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लिस्टेड गुंडे कौवा, टूंडा और शहबाज जिलाबदर:48 घंटे में छोड़ना होगा खंडवा जिला; एक साल तक 7 जिलों में एंट्री पर रोक

लिस्टेड गुंडे कौवा, टूंडा और शहबाज जिलाबदर:48 घंटे में छोड़ना होगा खंडवा जिला; एक साल तक 7 जिलों में एंट्री पर रोक

खंडवा में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन ने तीन आदतन बदमाशों को जिलाबदर किया है। जिला दंडाधिकारी ऋषव गुप्ता ने मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आदेश जारी कर तीनों आरोपियों को एक साल के लिए खंडवा समेत 7 जिलों की सीमाओं से बाहर रहने के निर्देश दिए हैं। थाना मोघट रोड पुलिस द्वारा तैयार प्रस्ताव पर यह कार्रवाई की गई है। पुलिस ने आदेश तामील करा दिया है और बदमाशों को 48 घंटे के भीतर क्षेत्र छोड़ना होगा। तीनों पर 57 गंभीर अपराध, मोघट पुलिस ने भेजा था प्रस्ताव लगातार आपराधिक गतिविधियों और आदतों में सुधार न होने पर एसपी मनोज कुमार राय के निर्देशन में थाना मोघट रोड पुलिस ने जिलाबदर का प्रस्ताव तैयार कर कलेक्टर न्यायालय में पेश किया था। एएसपी महेंद्र तारणेकर और सीएसपी अभिनव बारंगे के मार्गदर्शन में यह कार्रवाई की गई। जिन बदमाशों को जिलाबदर किया गया है, उनका रिकॉर्ड इस प्रकार है: शाहबाज उर्फ सेवाज उर्फ गोलू उर्फ टुंडा (24): रामेश्वर टेकड़ा निवासी इस आरोपी पर मारपीट, घर में घुसकर हमला, छेड़छाड़, हत्या का प्रयास, लूट और आगजनी सहित 19 गंभीर अपराध दर्ज हैं। इसके खिलाफ 6 बार प्रतिबंधात्मक कार्रवाई हो चुकी है। राहुल उर्फ कौवा (21): आईटीआई के पीछे झुग्गी क्षेत्र निवासी राहुल पर हत्या, प्राणघातक हमला, छेड़छाड़, अवैध हथियार रखने और लूट जैसे 8 अपराध दर्ज हैं। पुलिस इस पर 9 बार प्रतिबंधात्मक कार्रवाई कर चुकी है। शहबाज (34): रामेश्वर टेकड़ा निवासी इस बदमाश पर मारपीट, गंभीर चोट पहुंचाना, मादक पदार्थों की बिक्री, धमकी और शांति भंग जैसे सर्वाधिक 30 अपराध दर्ज हैं। इसके खिलाफ 21 बार प्रतिबंधात्मक कार्रवाई हो चुकी है। खंडवा के साथ इंदौर, हरदा सहित 7 जिलों में नो-एंट्री जिला दंडाधिकारी के आदेश के मुताबिक, तीनों आरोपियों को एक साल के लिए खंडवा (पूर्व निमाड़) जिले के साथ-साथ सीमा से लगे बुरहानपुर, खरगोन, देवास, हरदा, बैतूल और इंदौर जिलों से भी निष्कासित किया गया है। इस अवधि में इन 7 जिलों की सीमाओं में इनका प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। 48 घंटे में छोड़नी होगी सीमा, वरना होगी कार्रवाई पुलिस ने तीनों आरोपियों को आदेश की प्रति तामील करा दी है। आदेश के अनुसार, इन बदमाशों को 48 घंटे के भीतर तय किए गए जिलों की सीमाओं से बाहर जाना होगा। यदि ये बदमाश तय समय सीमा के बाद इन क्षेत्रों में पाए जाते हैं या आदेश का उल्लंघन करते हैं, तो उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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