Monday, 15 Jun 2026 | 05:54 PM

Trending :

EXCLUSIVE

बच्ची से रेप-हत्या करने वाले को फांसी की सजा:प्रयागराज में जज बोले- ये झकझोरने वाला अपराध, दोषी सजा-ए-मौत के काबिल

बच्ची से रेप-हत्या करने वाले को फांसी की सजा:प्रयागराज में जज बोले- ये झकझोरने वाला अपराध, दोषी सजा-ए-मौत के काबिल

प्रयागराज में 8 साल की बच्ची से रेप के बाद हत्या करने वाले को सोमवार को फांसी की सजा सुनाई गई। कोर्ट ने उस पर 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। यह फैसला पॉक्सो कोर्ट के जज विनोद कुमार चौरसिया ने सुनाया। जज ने कहा- मासूम के साथ हुई बर्बरता समाज के लिए खतरा है। मामला अत्यंत क्रूर, अमानवीय और समाज को झकझोरने वाला है। आरोपी के सुधार की संभावना शून्य है। लिहाजा दोषी सजा-ए-मौत के काबिल है। कोर्ट ने वारदात के 18 महीने के भीतर फैसला सुनाया है। पांच दिन पहले आरोपी को दोषी करार दिया गया था। मामला सोरांव थाना क्षेत्र का है। 3 अक्टूबर 2024 को 26 साल के आरोपी मुकेश पटेल ने दुर्गा पूजा देखकर लौट रही बच्ची का अपहरण किया था। बाद में उसकी हत्या कर दी थी। घटना के 12 दिन बाद पुलिस ने आरोपी को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया था। जानिए पूरा मामला
लोक अभियोजक (सरकारी वकील) विनय कुमार त्रिपाठी ने बताया कि 3 अक्टूबर 2024 को बच्ची शिवगढ़ चौराहे के पास दुर्गा पूजा पंडाल में गई थी। शाम 6:30 बजे वह घर लौट रही थी, तभी लापता हो गई। अगले दिन 4 अक्टूबर को उसका शव गांव के किनारे धान के खेत में मिला। शव पर गंभीर चोटों के निशान थे। हाथ-पैर और दांत टूटे हुए थे। मुंह से खून और झाग निकल रहा था और निजी अंग बुरी तरह जख्मी थे। बच्ची की मां की शिकायत पर अज्ञात आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। पोस्टमार्टम में रेप के बाद हत्या की पुष्टि हुई। पुलिस जांच में सामने आया कि घटना वाली शाम आरोपी मुकेश बच्ची को साइकिल पर बैठाकर ले जाता दिखाई दिया था। 12 दिन बाद एनकाउंटर में लगी थी गोली
सरकारी वकील ने बताया कि उस वक्त पुलिस का दावा था कि आरोपी ने पहले मासूम से दुष्कर्म किया और फिर पहचान छिपाने के लिए उसके चेहरे पर ताबड़तोड़ वार किए। उसके दांत तोड़ दिए, चेहरे पर चोट पहुंचाई और दोनों हाथ भी तोड़ दिए। 16 अक्टूबर को पुलिस ने मुठभेड़ में आरोपी को गिरफ्तार किया था। गंगानगर क्षेत्र में पुलिस ने उसे घेरा तो वह फायरिंग कर भागने लगा। जवाबी फायरिंग में उसके पैर में गोली लगी थी। दिसंबर 2024 में दाखिल हुई चार्जशीट
सरकारी वकील ने बताया कि जांच के बाद पुलिस ने 10 दिसंबर 2024 को चार्जशीट (आरोप पत्र) दाखिल की थी। 21 दिसंबर 2024 को कोर्ट ने आरोप तय किए। 26 मार्च 2026 को आरोपी को दोषी करार दिया गया था। प्रयागराज के जिला एवं सत्र न्यायालय में 49 वर्षों में यह फांसी की 10वीं सजा है। —————————– अब भास्कर के सबसे बड़े सर्वे में हिस्सा लीजिए… यूपी में विधायकों के 4 साल पूरे हो चुके हैं। क्या आपके मौजूदा विधायक को 2027 के विधानसभा चुनाव में टिकट मिलना चाहिए? भास्कर सर्वे में हिस्सा लेकर बताइए…

WhatsApp
Facebook
Twitter
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

लेटेस्ट टॉप अपडेट

सच्चाई की दहाड़

ब्रेकिंग खबरें सीधे अपने ईमेल पर पाने के लिए रजिस्टर करें।

You have been successfully Subscribed! Ops! Something went wrong, please try again.

ग्लोबल करेंसी अपडेट

Provided by IFC Markets
पीले दांतों का घरेलू उपचार: दांतों का पीलापन दूर करने का रामबाण उपाय, बस इस फल के छिलके का करें इस्तेमाल!

June 11, 2026/
11:33 pm

पीले दांतों का घरेलू उपचार: मुस्कान न केवल आपके आभूषण को पुष्ट करती है, बल्कि व्यक्तित्व में भी चार चाँद...

authorimg

February 11, 2026/
2:00 pm

दिल्ली के पीरागढ़ी इलाके में एक कार के अंदर तीन लोगों की संदिग्ध परिस्थितियों की मौत के मामले में दिल्ली...

आपके अस्पताल में भी तुलसी सुख क्या है? आज से ही इन 'दुश्मन' कंपनी के पास से कर दूर है

March 29, 2026/
4:18 pm

तुलसी के पौधे की देखभाल युक्तियाँ: तुलसी के उपाय हर घर में धार्मिक महत्व के साथ ही स्वास्थ्य और स्वाद...

