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Women Reservation Bill Notification: Opposition Questions Amendment

Women Reservation Bill Notification: Opposition Questions Amendment
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नई दिल्ली4 मिनट पहले

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PM मोदी ने गुरुवार को लोकसभा में महिलाओं आरक्षण और परिसीमन से जुड़े बिलों पर स्पीच दी थी।

केंद्र सरकार ने महिला आरक्षण कानून यानी नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023 को 16 अप्रैल 2026 से लागू कर दिया है। संसद में गुरुवार से ही इसके संशोधन पर 3 दिनों के लिए बहस शुरू हुई। इस बीच आधी रात यह कदम उठाया गया, ताकि कानून में बदलाव की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सके।

सरकारी अधिकारियों के मुताबिक, किसी कानून में संशोधन तभी हो सकता है जब वह कानून लागू हो। इसी वजह से इसे पहले लागू किया गया। हालांकि, कानून लागू होने के बावजूद महिलाओं को 33% आरक्षण तुरंत नहीं मिलेगा। यह आरक्षण अगली जनगणना और उसके बाद होने वाले परिसीमन के बाद ही लागू किया जा सकेगा।

विपक्ष ने महिला आरक्षण के संशोधन बिल और इसके नोटिफिकेशन पर सवाल उठाए हैं। विपक्ष का कहना है कि जब महिला आरक्षण कानून लागू ही नहीं था तो सरकार इसमें संशोधन का बिल कैसे ले आई।

महिला आरक्षण बिल को 2023 में लोकसभा और राज्यसभा में पास किया गया था। इसके बाद राष्ट्रपति ने भी मंजूरी दे दी थी। हालांकि, कानून लागू होने के बावजूद महिलाओं को 33% आरक्षण तुरंत नहीं मिलेगा। यह आरक्षण अगली जनगणना और उसके बाद होने वाले परिसीमन के बाद ही लागू किया जा सकेगा।

सरकार के नोटिफिकेशन के अनुसार, संविधान (106वां संशोधन) अधिनियम, 2023 के प्रावधान 16 अप्रैल 2026 से प्रभावी हो गए हैं।

सरकार के नोटिफिकेशन के अनुसार, संविधान (106वां संशोधन) अधिनियम, 2023 के प्रावधान 16 अप्रैल 2026 से प्रभावी हो गए हैं।

सरकार परिसीमन संशोधन लाई, विपक्ष का विरोध

सरकार इसके लिए संविधान (131वां संशोधन) विधेयक-2026, केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक-2026 और परिसीमन (संशोधन) विधेयक-2026 में संशोधन लाई है। इसका मकसद है कि लोकसभा की सीटें 2011 की जनगणना के आधार पर किया जाए।

परिसीमन आयोग की रिपोर्ट के बाद 2029 से ही महिला आरक्षण लागू कर दिया जाए। विपक्ष सरकार की इसी जल्दबाजी पर सवाल उठा रहा है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार नए संशोधन बिल के जरिए परिसीमन करना चाहती है, जिससे दक्षिण के राज्यों को नुकसान होगा।

अगर तीनों संशोधन बिल पास नहीं हुए तो

संसद में मौजूदा तीनों संशोधन बिल पास न हों, तो भी लोकसभा की मौजूदा 543 सीटों पर महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा। यह आरक्षण 2026-27 की जनगणना के आंकड़ों के मुताबिक परिसीमन होने के बाद 2034 से ही लागू होगा।

रिजिजू बोले- महिला आरक्षण बिल को कानून बनाया, ताकि संशोधन हो सके

केंद्रीय मंत्री किरन रिजिजू बोले- ‘सरकार ने महिला आरक्षण कानून में बदलाव (संशोधन) करने की तैयारी कर रही है। जो पुराना कानून है, वह अभी तक लागू नहीं हुआ था। अब सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया है, ताकि उस कानून को लागू करने की प्रक्रिया शुरू की जा सके। फिर उसका संशोधन हो पाए।’

कल्याण बनर्जी बोले- कानून लाए नहीं, संशोधन शुरू कर दिया था

कल्याण बनर्जी ने कहा- केंद्र सरकार महिला आरक्षण में संशोधन से जुड़ा बिल लेकर आई है। लेकिन जब कानून लागू नहीं हुआ तो उसमें कैसा संशोधन। इसीलिए देर रात में इन्होंने 2023 में पारित महिला आरक्षण कानून को लागू करने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया।

