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तालाब में दिखाई गेहूं की फसल, पटवारी सस्पेंड:दोबारा जांच में भी नहीं सुधारी रिपोर्ट; त्योंथर के चन्दई का मामला

तालाब में दिखाई गेहूं की फसल, पटवारी सस्पेंड:दोबारा जांच में भी नहीं सुधारी रिपोर्ट; त्योंथर के चन्दई का मामला

त्योंथर तहसील के ग्राम चन्दई में गेहूं फसल सत्यापन में गड़बड़ी करने पर प्रशासन ने पटवारी शारदा प्रसाद तिवारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) ने बुधवार रात इस कार्रवाई का आदेश जारी किया। पटवारी ने तालाब और खाली पड़ी जमीन पर गेहूं की फसल दर्ज कर दी थी। निलंबन अवधि के दौरान पटवारी का मुख्यालय त्योंथर तहसील निर्धारित करते हुए आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। आराजी नंबर 248/1 और 250 में दर्ज कर दी थी फसल अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) त्योंथर द्वारा जारी आदेश के अनुसार, पटवारी हल्का चन्दई के प्रभारी शारदा प्रसाद तिवारी को निलंबित किया गया है। ग्राम चन्दई की आराजी नंबर 248/1 एवं 250 में तालाब और खाली पड़ी भूमि होने के बावजूद पटवारी ने वहां गेहूं की फसल दर्ज कर दी थी। शिकायत मिलने पर मामले का प्रशासन ने दोबारा सत्यापन कराया गया, लेकिन इसके बाद भी पटवारी ने अपनी रिपोर्ट में कोई सुधार नहीं किया। लापरवाही और स्वेच्छाचारिता पर हुई सख्त कार्रवाई जांच में यह स्पष्ट हुआ कि संबंधित पटवारी द्वारा कार्य में भारी लापरवाही एवं स्वेच्छाचारिता बरती गई, जो कदाचार की श्रेणी में आता है। इसी आधार पर प्रशासन ने सख्त कदम उठाते हुए मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के तहत निलंबन की कार्रवाई की है। निलंबन अवधि में मिलेगा जीवन निर्वाह भत्ता प्रशासन द्वारा निलंबन का यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। निलंबन अवधि में पटवारी शारदा प्रसाद तिवारी का मुख्यालय तहसील त्योंथर निर्धारित किया गया है और इस दौरान उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्रदान किया जाएगा।

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तालाब में दिखाई गेहूं की फसल, पटवारी सस्पेंड:दोबारा जांच में भी नहीं सुधारी रिपोर्ट; त्योंथर के चन्दई का मामला

त्योंथर तहसील के ग्राम चन्दई में गेहूं फसल सत्यापन में गड़बड़ी करने पर प्रशासन ने पटवारी शारदा प्रसाद तिवारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) ने बुधवार रात इस कार्रवाई का आदेश जारी किया। पटवारी ने तालाब और खाली पड़ी जमीन पर गेहूं की फसल दर्ज कर दी थी। निलंबन अवधि के दौरान पटवारी का मुख्यालय त्योंथर तहसील निर्धारित करते हुए आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। आराजी नंबर 248/1 और 250 में दर्ज कर दी थी फसल अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) त्योंथर द्वारा जारी आदेश के अनुसार, पटवारी हल्का चन्दई के प्रभारी शारदा प्रसाद तिवारी को निलंबित किया गया है। ग्राम चन्दई की आराजी नंबर 248/1 एवं 250 में तालाब और खाली पड़ी भूमि होने के बावजूद पटवारी ने वहां गेहूं की फसल दर्ज कर दी थी। शिकायत मिलने पर मामले का प्रशासन ने दोबारा सत्यापन कराया गया, लेकिन इसके बाद भी पटवारी ने अपनी रिपोर्ट में कोई सुधार नहीं किया। लापरवाही और स्वेच्छाचारिता पर हुई सख्त कार्रवाई जांच में यह स्पष्ट हुआ कि संबंधित पटवारी द्वारा कार्य में भारी लापरवाही एवं स्वेच्छाचारिता बरती गई, जो कदाचार की श्रेणी में आता है। इसी आधार पर प्रशासन ने सख्त कदम उठाते हुए मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के तहत निलंबन की कार्रवाई की है। निलंबन अवधि में मिलेगा जीवन निर्वाह भत्ता प्रशासन द्वारा निलंबन का यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। निलंबन अवधि में पटवारी शारदा प्रसाद तिवारी का मुख्यालय तहसील त्योंथर निर्धारित किया गया है और इस दौरान उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्रदान किया जाएगा।

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