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जबलपुर में अवैध पैकेज्ड पानी प्लांट का पंजीयन निलंबित:खाद्य सुरक्षा प्रशासन ने एक्वा ब्लू वाटर सप्लाई पर की कार्रवाई

जबलपुर में अवैध पैकेज्ड पानी प्लांट का पंजीयन निलंबित:खाद्य सुरक्षा प्रशासन ने एक्वा ब्लू वाटर सप्लाई पर की कार्रवाई

जबलपुर में खाद्य सुरक्षा प्रशासन ने बिना अनुमति चल रहे पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर प्लांट पर सख्त कार्रवाई की है। कलेक्टर राघवेंद्र सिंह के निर्देश पर विजयनगर स्थित एक्वा ब्लू वाटर सप्लाई प्लांट का खाद्य पंजीयन तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी देवेंद्र कुमार दुबे के अनुसार, बुधवार को एसबीआई कॉलोनी, उखरी रोड स्थित प्लांट का निरीक्षण किया गया। जांच में पाया गया कि प्रतिष्ठान बिना आवश्यक अनुमति के पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर का उत्पादन कर रहा था। प्लांट के पास केवल विक्रय से संबंधित पंजीयन था, जबकि उत्पादन के लिए अलग लाइसेंस अनिवार्य होता है। जांच के दौरान यह भी सामने आया कि प्लांट केंद्र सरकार के 17 सितंबर 2025 के आदेश के तहत पैकेटबंद पेयजल और मिनरल वाटर की अनिवार्य गुणवत्ता जांच प्रक्रिया का पालन नहीं कर रहा था। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 31 के तहत कार्रवाई करते हुए अधिकारी ने प्लांट का पंजीयन निलंबित कर दिया। आदेश के अनुसार, निलंबन अवधि में प्लांट का संचालन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। खाद्य सुरक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि बिना वैध अनुमति और निर्धारित मानकों के विपरीत संचालित हो रहे खाद्य प्रतिष्ठानों के खिलाफ भविष्य में भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

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जबलपुर में खाद्य सुरक्षा प्रशासन ने बिना अनुमति चल रहे पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर प्लांट पर सख्त कार्रवाई की है। कलेक्टर राघवेंद्र सिंह के निर्देश पर विजयनगर स्थित एक्वा ब्लू वाटर सप्लाई प्लांट का खाद्य पंजीयन तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी देवेंद्र कुमार दुबे के अनुसार, बुधवार को एसबीआई कॉलोनी, उखरी रोड स्थित प्लांट का निरीक्षण किया गया। जांच में पाया गया कि प्रतिष्ठान बिना आवश्यक अनुमति के पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर का उत्पादन कर रहा था। प्लांट के पास केवल विक्रय से संबंधित पंजीयन था, जबकि उत्पादन के लिए अलग लाइसेंस अनिवार्य होता है। जांच के दौरान यह भी सामने आया कि प्लांट केंद्र सरकार के 17 सितंबर 2025 के आदेश के तहत पैकेटबंद पेयजल और मिनरल वाटर की अनिवार्य गुणवत्ता जांच प्रक्रिया का पालन नहीं कर रहा था। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 31 के तहत कार्रवाई करते हुए अधिकारी ने प्लांट का पंजीयन निलंबित कर दिया। आदेश के अनुसार, निलंबन अवधि में प्लांट का संचालन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। खाद्य सुरक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि बिना वैध अनुमति और निर्धारित मानकों के विपरीत संचालित हो रहे खाद्य प्रतिष्ठानों के खिलाफ भविष्य में भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

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