Saturday, 29 Aug 2026 | 05:54 AM

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Aligarh Shahi Chief Mufti Fatwa on Aamir Khan Marriage Controversy

Aligarh Shahi Chief Mufti Fatwa on Aamir Khan Marriage Controversy

फिल्म अभिनेता आमिर खान की तीसरी शादी को लेकर यूपी में फतवा जारी हुआ है। फतवा अलीगढ़ में यूपी के शाही चीफ मुफ्ती मौलाना चौधरी इफ्राहीम हुसैन ने मंगलवार दोपहर करीब 1 बजे जारी किया।

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मुफ्ती ने कहा- शरीयत (इस्लाम के नियम) के मुताबिक किसी भी मुस्लिम पुरुष के लिए ऐसी गैर-मुस्लिम महिला से शादी करना पूरी तरह गलत और नाजायज है, जो अपने पुराने धर्म पर कायम हो। जिसने मुस्लिम धर्म स्वीकार न किया हो। ऐसी महिला से शादी इस्लाम के नियमों में अवैध है। ऐसा करने वाला मुस्लिम पुरुष भी धार्मिक रूप से गुनहगार है।

पहले आमिर-गौरी की शादी की 2 तस्वीरें

गौरी से शादी करने के दौरान आमिर के शादी के वचन लेते हुए। बच्चे भी उनके साथ बैठे थे।

गौरी के वचन लेने के बाद आमिर ने उनके हाथ चूमे। इस दौरान गौरी का बेटे क्विन आमिर को देखता रहा।

गौरी के वचन लेने के बाद आमिर ने उनके हाथ चूमे। इस दौरान गौरी का बेटे क्विन आमिर को देखता रहा।

करणी सेना ने आमिर पर लव जिहाद का आरोप लगाया था

इससे पहले मंगलवार को ही क्षत्रिय करणी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ठाकुर ज्ञानेंद्र सिंह ने कहा था- 61 साल की उम्र में आम आदमी रिटायर होकर अपने परिवार के साथ आराम की जिंदगी जीना चाहता है। उस उम्र में आमिर खान ने एक हिंदू महिला से तीसरी शादी की है। वे हर बार हिंदू महिलाओं से शादी करके लव जिहाद को बढ़ावा दे रहे हैं। मुस्लिम युवाओं को इसके लिए उकसा रहे हैं।

ठाकुर ज्ञानेंद्र सिंह ने शाही चीफ मुफ्ती को चिट्ठी लिखकर पूछा था कि क्या इस्लाम के मुताबिक यह शादी सही है? अगर यह गलत है, तो जो सजा आम मुसलमानों के लिए तय है, वह आमिर खान को क्यों नहीं मिलती? चेतावनी दी थी कि जब तक आमिर खान को कानून और धर्म के हिसाब से सजा नहीं मिलेगी, विरोध जारी रहेगा।

अब पढ़िए मुफ्ती ने जवाब में जो कुछ कहा…

शाही चीफ मुफ्ती मौलाना चौधरी इफ्राहीम हुसैन ने आमिर खान की शादी पर करणी सेना के पत्र का जवाब देते हुए फतवा जारी किया।

शाही चीफ मुफ्ती मौलाना चौधरी इफ्राहीम हुसैन ने आमिर खान की शादी पर करणी सेना के पत्र का जवाब देते हुए फतवा जारी किया।

बिना धर्म बदले शादी गलत: कुरान में साफ आदेश है कि जब तक कोई गैर-मुस्लिम महिला ईमान न ले आए (यानी मुस्लिम धर्म स्वीकार न कर ले), तब तक उससे निकाह मत करो। अगर कोई मुस्लिम व्यक्ति जानबूझकर किसी ऐसी गैर-मुस्लिम महिला से शादी करता है, तो वह शादी धार्मिक तौर पर अमान्य होगी।

कुरान और पैगंबर को स्वीकार करने पर ही निकाह वैध: गैर मुस्लिम महिला का ईमान लाने का असली मतलब होता है कि वह अल्लाह को ही माने। हजरत मोहम्मद को आखिरी पैगंबर (संदेशवाहक) स्वीकार करे। इसके अलावा उसे कुरान और ईश्वर की पवित्र किताबों पर भरोसा रखना होगा। इस्लाम के नियमों और तौर-तरीकों के मुताबिक जिंदगी जीनी होगी।

