Wednesday, 22 Jul 2026 | 03:17 PM

Trending :

EXCLUSIVE

ग्वालियर हाईकोर्ट से बलात्कार पीड़िता को मिली राहत:10 हफ्ते के गर्भ को मेडिकल बोर्ड की निगरानी में समाप्त करने का आदेश,आज जेएएच में होगी प्रक्रिया

ग्वालियर हाईकोर्ट से बलात्कार पीड़िता को मिली राहत:10 हफ्ते के गर्भ को मेडिकल बोर्ड की निगरानी में समाप्त करने का आदेश,आज जेएएच में होगी प्रक्रिया

ग्वालियर हाईकोर्ट की एकल पीठ ने दुष्कर्म पीड़िता के पक्ष में महत्वपूर्ण निर्णय सुनाते हुए उसके गर्भपात (मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी) की अनुमति दे दी है। कोर्ट के आदेश के अनुसार शुक्रवार (17 अप्रैल को) सुबह 10 बजे जीआर मेडिकल कॉलेज में यह प्रक्रिया कराई जाएगी। पीड़िता की ओर से दायर याचिका में बताया गया कि 11 जनवरी को आरोपियों द्वारा उसे घर से ले जाकर दुष्कर्म किया गया, जिसके परिणामस्वरूप वह गर्भवती हो गई। वर्तमान में युवती की उम्र 18 वर्ष 5 माह बताई गई है। परिवार ने अदालत को जानकारी दी कि वे आर्थिक रूप से बच्चे का पालन-पोषण करने में सक्षम नहीं हैं। साथ ही गर्भ के कारण युवती को लगातार शारीरिक पीड़ा, मानसिक आघात और सामाजिक दबाव का सामना करना पड़ रहा है। कोर्ट ने मेडिकल बोर्ड से मांगी थी रिपोर्ट मामले की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने कमलाराजा अस्पताल एवं जीआर मेडिकल कॉलेज के मेडिकल बोर्ड से रिपोर्ट मांगी थी। मेडिकल जांच के बाद बोर्ड ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि पीड़िता का गर्भ 10 सप्ताह 3 दिन का है और सभी आवश्यक मेडिकल पैरामीटर सामान्य हैं। सुरक्षित गर्भपात का भरोसा दिलाया मेडिकल बोर्ड ने यह भी स्पष्ट किया कि विशेषज्ञों की निगरानी और आवश्यक सुविधाओं के साथ गर्भपात सुरक्षित रूप से किया जा सकता है। इसी आधार पर कोर्ट ने पीड़िता को राहत देते हुए गर्भपात की अनुमति दी, जिससे उसे शारीरिक और मानसिक कष्ट से राहत मिल सके।

WhatsApp
Facebook
Twitter
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

लेटेस्ट टॉप अपडेट

सच्चाई की दहाड़

ब्रेकिंग खबरें सीधे अपने ईमेल पर पाने के लिए रजिस्टर करें।

You have been successfully Subscribed! Ops! Something went wrong, please try again.

ग्लोबल करेंसी अपडेट

Provided by IFC Markets
पश्चिम बंगाल के सिविक वॉलंटियर्स का समाचार! ममता बनर्जी ने चुनाव से पहले किया ये बड़ा ऐलान

March 19, 2026/
6:43 pm

त्वरित पढ़ें दिखाएँ एआई द्वारा उत्पन्न मुख्य बिंदु, न्यूज़ रूम द्वारा सत्यापित मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में होने...

अमेरिका ट्रम्प के तस्वीर वाले पासपोर्ट जारी करेगा:आजादी की 250वीं वर्षगांठ पर लिमिटेड एडिशन मिलेगा, ट्रम्प का गोल्डन सिग्नेचर भी दिखेगा

April 29, 2026/
5:55 pm

अमेरिका अपनी आजादी की 250वीं वर्षगांठ के मौके पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की तस्वीर वाले खास पासपोर्ट जारी करेगा। अमेरिकी...

