Wednesday, 16 Sep 2026 | 10:29 PM

Trending :

EXCLUSIVE

उपभोक्ता आयोग से साडा को 13 लाख लौटाने का आदेश:6% ब्याज और मुआवजे के साथ 45 दिन में करना होगा भुगतान

उपभोक्ता आयोग से साडा को 13 लाख लौटाने का आदेश:6% ब्याज और मुआवजे के साथ 45 दिन में करना होगा भुगतान

ग्वालियर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग ने विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण (साडा) को एक उपभोक्ता के 13 लाख रुपए लौटाने का आदेश दिया है। आयोग ने निर्देश दिया है कि यह राशि 45 दिन के भीतर लौटाई जाए और उस पर 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी दिया जाए। मामला थाटीपुर निवासी जय देवी तोमर से जुड़ा है। उन्होंने वर्ष 2011 से 2023 के बीच साडा की एक आवासीय योजना में डुप्लेक्स आवंटन के लिए कुल 13 लाख रुपए जमा किए थे। पूरी राशि जमा, न रजिस्ट्री मिली न कब्जा उपभोक्ता ने आयोग में शिकायत करते हुए बताया कि पूरी राशि जमा करने के बावजूद उन्हें न तो मकान की रजिस्ट्री दी गई और न ही कब्जा सौंपा गया। कई बार आवेदन करने के बाद भी प्राधिकरण की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई। आयोग ने सेवा में कमी माना सुनवाई के दौरान आयोग ने पाया कि प्राधिकरण ने उपभोक्ता से राशि तो ले ली, लेकिन संपत्ति का हस्तांतरण नहीं किया। राशि वापस करने में भी टालमटोल की गई, जिसे आयोग ने सेवा में कमी माना। प्राधिकरण की ओर से दी गई आपत्तियों को आयोग ने निराधार बताते हुए खारिज कर दिया। ब्याज और मुआवजा देने के निर्देश आयोग ने आदेश दिया कि साडा 13 लाख रुपए 45 दिन के भीतर लौटाए। साथ ही परिवाद दायर करने की तारीख से भुगतान तक इस राशि पर 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी दे। इसके अलावा उपभोक्ता को मानसिक पीड़ा के लिए 2 हजार रुपए और वाद व्यय के रूप में 2 हजार रुपए अलग से देने के निर्देश दिए गए हैं। प्राधिकरण की लापरवाही पर टिप्पणी आयोग ने अपने आदेश में कहा कि उपभोक्ता से राशि लेने के बावजूद संपत्ति का कब्जा न देना और समय पर पैसा वापस न करना प्राधिकरण की गंभीर लापरवाही को दर्शाता है।

WhatsApp
Facebook
Twitter
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

लेटेस्ट टॉप अपडेट

सच्चाई की दहाड़

ब्रेकिंग खबरें सीधे अपने ईमेल पर पाने के लिए रजिस्टर करें।

You have been successfully Subscribed! Ops! Something went wrong, please try again.

ग्लोबल करेंसी अपडेट

Provided by IFC Markets
रितेश की फिल्म ‘राजा शिवाजी’ की कमाई 50 करोड़ पार:टॉप-5 मराठी फिल्मों में शामिल; महाराष्ट्र में टैक्स-फ्री करने की मांग

May 6, 2026/
11:06 am

रितेश देशमुख के डायरेक्शन में बनी फिल्म ‘राजा शिवाजी’ ने बॉक्स ऑफिस पर 50 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर...

India vs South Africa Live Score, T20 World Cup 2026 Super 8s: Follow Scorecard And Match Action From Ahmedabad. (Picture Credit: AFP)

February 22, 2026/
8:34 pm

आखरी अपडेट:22 फरवरी, 2026, 20:34 IST रेखा गुप्ता ने ममता बनर्जी पर घुसपैठियों को बचाने के लिए एसआईआर को अवरुद्ध...

England vs New Zealand Live Score, 2nd Test, Day 4 (England National Cricket Team vs New Zealand National Cricket Team):  Follow live updates of ENG vs NZ 2nd Test, Day 4 (AP)

June 20, 2026/
3:51 pm

आखरी अपडेट:20 जून, 2026, 15:51 IST ऑपरेशन टाइगर की चर्चा और महाराष्ट्र में राजनीतिक पुनर्गठन की अटकलों के बीच अमित...

राजनीति

उपभोक्ता आयोग से साडा को 13 लाख लौटाने का आदेश:6% ब्याज और मुआवजे के साथ 45 दिन में करना होगा भुगतान

उपभोक्ता आयोग से साडा को 13 लाख लौटाने का आदेश:6% ब्याज और मुआवजे के साथ 45 दिन में करना होगा भुगतान

ग्वालियर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग ने विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण (साडा) को एक उपभोक्ता के 13 लाख रुपए लौटाने का आदेश दिया है। आयोग ने निर्देश दिया है कि यह राशि 45 दिन के भीतर लौटाई जाए और उस पर 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी दिया जाए। मामला थाटीपुर निवासी जय देवी तोमर से जुड़ा है। उन्होंने वर्ष 2011 से 2023 के बीच साडा की एक आवासीय योजना में डुप्लेक्स आवंटन के लिए कुल 13 लाख रुपए जमा किए थे। पूरी राशि जमा, न रजिस्ट्री मिली न कब्जा उपभोक्ता ने आयोग में शिकायत करते हुए बताया कि पूरी राशि जमा करने के बावजूद उन्हें न तो मकान की रजिस्ट्री दी गई और न ही कब्जा सौंपा गया। कई बार आवेदन करने के बाद भी प्राधिकरण की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई। आयोग ने सेवा में कमी माना सुनवाई के दौरान आयोग ने पाया कि प्राधिकरण ने उपभोक्ता से राशि तो ले ली, लेकिन संपत्ति का हस्तांतरण नहीं किया। राशि वापस करने में भी टालमटोल की गई, जिसे आयोग ने सेवा में कमी माना। प्राधिकरण की ओर से दी गई आपत्तियों को आयोग ने निराधार बताते हुए खारिज कर दिया। ब्याज और मुआवजा देने के निर्देश आयोग ने आदेश दिया कि साडा 13 लाख रुपए 45 दिन के भीतर लौटाए। साथ ही परिवाद दायर करने की तारीख से भुगतान तक इस राशि पर 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी दे। इसके अलावा उपभोक्ता को मानसिक पीड़ा के लिए 2 हजार रुपए और वाद व्यय के रूप में 2 हजार रुपए अलग से देने के निर्देश दिए गए हैं। प्राधिकरण की लापरवाही पर टिप्पणी आयोग ने अपने आदेश में कहा कि उपभोक्ता से राशि लेने के बावजूद संपत्ति का कब्जा न देना और समय पर पैसा वापस न करना प्राधिकरण की गंभीर लापरवाही को दर्शाता है।

WhatsApp
Facebook
Twitter
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

हेल्थ & फिटनेस

विज्ञापन

राजनीति

लेटेस्ट टॉप अपडेट

ग्लोबल करेंसी अपडेट

Provided by IFC Markets

Live Cricket

सच्चाई की दहाड़

ब्रेकिंग खबरें सीधे अपने ईमेल पर पाने के लिए रजिस्टर करें।

You have been successfully Subscribed! Ops! Something went wrong, please try again.