Friday, 23 Oct 2026 | 09:54 PM

Trending :

EXCLUSIVE

Women Reservation Bill Notification: Opposition Questions Amendment

Women Reservation Bill Notification: Opposition Questions Amendment
  • Hindi News
  • National
  • Women Reservation Bill Notification: Opposition Questions Amendment | India

नई दिल्ली4 मिनट पहले

  • कॉपी लिंक

PM मोदी ने गुरुवार को लोकसभा में महिलाओं आरक्षण और परिसीमन से जुड़े बिलों पर स्पीच दी थी।

केंद्र सरकार ने महिला आरक्षण कानून यानी नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023 को 16 अप्रैल 2026 से लागू कर दिया है। संसद में गुरुवार से ही इसके संशोधन पर 3 दिनों के लिए बहस शुरू हुई। इस बीच आधी रात यह कदम उठाया गया, ताकि कानून में बदलाव की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सके।

सरकारी अधिकारियों के मुताबिक, किसी कानून में संशोधन तभी हो सकता है जब वह कानून लागू हो। इसी वजह से इसे पहले लागू किया गया। हालांकि, कानून लागू होने के बावजूद महिलाओं को 33% आरक्षण तुरंत नहीं मिलेगा। यह आरक्षण अगली जनगणना और उसके बाद होने वाले परिसीमन के बाद ही लागू किया जा सकेगा।

विपक्ष ने महिला आरक्षण के संशोधन बिल और इसके नोटिफिकेशन पर सवाल उठाए हैं। विपक्ष का कहना है कि जब महिला आरक्षण कानून लागू ही नहीं था तो सरकार इसमें संशोधन का बिल कैसे ले आई।

महिला आरक्षण बिल को 2023 में लोकसभा और राज्यसभा में पास किया गया था। इसके बाद राष्ट्रपति ने भी मंजूरी दे दी थी। हालांकि, कानून लागू होने के बावजूद महिलाओं को 33% आरक्षण तुरंत नहीं मिलेगा। यह आरक्षण अगली जनगणना और उसके बाद होने वाले परिसीमन के बाद ही लागू किया जा सकेगा।

सरकार के नोटिफिकेशन के अनुसार, संविधान (106वां संशोधन) अधिनियम, 2023 के प्रावधान 16 अप्रैल 2026 से प्रभावी हो गए हैं।

सरकार के नोटिफिकेशन के अनुसार, संविधान (106वां संशोधन) अधिनियम, 2023 के प्रावधान 16 अप्रैल 2026 से प्रभावी हो गए हैं।

सरकार परिसीमन संशोधन लाई, विपक्ष का विरोध

सरकार इसके लिए संविधान (131वां संशोधन) विधेयक-2026, केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक-2026 और परिसीमन (संशोधन) विधेयक-2026 में संशोधन लाई है। इसका मकसद है कि लोकसभा की सीटें 2011 की जनगणना के आधार पर किया जाए।

परिसीमन आयोग की रिपोर्ट के बाद 2029 से ही महिला आरक्षण लागू कर दिया जाए। विपक्ष सरकार की इसी जल्दबाजी पर सवाल उठा रहा है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार नए संशोधन बिल के जरिए परिसीमन करना चाहती है, जिससे दक्षिण के राज्यों को नुकसान होगा।

अगर तीनों संशोधन बिल पास नहीं हुए तो

संसद में मौजूदा तीनों संशोधन बिल पास न हों, तो भी लोकसभा की मौजूदा 543 सीटों पर महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा। यह आरक्षण 2026-27 की जनगणना के आंकड़ों के मुताबिक परिसीमन होने के बाद 2034 से ही लागू होगा।

रिजिजू बोले- महिला आरक्षण बिल को कानून बनाया, ताकि संशोधन हो सके

केंद्रीय मंत्री किरन रिजिजू बोले- ‘सरकार ने महिला आरक्षण कानून में बदलाव (संशोधन) करने की तैयारी कर रही है। जो पुराना कानून है, वह अभी तक लागू नहीं हुआ था। अब सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया है, ताकि उस कानून को लागू करने की प्रक्रिया शुरू की जा सके। फिर उसका संशोधन हो पाए।’

कल्याण बनर्जी बोले- कानून लाए नहीं, संशोधन शुरू कर दिया था

कल्याण बनर्जी ने कहा- केंद्र सरकार महिला आरक्षण में संशोधन से जुड़ा बिल लेकर आई है। लेकिन जब कानून लागू नहीं हुआ तो उसमें कैसा संशोधन। इसीलिए देर रात में इन्होंने 2023 में पारित महिला आरक्षण कानून को लागू करने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया।

खबरें और भी हैं…
WhatsApp
Facebook
Twitter
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

लेटेस्ट टॉप अपडेट

सच्चाई की दहाड़

ब्रेकिंग खबरें सीधे अपने ईमेल पर पाने के लिए रजिस्टर करें।

You have been successfully Subscribed! Ops! Something went wrong, please try again.

ग्लोबल करेंसी अपडेट

Provided by IFC Markets
मूवी रिव्यू – ‘मैं वापस आऊंगा रिव्यू’:इम्तियाज अली की फिल्म दिल को छूती है, लेकिन मूवी की लंबाई धैर्य की परीक्षा लेती है

June 11, 2026/
12:31 pm

इम्तियाज अली जब भी फिल्म बनाते हैं तो कहानी सिर्फ कहानी नहीं रहती, एक एहसास बन जाती है। ‘मैं वापस...