बुरहानपुर नगर निगम ने बकाया कर पर दी छूट:आयुक्त बोले- 31 मार्च तक भुगतान पर अधिभार में मिलेगी राहत

March 30, 2026/
2:01 pm

बुरहानपुर नगर निगम ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लंबित संपत्ति कर और अन्य निगम करों के शीघ्र भुगतान को प्रोत्साहित...

वर्ल्ड अपडेट्स:लाओस की बाढ़ग्रस्त गुफा से 5 ग्रामीण खुद बाहर निकले, रेस्क्यू टीम हैरान; 2 अब भी लापता

May 31, 2026/
12:32 pm

मध्य लाओस की एक गुफा में एक सप्ताह से ज्यादा समय से फंसे 5 ग्रामीण शनिवार को सुरक्षित बाहर निकल...

अधिकारी ने हनी सिंह के गानों पर चिंता जताई:पुलिस कमिश्नर को लिखा पत्र, गानों से शराब और गन कल्चर को बढ़ावा देने का आरोप लगाया

April 3, 2026/
11:22 am

पुणे जिला बाल संरक्षण अधिकारी मंगेश जाधव ने शहर के पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार को पत्र लिखकर सिंगर हनी सिंह...

जॉब - शिक्षा

राजनीति

बच्ची से रेप-हत्या करने वाले को फांसी की सजा:प्रयागराज में जज बोले- ये झकझोरने वाला अपराध, दोषी सजा-ए-मौत के काबिल

बच्ची से रेप-हत्या करने वाले को फांसी की सजा:प्रयागराज में जज बोले- ये झकझोरने वाला अपराध, दोषी सजा-ए-मौत के काबिल

प्रयागराज में 8 साल की बच्ची से रेप के बाद हत्या करने वाले को सोमवार को फांसी की सजा सुनाई गई। कोर्ट ने उस पर 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। यह फैसला पॉक्सो कोर्ट के जज विनोद कुमार चौरसिया ने सुनाया। जज ने कहा- मासूम के साथ हुई बर्बरता समाज के लिए खतरा है। मामला अत्यंत क्रूर, अमानवीय और समाज को झकझोरने वाला है। आरोपी के सुधार की संभावना शून्य है। लिहाजा दोषी सजा-ए-मौत के काबिल है। कोर्ट ने वारदात के 18 महीने के भीतर फैसला सुनाया है। पांच दिन पहले आरोपी को दोषी करार दिया गया था। मामला सोरांव थाना क्षेत्र का है। 3 अक्टूबर 2024 को 26 साल के आरोपी मुकेश पटेल ने दुर्गा पूजा देखकर लौट रही बच्ची का अपहरण किया था। बाद में उसकी हत्या कर दी थी। घटना के 12 दिन बाद पुलिस ने आरोपी को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया था। जानिए पूरा मामला
लोक अभियोजक (सरकारी वकील) विनय कुमार त्रिपाठी ने बताया कि 3 अक्टूबर 2024 को बच्ची शिवगढ़ चौराहे के पास दुर्गा पूजा पंडाल में गई थी। शाम 6:30 बजे वह घर लौट रही थी, तभी लापता हो गई। अगले दिन 4 अक्टूबर को उसका शव गांव के किनारे धान के खेत में मिला। शव पर गंभीर चोटों के निशान थे। हाथ-पैर और दांत टूटे हुए थे। मुंह से खून और झाग निकल रहा था और निजी अंग बुरी तरह जख्मी थे। बच्ची की मां की शिकायत पर अज्ञात आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। पोस्टमार्टम में रेप के बाद हत्या की पुष्टि हुई। पुलिस जांच में सामने आया कि घटना वाली शाम आरोपी मुकेश बच्ची को साइकिल पर बैठाकर ले जाता दिखाई दिया था। 12 दिन बाद एनकाउंटर में लगी थी गोली
सरकारी वकील ने बताया कि उस वक्त पुलिस का दावा था कि आरोपी ने पहले मासूम से दुष्कर्म किया और फिर पहचान छिपाने के लिए उसके चेहरे पर ताबड़तोड़ वार किए। उसके दांत तोड़ दिए, चेहरे पर चोट पहुंचाई और दोनों हाथ भी तोड़ दिए। 16 अक्टूबर को पुलिस ने मुठभेड़ में आरोपी को गिरफ्तार किया था। गंगानगर क्षेत्र में पुलिस ने उसे घेरा तो वह फायरिंग कर भागने लगा। जवाबी फायरिंग में उसके पैर में गोली लगी थी। दिसंबर 2024 में दाखिल हुई चार्जशीट
सरकारी वकील ने बताया कि जांच के बाद पुलिस ने 10 दिसंबर 2024 को चार्जशीट (आरोप पत्र) दाखिल की थी। 21 दिसंबर 2024 को कोर्ट ने आरोप तय किए। 26 मार्च 2026 को आरोपी को दोषी करार दिया गया था। प्रयागराज के जिला एवं सत्र न्यायालय में 49 वर्षों में यह फांसी की 10वीं सजा है। —————————– अब भास्कर के सबसे बड़े सर्वे में हिस्सा लीजिए… यूपी में विधायकों के 4 साल पूरे हो चुके हैं। क्या आपके मौजूदा विधायक को 2027 के विधानसभा चुनाव में टिकट मिलना चाहिए? भास्कर सर्वे में हिस्सा लेकर बताइए…

WhatsApp
Facebook
Twitter
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

हेल्थ & फिटनेस

विज्ञापन

राजनीति

लेटेस्ट टॉप अपडेट

ग्लोबल करेंसी अपडेट

Provided by IFC Markets

Live Cricket

सच्चाई की दहाड़

ब्रेकिंग खबरें सीधे अपने ईमेल पर पाने के लिए रजिस्टर करें।

You have been successfully Subscribed! Ops! Something went wrong, please try again.