Saturday, 11 Jul 2026 | 04:11 AM

Trending :

लौकी सोया पराठा रेसिपी: कैसे बनाएं हाई प्रोटीन? क्लासिक लोकी-सोया का पराठा, भूल जायेंगे आलू-पनीर का स्वाद जामुन स्मूथी रेसिपी: घर में आसानी से बनी जैमी जैमीन से बनी ये पैमाइश, इनके भी बच्चे होंगे फैन फिल्म प्रोमोशन के लिए देहरादून पहुंचीं हुमा कुरैशी:बोलीं-छोटे बजट की फिल्म 'बेबी डू डाई डू', दर्शकों का प्यार ही फिल्म का प्रचार E20 Petrol Damage? Companies Must Replace Parts Free! कनखजूरा भगाने के उपाय: बारिश शुरू ही किचन-बाथरूम में आ गई कनखजूरा? 2 रुपये के देसी उपाय बिना किसी रुकावट के हवा में प्लेन की खिड़की टूटी,पैसेंजर का सिर-कंधे बाहर निकले:आसपास बैठे पैसेंजर्स ने अंदर खींचा, मैसिडोनिया के आकाश में हादसा
EXCLUSIVE

अवैध कॉलोनी बसाने वाले 79 कॉलोनाइजरों पर FIR के आदेश:ग्वालियर में 16 साल बाद बड़ा एक्शन, खाली प्लॉट सरकार लेगी कब्जे में

अवैध कॉलोनी बसाने वाले 79 कॉलोनाइजरों पर FIR के आदेश:ग्वालियर में 16 साल बाद बड़ा एक्शन, खाली प्लॉट सरकार लेगी कब्जे में

जिले में अवैध कॉलोनियों के खिलाफ प्रशासन ने अब तक का सबसे बड़ा एक्शन लिया है। करीब 16 साल बाद कलेक्टर रुचिका चौहान के न्यायालय ने 51 अवैध कॉलोनियां बसाने वाले 79 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश जारी किए हैं। सभी संबंधित एसडीएम को इन मामलों में आपराधिक प्रकरण दर्ज कराने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि इन कॉलोनियों में जो खाली प्लॉट बचे हैं, उन्हें कॉलोनाइजर से छीनकर सरकारी कब्जे में लिया जाएगा। वहीं, जिन लोगों ने पहले ही प्लॉट खरीद लिए हैं, उन्हें फिलहाल किसी भी तरह की राहत मिलने की संभावना नहीं है। पहले ही दी जा चुकी थी चेतावनी अधिकारियों के मुताबिक अवैध कॉलोनियों में प्लॉट न खरीदने की चेतावनी पहले ही सार्वजनिक रूप से दी जा चुकी थी। साथ ही संबंधित जमीन की खसरा-खतौनी के कॉलम नंबर-12 में अवैध कॉलोनी की एंट्री भी दर्ज की जा चुकी है। सुनवाई के बाद लिया गया फैसला कलेक्टर न्यायालय ने सभी आरोपियों को विधिवत सुनवाई का मौका दिया, लेकिन कॉलोनी विकसित करने से जुड़े वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जा सके। इसके बाद अलग-अलग एसडीएम द्वारा प्रस्तुत प्रकरणों पर सुनवाई कर सख्त कार्रवाई के आदेश जारी किए गए। प्रशासन की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। कलेक्टर न्यायालय में ऐसे ही 152 और प्रकरण लंबित हैं, जिन पर सुनवाई चल रही है। आने वाले दिनों में इन पर भी बड़े फैसले हो सकते हैं। इन क्षेत्रों में चला अभियान मुरार: उदयपुर, धनेली, करिगवां, बेरजा, सुनारपुरा ग्वालियर सिटी: ओड़पुरा, सुसैरा, कुलैथ, जिगसौली, इकहरा घाटीगांव, मोहना

WhatsApp
Facebook
Twitter
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

लेटेस्ट टॉप अपडेट

सच्चाई की दहाड़

ब्रेकिंग खबरें सीधे अपने ईमेल पर पाने के लिए रजिस्टर करें।

You have been successfully Subscribed! Ops! Something went wrong, please try again.

