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SpiceJet GST Registration Cancellation Notice

SpiceJet GST Registration Cancellation Notice

नई दिल्ली50 मिनट पहले

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गुड्स एंड सर्विस टैक्स (GST) डिपार्टमेंट ने बजट एयरलाइन स्पाइसजेट को करीब ₹125 करोड़ का टैक्स डिमांड नोटिस जारी किया है। अधिकारियों के मुताबिक, आर्थिक तंगी से जूझ रही इस एयरलाइन पर कई महीनों से GST रिटर्न फाइल नहीं करने का आरोप है।

इसके साथ ही विभाग ने स्पाइसजेट का GST रजिस्ट्रेशन रद्द करने की कार्रवाई भी शुरू कर दी है। GST डिपार्टमेंट ने रिटर्न फाइल करने में बार-बार हो रही देरी और नियमों का पालन न करने पर स्पाइसजेट को एक शो-कॉज (कारण बताओ) नोटिस भेजा है।

इस नोटिस में एयरलाइन का GST रजिस्ट्रेशन रद्द करने का प्रस्ताव भी रखा गया है। अधिकारियों का कहना है कि तय समय सीमा के भीतर रिटर्न दाखिल न करने के बाद CGST और SGST एक्ट, 2017 की धारा 62 के तहत एक प्रोविजनल असेसमेंट किया गया था, जिसके बाद यह टैक्स डिमांड निकाली गई है।

किस महीने का कितना टैक्स बकाया?

GST अथॉरिटीज के अनुसार, स्पाइसजेट ने रिटर्न फाइल करने में ‘लगातार अनियमितताएं’ की हैं और बार-बार देर से रिटर्न जमा किए हैं।

असेसमेंट के मुताबिक, विभाग ने अलग-अलग महीनों के लिए कुल ₹124.65 करोड़ का डिमांड नोटिस जारी किया है, जिसकी डिटेल्स इस प्रकार है…

  • नवंबर: ₹44.44 करोड़
  • दिसंबर: ₹43.79 करोड़
  • जनवरी: ₹12.19 करोड़
  • फरवरी: ₹12.10 करोड़
  • मार्च: ₹12.12 करोड़

25 मई को जारी हुआ था नोटिस, कार्रवाई की चेतावनी

अधिकारियों ने बताया कि एयरलाइन का GST रजिस्ट्रेशन रद्द करने के संबंध में 25 मई, 2026 को ही शो-कॉज नोटिस जारी कर दिया गया था। इसके बावजूद कंपनी ने अभी तक पेंडिंग कंप्लायंस (नियमों के पालन) की शर्तों को पूरा नहीं किया है।

एक अधिकारी ने कहा है कि अगर स्पाइसजेट जल्द ही अपने पेंडिंग रिटर्न फाइल नहीं करती है और GST कानून के तहत अपनी वैधानिक जिम्मेदारियों को पूरा नहीं करती है, तो नियमों के मुताबिक आगे सख्त कार्रवाई की जाएगी।

क्या होती है धारा 62?

इसके तहत अगर कोई रजिस्टर्ड टैक्सपेयर समय पर अपना रिटर्न फाइल नहीं करता है, तो अधिकारियों के पास यह अधिकार होता है कि वे उपलब्ध डेटा के आधार पर खुद ही टैक्स का असेसमेंट (आकलन) कर लें और डिमांड नोटिस जारी कर दें।

रजिस्ट्रेशन रद्द होने का असर

यदि किसी कंपनी का GST रजिस्ट्रेशन रद्द हो जाता है, तो वह कानूनी रूप से कॉमर्शियल एक्टिविटीज या टैक्स कलेक्शन का काम सुचारू रूप से नहीं कर पाती है, जिससे बिजनेस पूरी तरह प्रभावित हो सकता है।

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इसके साथ ही विभाग ने स्पाइसजेट का GST रजिस्ट्रेशन रद्द करने की कार्रवाई भी शुरू कर दी है। GST डिपार्टमेंट ने रिटर्न फाइल करने में बार-बार हो रही देरी और नियमों का पालन न करने पर स्पाइसजेट को एक शो-कॉज (कारण बताओ) नोटिस भेजा है।

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क्या होती है धारा 62?

इसके तहत अगर कोई रजिस्टर्ड टैक्सपेयर समय पर अपना रिटर्न फाइल नहीं करता है, तो अधिकारियों के पास यह अधिकार होता है कि वे उपलब्ध डेटा के आधार पर खुद ही टैक्स का असेसमेंट (आकलन) कर लें और डिमांड नोटिस जारी कर दें।

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