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RPSC Factory Inspector Recruitment | Withdraw Application By Feb 28

RPSC Factory Inspector Recruitment | Withdraw Application By Feb 28

राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से निकाली गई कारखाना एवं बायलर्स निरीक्षण विभाग भर्ती-2025 में बिना इंजीनियरिंग की विशिष्ट डिग्री के बड़ी संख्या में कैंडिडेट्स ने आवेदन किए। इस बात का खुलासा आयोग की रैंडम जांच में हुआ है।

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ऐसे में बिना इंजीनियरिंग डिग्री के आवेदन करने वाले कैंडिडेट्स को ऑनलाइन आवेदन 28 फरवरी तक विड्रॉ करने का अंतिम अवसर दिया गया है। ऐसा नहीं करने पर अपात्र पाए गए अभ्यर्थियों के खिलाफ आयोग कार्रवाई करेगा।

गलत जानकारी देने पर होगी कड़ी कार्रवाई

आयोग द्वारा की गई रैंडम जांच में सामने आया है कि कई अभ्यर्थियों ने आवश्यक योग्यता और अनुभव नहीं होने के बावजूद आवेदन कर दिया है। आयोग द्वारा जारी की गई सूची से यह स्पष्ट होता है कि बड़ी संख्या में ऐसे अभ्यर्थियों ने भी आवेदन किया है जिनके पास केवल बीए, बीकॉम तथा बीएससी जैसी डिग्रियां हैं, जबकि संबंधित पदों के लिए इंजीनियरिंग की विशिष्ट डिग्री अनिवार्य है।

  • कानूनी कार्रवाई- गलत सूचना के आधार पर आवेदन करना और पात्रता न होने पर भी आवेदन वापस न लेना भारतीय न्याय संहिता-2023 की धारा 217 के तहत दंडनीय अपराध है।
  • तीन साल का बैन- यदि काउंसलिंग या इंटरव्यू के दौरान अभ्यर्थी अपात्र पाया जाता है, तो उसका आवेदन निरस्त करने के साथ-साथ उसे आगामी 3 साल के लिए भर्ती परीक्षाओं से डिबार कर दिया जाएगा।

विज्ञापित पद अनुसार यह है योग्यता

  • निरीक्षक (कारखाना एवं बॉयलर्स) – 12 पद- मैकेनिकल/प्रोडक्शन/पावर प्लांट या मेटालर्जिकल इंजीनियरिंग में डिग्री के साथ बॉयलर संचालन, मरम्मत या निरीक्षण में 2 साल का अनुभव अनिवार्य है।
  • निरीक्षक (कारखाना – रसायन) – 1 पद- बी.ई. (केमिकल) की डिग्री अनिवार्य है।

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राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) की ओर से कार्मिक विभाग में एईएन मुख्य परीक्षा अब 22 और 23 मार्च को ली जाएगी। इस परीक्षा का संशोधित कार्यक्रम आयोग ने जारी कर दिया। पूर्व में यह परीक्षा 15 और 16 मार्च को ली जाने थी। पूरी खबर पढें

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ऐसे में बिना इंजीनियरिंग डिग्री के आवेदन करने वाले कैंडिडेट्स को ऑनलाइन आवेदन 28 फरवरी तक विड्रॉ करने का अंतिम अवसर दिया गया है। ऐसा नहीं करने पर अपात्र पाए गए अभ्यर्थियों के खिलाफ आयोग कार्रवाई करेगा।

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  • कानूनी कार्रवाई- गलत सूचना के आधार पर आवेदन करना और पात्रता न होने पर भी आवेदन वापस न लेना भारतीय न्याय संहिता-2023 की धारा 217 के तहत दंडनीय अपराध है।
  • तीन साल का बैन- यदि काउंसलिंग या इंटरव्यू के दौरान अभ्यर्थी अपात्र पाया जाता है, तो उसका आवेदन निरस्त करने के साथ-साथ उसे आगामी 3 साल के लिए भर्ती परीक्षाओं से डिबार कर दिया जाएगा।

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  • निरीक्षक (कारखाना एवं बॉयलर्स) – 12 पद- मैकेनिकल/प्रोडक्शन/पावर प्लांट या मेटालर्जिकल इंजीनियरिंग में डिग्री के साथ बॉयलर संचालन, मरम्मत या निरीक्षण में 2 साल का अनुभव अनिवार्य है।
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