पहली पत्नी के साथ धोखा पाप है: पहली पत्नी को धोखे में रखकर दूसरी शादी करना गंभीर पाप है। कुरान के मुताबिक, अगर कोई व्यक्ति अपनी पत्नियों के बीच बराबरी का बर्ताव नहीं कर सकता। उनका खर्चा या हक नहीं संभाल सकता, तो उसे एक से ज्यादा शादी करने की इजाजत नहीं है।

पैगंबर मोहम्मद साहब ने कहा था कि जो इंसान धोखा देता है, वह हम में से नहीं है। इसलिए पहली पत्नी के साथ नाइंसाफी करना बहुत बड़ा गुनाह है। इस्लामिक कानून के अनुसार, दोनों में अंतर है। ईसाई या यहूदी महिला के साथ कुछ जरूरी शर्तों को पूरा करके शादी को जायज माना गया है। अन्य गैर-मुस्लिम महिला से बिना धर्म परिवर्तन शादी करना पूरी तरह से गलत है।

यह किसी एक व्यक्ति के खिलाफ अंतिम फैसला नहीं: मुफ्ती ने बताया कि यह जो धार्मिक राय (फतवा) दी गई है, यह एक सामान्य नियम की जानकारी है। यह आमिर खान या किसी खास व्यक्ति की निजी जिंदगी पर हमारा कोई आखिरी कानूनी या अदालती फैसला नहीं है। करणी सेना ने पत्र के आधार पर हमसे सवाल पूछा था, इसलिए हमने सिर्फ इस्लाम के सामान्य नियमों की जानकारी दी है।

मुफ्ती ने साफ किया कि आमिर खान की तीसरी शादी की जमीनी सच्चाई क्या है? उस महिला ने शादी से पहले इस्लाम स्वीकार किया था या नहीं, यह जांच का विषय है। किसी भी व्यक्ति को सीधे तौर पर गुनहगार ठहराने या सजा देने का फैसला सारे सबूतों और निकाह की असली स्थिति को देखने के बाद ही लिया जा सकता है।

5 जुलाई को हुई थी आमिर-गौरी की शादी

61 साल के आमिर खान ने 5 जुलाई को गौरी स्प्रैट से रजिस्टर्ड मैरिज की थी। शादी में चंद करीबी मेहमान ही शामिल हुए थे। शादी के पेपर्स साइन करने के बाद कपल ने वचन लिए थे। इस दौरान आमिर ने गौरी को बेशकीमती अंगूठी दी थी।

2002 में हुआ था पहला तलाक

आमिर ने अपनी पहली शादी साल 1986 में रीना दत्ता से की थी। यह एक लव मैरिज थी जो करीब 16 सालों तक चली। दोनों के दो बच्चे, जुनैद खान और इरा खान हैं। साल 2002 में दोनों कानूनी तौर पर अलग हो गए।

आमिर खान और उनकी पहली पत्नी रीना दत्ता।

आमिर खान और उनकी पहली पत्नी रीना दत्ता।

किरण राव से दूसरा रिश्ता फिर सहमति से अलग हुए

रीना दत्ता से तलाक के बाद आमिर खान की जिंदगी में डायरेक्टर किरण राव आईं। साल 2005 में दोनों की शादी हुई। इस शादी से उनका एक बेटा आजाद है, जिसका जन्म IVF से हुआ। शादी के 15 साल बाद, जुलाई 2021 में आमिर और किरण ने तलाक की घोषणा की थी।

आमिर की दूसरी पत्नी डायरेक्टर किरण राव और बेटा आजाद।

आमिर की दूसरी पत्नी डायरेक्टर किरण राव और बेटा आजाद।

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यह खबर भी पढ़ें…

‘हर मामले में डबल स्टैंडर्ड ठीक नहीं’, आमिर खान की शादी पर सहारनपुर के मौलाना बोले-बालिगों के निजी फैसलों का सम्मान होना चाहिए

