रोकी; कानून के बारे में बताया

मैहर में दादी करा रही थी बाल विवाह:कलेक्टर के निर्देश पर टीम ने मौके पर पहुंचकर शादी रोकी; कानून के बारे में बताया

मैहर जिले के ग्राम रामगढ़ में प्रशासन ने बुधवार रात करीब 8 बजे एक नाबालिग का बाल विवाह रुकवाया। कलेक्टर बिदिशा मुखर्जी को बाल विवाह की सूचना मिलते ही उन्होंने तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। इसके बाद अमरपाटन एसडीएम डॉ. आरती सिंह के मार्गदर्शन में महिला और बाल विकास विभाग, पुलिस और राजस्व विभाग की एक संयुक्त टीम मौके पर पहुंची और विवाह रुकवाया। यहां करीब 13 साल की लड़की का विवाह कराया जा रहा था। बच्ची की दादी ही करा रही थी शादी बालिका के माता-पिता का निधन हो चुका है और वह अपनी दादी के साथ रह रही है। दादी ही उसका बाल विवाह करा रही थी। थाना प्रभारी ताला महेंद्र मिश्रा और नायब तहसीलदार अनिल सिंह को सूचना मिलते ही वे रात करीब 8 बजे ग्राम रामगढ़ पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। अधिकारियों ने बालिका की दादी और अन्य परिजनों को बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के तहत होने वाली कानूनी कार्रवाई के बारे में विस्तार से जानकारी दी। समझाइश के बाद परिजनों ने विवाह तुरंत रोकने पर सहमति जताई और यह आश्वासन दिया कि बच्ची का विवाह 18 साल की आयु पूरी होने से पहले नहीं किया जाएगा। प्रशासन की ओर से मौके पर पंचनामा तैयार कर आवश्यक कार्रवाई की गई। साथ ही परिजनों को बाल विवाह के दुष्परिणामों और इसके कानूनी पहलुओं के बारे में भी जागरूक किया गया।

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मैहर जिले के ग्राम रामगढ़ में प्रशासन ने बुधवार रात करीब 8 बजे एक नाबालिग का बाल विवाह रुकवाया। कलेक्टर बिदिशा मुखर्जी को बाल विवाह की सूचना मिलते ही उन्होंने तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। इसके बाद अमरपाटन एसडीएम डॉ. आरती सिंह के मार्गदर्शन में महिला और बाल विकास विभाग, पुलिस और राजस्व विभाग की एक संयुक्त टीम मौके पर पहुंची और विवाह रुकवाया। यहां करीब 13 साल की लड़की का विवाह कराया जा रहा था। बच्ची की दादी ही करा रही थी शादी बालिका के माता-पिता का निधन हो चुका है और वह अपनी दादी के साथ रह रही है। दादी ही उसका बाल विवाह करा रही थी। थाना प्रभारी ताला महेंद्र मिश्रा और नायब तहसीलदार अनिल सिंह को सूचना मिलते ही वे रात करीब 8 बजे ग्राम रामगढ़ पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। अधिकारियों ने बालिका की दादी और अन्य परिजनों को बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के तहत होने वाली कानूनी कार्रवाई के बारे में विस्तार से जानकारी दी। समझाइश के बाद परिजनों ने विवाह तुरंत रोकने पर सहमति जताई और यह आश्वासन दिया कि बच्ची का विवाह 18 साल की आयु पूरी होने से पहले नहीं किया जाएगा। प्रशासन की ओर से मौके पर पंचनामा तैयार कर आवश्यक कार्रवाई की गई। साथ ही परिजनों को बाल विवाह के दुष्परिणामों और इसके कानूनी पहलुओं के बारे में भी जागरूक किया गया।

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