बुमराह ने पहली बार मनीष पांडे को आउट किया:चाहर ने पर्ची निकालने की एक्टिंग की, ग्रीन को रिव्यू पर विकेट मिला; मोमेंट्स-रिकॉर्ड्स

May 21, 2026/
4:30 am

कोलकाता नाइट राइडर्स ने IPL 2026 के 65वें मुकाबले में मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हरा दिया। बुधवार को...

Randeep Hooda Farmer Look | Sampla Mandi Viral Video

April 15, 2026/
11:56 am

सांपला की अनाज मंडी में बॉलीवुड एक्टर रणदीप हुड्‌डा। बॉलीवुड एक्टर रणदीप हुड्डा रोहतक में देसी अंदाज में नजर आए।...

RCB Beats Delhi by 9 Wickets

April 28, 2026/
11:09 am

8 मिनट पहले कॉपी लिंक सोमवार को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में विराट कोहली से ऑटोग्राफ लेने की कोशिश...

जॉब - शिक्षा

राजनीति

ग्वालियर हाईकोर्ट से बलात्कार पीड़िता को मिली राहत:10 हफ्ते के गर्भ को मेडिकल बोर्ड की निगरानी में समाप्त करने का आदेश,आज जेएएच में होगी प्रक्रिया

ग्वालियर हाईकोर्ट से बलात्कार पीड़िता को मिली राहत:10 हफ्ते के गर्भ को मेडिकल बोर्ड की निगरानी में समाप्त करने का आदेश,आज जेएएच में होगी प्रक्रिया

ग्वालियर हाईकोर्ट की एकल पीठ ने दुष्कर्म पीड़िता के पक्ष में महत्वपूर्ण निर्णय सुनाते हुए उसके गर्भपात (मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी) की अनुमति दे दी है। कोर्ट के आदेश के अनुसार शुक्रवार (17 अप्रैल को) सुबह 10 बजे जीआर मेडिकल कॉलेज में यह प्रक्रिया कराई जाएगी। पीड़िता की ओर से दायर याचिका में बताया गया कि 11 जनवरी को आरोपियों द्वारा उसे घर से ले जाकर दुष्कर्म किया गया, जिसके परिणामस्वरूप वह गर्भवती हो गई। वर्तमान में युवती की उम्र 18 वर्ष 5 माह बताई गई है। परिवार ने अदालत को जानकारी दी कि वे आर्थिक रूप से बच्चे का पालन-पोषण करने में सक्षम नहीं हैं। साथ ही गर्भ के कारण युवती को लगातार शारीरिक पीड़ा, मानसिक आघात और सामाजिक दबाव का सामना करना पड़ रहा है। कोर्ट ने मेडिकल बोर्ड से मांगी थी रिपोर्ट मामले की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने कमलाराजा अस्पताल एवं जीआर मेडिकल कॉलेज के मेडिकल बोर्ड से रिपोर्ट मांगी थी। मेडिकल जांच के बाद बोर्ड ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि पीड़िता का गर्भ 10 सप्ताह 3 दिन का है और सभी आवश्यक मेडिकल पैरामीटर सामान्य हैं। सुरक्षित गर्भपात का भरोसा दिलाया मेडिकल बोर्ड ने यह भी स्पष्ट किया कि विशेषज्ञों की निगरानी और आवश्यक सुविधाओं के साथ गर्भपात सुरक्षित रूप से किया जा सकता है। इसी आधार पर कोर्ट ने पीड़िता को राहत देते हुए गर्भपात की अनुमति दी, जिससे उसे शारीरिक और मानसिक कष्ट से राहत मिल सके।

WhatsApp
Facebook
Twitter
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

हेल्थ & फिटनेस

विज्ञापन

राजनीति

लेटेस्ट टॉप अपडेट

ग्लोबल करेंसी अपडेट

Provided by IFC Markets

Live Cricket

सच्चाई की दहाड़

ब्रेकिंग खबरें सीधे अपने ईमेल पर पाने के लिए रजिस्टर करें।

You have been successfully Subscribed! Ops! Something went wrong, please try again.