सहारनपुर में देवबंदी उलेमा और ‘जमीयत दावतुल मुस्लिमीन’ के संरक्षक मौलाना कारी इसहाक गोरा ने एक्टर आमिर खान की तीसरी शादी को लेकर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि हर मामले में डबल स्टैंडर्ड ठीक नहीं है। यहां पढ़ें पूरी खबर

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मुफ्ती ने कहा- शरीयत (इस्लाम के नियम) के मुताबिक किसी भी मुस्लिम पुरुष के लिए ऐसी गैर-मुस्लिम महिला से शादी करना पूरी तरह गलत और नाजायज है, जो अपने पुराने धर्म पर कायम हो। जिसने मुस्लिम धर्म स्वीकार न किया हो। ऐसी महिला से शादी इस्लाम के नियमों में अवैध है। ऐसा करने वाला मुस्लिम पुरुष भी धार्मिक रूप से गुनहगार है।

पहले आमिर-गौरी की शादी की 2 तस्वीरें

गौरी से शादी करने के दौरान आमिर के शादी के वचन लेते हुए। बच्चे भी उनके साथ बैठे थे।

गौरी के वचन लेने के बाद आमिर ने उनके हाथ चूमे। इस दौरान गौरी का बेटे क्विन आमिर को देखता रहा।

गौरी के वचन लेने के बाद आमिर ने उनके हाथ चूमे। इस दौरान गौरी का बेटे क्विन आमिर को देखता रहा।

करणी सेना ने आमिर पर लव जिहाद का आरोप लगाया था

इससे पहले मंगलवार को ही क्षत्रिय करणी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ठाकुर ज्ञानेंद्र सिंह ने कहा था- 61 साल की उम्र में आम आदमी रिटायर होकर अपने परिवार के साथ आराम की जिंदगी जीना चाहता है। उस उम्र में आमिर खान ने एक हिंदू महिला से तीसरी शादी की है। वे हर बार हिंदू महिलाओं से शादी करके लव जिहाद को बढ़ावा दे रहे हैं। मुस्लिम युवाओं को इसके लिए उकसा रहे हैं।

ठाकुर ज्ञानेंद्र सिंह ने शाही चीफ मुफ्ती को चिट्ठी लिखकर पूछा था कि क्या इस्लाम के मुताबिक यह शादी सही है? अगर यह गलत है, तो जो सजा आम मुसलमानों के लिए तय है, वह आमिर खान को क्यों नहीं मिलती? चेतावनी दी थी कि जब तक आमिर खान को कानून और धर्म के हिसाब से सजा नहीं मिलेगी, विरोध जारी रहेगा।

अब पढ़िए मुफ्ती ने जवाब में जो कुछ कहा…

शाही चीफ मुफ्ती मौलाना चौधरी इफ्राहीम हुसैन ने आमिर खान की शादी पर करणी सेना के पत्र का जवाब देते हुए फतवा जारी किया।

शाही चीफ मुफ्ती मौलाना चौधरी इफ्राहीम हुसैन ने आमिर खान की शादी पर करणी सेना के पत्र का जवाब देते हुए फतवा जारी किया।

बिना धर्म बदले शादी गलत: कुरान में साफ आदेश है कि जब तक कोई गैर-मुस्लिम महिला ईमान न ले आए (यानी मुस्लिम धर्म स्वीकार न कर ले), तब तक उससे निकाह मत करो। अगर कोई मुस्लिम व्यक्ति जानबूझकर किसी ऐसी गैर-मुस्लिम महिला से शादी करता है, तो वह शादी धार्मिक तौर पर अमान्य होगी।

कुरान और पैगंबर को स्वीकार करने पर ही निकाह वैध: गैर मुस्लिम महिला का ईमान लाने का असली मतलब होता है कि वह अल्लाह को ही माने। हजरत मोहम्मद को आखिरी पैगंबर (संदेशवाहक) स्वीकार करे। इसके अलावा उसे कुरान और ईश्वर की पवित्र किताबों पर भरोसा रखना होगा। इस्लाम के नियमों और तौर-तरीकों के मुताबिक जिंदगी जीनी होगी।