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PM मोदी ने गुरुवार को लोकसभा में महिलाओं आरक्षण और परिसीमन से जुड़े बिलों पर स्पीच दी थी।

केंद्र सरकार ने महिला आरक्षण कानून यानी नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023 को 16 अप्रैल 2026 से लागू कर दिया है। संसद में गुरुवार से ही इसके संशोधन पर 3 दिनों के लिए बहस शुरू हुई। इस बीच आधी रात यह कदम उठाया गया, ताकि कानून में बदलाव की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सके।

सरकारी अधिकारियों के मुताबिक, किसी कानून में संशोधन तभी हो सकता है जब वह कानून लागू हो। इसी वजह से इसे पहले लागू किया गया। हालांकि, कानून लागू होने के बावजूद महिलाओं को 33% आरक्षण तुरंत नहीं मिलेगा। यह आरक्षण अगली जनगणना और उसके बाद होने वाले परिसीमन के बाद ही लागू किया जा सकेगा।

विपक्ष ने महिला आरक्षण के संशोधन बिल और इसके नोटिफिकेशन पर सवाल उठाए हैं। विपक्ष का कहना है कि जब महिला आरक्षण कानून लागू ही नहीं था तो सरकार इसमें संशोधन का बिल कैसे ले आई।

महिला आरक्षण बिल को 2023 में लोकसभा और राज्यसभा में पास किया गया था। इसके बाद राष्ट्रपति ने भी मंजूरी दे दी थी। हालांकि, कानून लागू होने के बावजूद महिलाओं को 33% आरक्षण तुरंत नहीं मिलेगा। यह आरक्षण अगली जनगणना और उसके बाद होने वाले परिसीमन के बाद ही लागू किया जा सकेगा।

सरकार के नोटिफिकेशन के अनुसार, संविधान (106वां संशोधन) अधिनियम, 2023 के प्रावधान 16 अप्रैल 2026 से प्रभावी हो गए हैं।

सरकार के नोटिफिकेशन के अनुसार, संविधान (106वां संशोधन) अधिनियम, 2023 के प्रावधान 16 अप्रैल 2026 से प्रभावी हो गए हैं।

सरकार परिसीमन संशोधन लाई, विपक्ष का विरोध

सरकार इसके लिए संविधान (131वां संशोधन) विधेयक-2026, केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक-2026 और परिसीमन (संशोधन) विधेयक-2026 में संशोधन लाई है। इसका मकसद है कि लोकसभा की सीटें 2011 की जनगणना के आधार पर किया जाए।

परिसीमन आयोग की रिपोर्ट के बाद 2029 से ही महिला आरक्षण लागू कर दिया जाए। विपक्ष सरकार की इसी जल्दबाजी पर सवाल उठा रहा है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार नए संशोधन बिल के जरिए परिसीमन करना चाहती है, जिससे दक्षिण के राज्यों को नुकसान होगा।

अगर तीनों संशोधन बिल पास नहीं हुए तो

संसद में मौजूदा तीनों संशोधन बिल पास न हों, तो भी लोकसभा की मौजूदा 543 सीटों पर महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा। यह आरक्षण 2026-27 की जनगणना के आंकड़ों के मुताबिक परिसीमन होने के बाद 2034 से ही लागू होगा।

रिजिजू बोले- महिला आरक्षण बिल को कानून बनाया, ताकि संशोधन हो सके

केंद्रीय मंत्री किरन रिजिजू बोले- ‘सरकार ने महिला आरक्षण कानून में बदलाव (संशोधन) करने की तैयारी कर रही है। जो पुराना कानून है, वह अभी तक लागू नहीं हुआ था। अब सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया है, ताकि उस कानून को लागू करने की प्रक्रिया शुरू की जा सके। फिर उसका संशोधन हो पाए।’

कल्याण बनर्जी बोले- कानून लाए नहीं, संशोधन शुरू कर दिया था

कल्याण बनर्जी ने कहा- केंद्र सरकार महिला आरक्षण में संशोधन से जुड़ा बिल लेकर आई है। लेकिन जब कानून लागू नहीं हुआ तो उसमें कैसा संशोधन। इसीलिए देर रात में इन्होंने 2023 में पारित महिला आरक्षण कानून को लागू करने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया।

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