ग्लोबल करेंसी अपडेट

Provided by IFC Markets
बंगाल चुनाव में कांग्रेस की हार का ज़िम्मेदार कौन? अधीर रंजन चौधरी ने खोला राज

April 29, 2026/
11:19 pm

पश्चिम बंगाल एग्जिट पोल 2026: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दोनों चरण में रिकॉर्ड वोटिंग के बाद आए एक्जिट पोल...

West Bengal Governor CV Anand Bose Resigns

March 5, 2026/
7:53 pm

नई दिल्ली4 मिनट पहले कॉपी लिंक पश्चिम बंगाल चुनाव से एक महीने पहले राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने इस्तीफा दे...

MI Vs SRH Live Score, IPL 2026

April 29, 2026/
8:42 pm

आखरी अपडेट:29 अप्रैल, 2026, 20:42 IST हालांकि एग्जिट पोल हमेशा मतगणना के दिन वास्तविक नतीजों में तब्दील नहीं होते हैं,...

रायपुर की पिच पर बेंगलुरु को मिल सकता है फायदा:उमेश यादव ने कहा- गेंदबाजी में संघर्ष कर रही मुंबई,10 मई को होगा मुकाबला

May 8, 2026/
5:40 pm

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) और मुंबई इंडियंस (MI) के बीच रिवेंज वीक में 10 मई को रायपुर में हाई-वोल्टेज मुकाबला...

राजनीति

अवैध कॉलोनी बसाने वाले 79 कॉलोनाइजरों पर FIR के आदेश:ग्वालियर में 16 साल बाद बड़ा एक्शन, खाली प्लॉट सरकार लेगी कब्जे में

अवैध कॉलोनी बसाने वाले 79 कॉलोनाइजरों पर FIR के आदेश:ग्वालियर में 16 साल बाद बड़ा एक्शन, खाली प्लॉट सरकार लेगी कब्जे में

जिले में अवैध कॉलोनियों के खिलाफ प्रशासन ने अब तक का सबसे बड़ा एक्शन लिया है। करीब 16 साल बाद कलेक्टर रुचिका चौहान के न्यायालय ने 51 अवैध कॉलोनियां बसाने वाले 79 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश जारी किए हैं। सभी संबंधित एसडीएम को इन मामलों में आपराधिक प्रकरण दर्ज कराने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि इन कॉलोनियों में जो खाली प्लॉट बचे हैं, उन्हें कॉलोनाइजर से छीनकर सरकारी कब्जे में लिया जाएगा। वहीं, जिन लोगों ने पहले ही प्लॉट खरीद लिए हैं, उन्हें फिलहाल किसी भी तरह की राहत मिलने की संभावना नहीं है। पहले ही दी जा चुकी थी चेतावनी अधिकारियों के मुताबिक अवैध कॉलोनियों में प्लॉट न खरीदने की चेतावनी पहले ही सार्वजनिक रूप से दी जा चुकी थी। साथ ही संबंधित जमीन की खसरा-खतौनी के कॉलम नंबर-12 में अवैध कॉलोनी की एंट्री भी दर्ज की जा चुकी है। सुनवाई के बाद लिया गया फैसला कलेक्टर न्यायालय ने सभी आरोपियों को विधिवत सुनवाई का मौका दिया, लेकिन कॉलोनी विकसित करने से जुड़े वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जा सके। इसके बाद अलग-अलग एसडीएम द्वारा प्रस्तुत प्रकरणों पर सुनवाई कर सख्त कार्रवाई के आदेश जारी किए गए। प्रशासन की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। कलेक्टर न्यायालय में ऐसे ही 152 और प्रकरण लंबित हैं, जिन पर सुनवाई चल रही है। आने वाले दिनों में इन पर भी बड़े फैसले हो सकते हैं। इन क्षेत्रों में चला अभियान मुरार: उदयपुर, धनेली, करिगवां, बेरजा, सुनारपुरा ग्वालियर सिटी: ओड़पुरा, सुसैरा, कुलैथ, जिगसौली, इकहरा घाटीगांव, मोहना

WhatsApp
Facebook
Twitter
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

हेल्थ & फिटनेस

विज्ञापन

राजनीति

लेटेस्ट टॉप अपडेट

ग्लोबल करेंसी अपडेट

Provided by IFC Markets

Live Cricket

सच्चाई की दहाड़

ब्रेकिंग खबरें सीधे अपने ईमेल पर पाने के लिए रजिस्टर करें।

You have been successfully Subscribed! Ops! Something went wrong, please try again.