पहली पत्नी के साथ धोखा पाप है: पहली पत्नी को धोखे में रखकर दूसरी शादी करना गंभीर पाप है। कुरान के मुताबिक, अगर कोई व्यक्ति अपनी पत्नियों के बीच बराबरी का बर्ताव नहीं कर सकता। उनका खर्चा या हक नहीं संभाल सकता, तो उसे एक से ज्यादा शादी करने की इजाजत नहीं है।

पैगंबर मोहम्मद साहब ने कहा था कि जो इंसान धोखा देता है, वह हम में से नहीं है। इसलिए पहली पत्नी के साथ नाइंसाफी करना बहुत बड़ा गुनाह है। इस्लामिक कानून के अनुसार, दोनों में अंतर है। ईसाई या यहूदी महिला के साथ कुछ जरूरी शर्तों को पूरा करके शादी को जायज माना गया है। अन्य गैर-मुस्लिम महिला से बिना धर्म परिवर्तन शादी करना पूरी तरह से गलत है।

यह किसी एक व्यक्ति के खिलाफ अंतिम फैसला नहीं: मुफ्ती ने बताया कि यह जो धार्मिक राय (फतवा) दी गई है, यह एक सामान्य नियम की जानकारी है। यह आमिर खान या किसी खास व्यक्ति की निजी जिंदगी पर हमारा कोई आखिरी कानूनी या अदालती फैसला नहीं है। करणी सेना ने पत्र के आधार पर हमसे सवाल पूछा था, इसलिए हमने सिर्फ इस्लाम के सामान्य नियमों की जानकारी दी है।

मुफ्ती ने साफ किया कि आमिर खान की तीसरी शादी की जमीनी सच्चाई क्या है? उस महिला ने शादी से पहले इस्लाम स्वीकार किया था या नहीं, यह जांच का विषय है। किसी भी व्यक्ति को सीधे तौर पर गुनहगार ठहराने या सजा देने का फैसला सारे सबूतों और निकाह की असली स्थिति को देखने के बाद ही लिया जा सकता है।

5 जुलाई को हुई थी आमिर-गौरी की शादी

61 साल के आमिर खान ने 5 जुलाई को गौरी स्प्रैट से रजिस्टर्ड मैरिज की थी। शादी में चंद करीबी मेहमान ही शामिल हुए थे। शादी के पेपर्स साइन करने के बाद कपल ने वचन लिए थे। इस दौरान आमिर ने गौरी को बेशकीमती अंगूठी दी थी।

2002 में हुआ था पहला तलाक

आमिर ने अपनी पहली शादी साल 1986 में रीना दत्ता से की थी। यह एक लव मैरिज थी जो करीब 16 सालों तक चली। दोनों के दो बच्चे, जुनैद खान और इरा खान हैं। साल 2002 में दोनों कानूनी तौर पर अलग हो गए।

आमिर खान और उनकी पहली पत्नी रीना दत्ता।

आमिर खान और उनकी पहली पत्नी रीना दत्ता।

किरण राव से दूसरा रिश्ता फिर सहमति से अलग हुए

रीना दत्ता से तलाक के बाद आमिर खान की जिंदगी में डायरेक्टर किरण राव आईं। साल 2005 में दोनों की शादी हुई। इस शादी से उनका एक बेटा आजाद है, जिसका जन्म IVF से हुआ। शादी के 15 साल बाद, जुलाई 2021 में आमिर और किरण ने तलाक की घोषणा की थी।

आमिर की दूसरी पत्नी डायरेक्टर किरण राव और बेटा आजाद।

आमिर की दूसरी पत्नी डायरेक्टर किरण राव और बेटा आजाद।

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‘हर मामले में डबल स्टैंडर्ड ठीक नहीं’, आमिर खान की शादी पर सहारनपुर के मौलाना बोले-बालिगों के निजी फैसलों का सम्मान होना चाहिए

सहारनपुर में देवबंदी उलेमा और ‘जमीयत दावतुल मुस्लिमीन’ के संरक्षक मौलाना कारी इसहाक गोरा ने एक्टर आमिर खान की तीसरी शादी को लेकर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि हर मामले में डबल स्टैंडर्ड ठीक नहीं है। यहां पढ़ें पूरी खबर

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