रॉन्ग साइड ट्रैक्टर-ट्रॉली से टक्कर, 19 वर्षीय युवक की मौत:शिवपुरी के NH-46 पर बड़खेड़ा के पास हादसा; फेरी लगाकर कपड़े बेचने जा रहा था

March 30, 2026/
3:50 pm

शिवपुरी के बदरवास थाना क्षेत्र में एनएच-46 पर बड़खेड़ा गांव के पास रविवार रात सड़क हादसे में एक युवक की...

Youtuber Anurag Dubey Health Worsens

March 16, 2026/
10:09 am

2 घंटे पहले कॉपी लिंक पॉपुलर यूट्यूबर अनुराग डोभाल की सेहत एक बार फिर गंभीर हो गई है। अनुराग ने...

ट्रम्प आज अमेरिकी संसद को संबोधित करेंगे:ईरान-गाजा और टैरिफ पर बयान दे सकते हैं; एपस्टीन सेक्स स्कैंडल की कई पीड़ित शामिल होंगी

February 25, 2026/
2:20 am

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प आज अमेरिकी संसद (कांग्रेस) में दूसरे कार्यकाल का दूसरा ‘स्टेट ऑफ द यूनियन’ भाषण देंगे। इस...

comscore_image

March 16, 2026/
11:38 pm

  अच्छी सेहत के लिए केवल महंगे फूड्स या सप्लीमेंट्स ही जरूरी नहीं होते, बल्कि कई बार साधारण और प्राकृतिक...

Parents Set Rs 15,000 Monthly Limit

May 18, 2026/
6:55 pm

नई दिल्ली23 मिनट पहले कॉपी लिंक पेटीएम ने टीनेजर्स के लिए ‘पेटीएम पॉकेट मनी’ फीचर लॉन्च किया है, जिसके जरिए...

राजनीति

Women Reservation Bill Notification: Opposition Questions Amendment

Women Reservation Bill Notification: Opposition Questions Amendment
  • Hindi News
  • National
  • Women Reservation Bill Notification: Opposition Questions Amendment | India

नई दिल्ली4 मिनट पहले

  • कॉपी लिंक

PM मोदी ने गुरुवार को लोकसभा में महिलाओं आरक्षण और परिसीमन से जुड़े बिलों पर स्पीच दी थी।

केंद्र सरकार ने महिला आरक्षण कानून यानी नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023 को 16 अप्रैल 2026 से लागू कर दिया है। संसद में गुरुवार से ही इसके संशोधन पर 3 दिनों के लिए बहस शुरू हुई। इस बीच आधी रात यह कदम उठाया गया, ताकि कानून में बदलाव की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सके।

सरकारी अधिकारियों के मुताबिक, किसी कानून में संशोधन तभी हो सकता है जब वह कानून लागू हो। इसी वजह से इसे पहले लागू किया गया। हालांकि, कानून लागू होने के बावजूद महिलाओं को 33% आरक्षण तुरंत नहीं मिलेगा। यह आरक्षण अगली जनगणना और उसके बाद होने वाले परिसीमन के बाद ही लागू किया जा सकेगा।

विपक्ष ने महिला आरक्षण के संशोधन बिल और इसके नोटिफिकेशन पर सवाल उठाए हैं। विपक्ष का कहना है कि जब महिला आरक्षण कानून लागू ही नहीं था तो सरकार इसमें संशोधन का बिल कैसे ले आई।

महिला आरक्षण बिल को 2023 में लोकसभा और राज्यसभा में पास किया गया था। इसके बाद राष्ट्रपति ने भी मंजूरी दे दी थी। हालांकि, कानून लागू होने के बावजूद महिलाओं को 33% आरक्षण तुरंत नहीं मिलेगा। यह आरक्षण अगली जनगणना और उसके बाद होने वाले परिसीमन के बाद ही लागू किया जा सकेगा।

सरकार के नोटिफिकेशन के अनुसार, संविधान (106वां संशोधन) अधिनियम, 2023 के प्रावधान 16 अप्रैल 2026 से प्रभावी हो गए हैं।

सरकार के नोटिफिकेशन के अनुसार, संविधान (106वां संशोधन) अधिनियम, 2023 के प्रावधान 16 अप्रैल 2026 से प्रभावी हो गए हैं।

सरकार परिसीमन संशोधन लाई, विपक्ष का विरोध

सरकार इसके लिए संविधान (131वां संशोधन) विधेयक-2026, केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक-2026 और परिसीमन (संशोधन) विधेयक-2026 में संशोधन लाई है। इसका मकसद है कि लोकसभा की सीटें 2011 की जनगणना के आधार पर किया जाए।

परिसीमन आयोग की रिपोर्ट के बाद 2029 से ही महिला आरक्षण लागू कर दिया जाए। विपक्ष सरकार की इसी जल्दबाजी पर सवाल उठा रहा है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार नए संशोधन बिल के जरिए परिसीमन करना चाहती है, जिससे दक्षिण के राज्यों को नुकसान होगा।

अगर तीनों संशोधन बिल पास नहीं हुए तो

संसद में मौजूदा तीनों संशोधन बिल पास न हों, तो भी लोकसभा की मौजूदा 543 सीटों पर महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा। यह आरक्षण 2026-27 की जनगणना के आंकड़ों के मुताबिक परिसीमन होने के बाद 2034 से ही लागू होगा।

रिजिजू बोले- महिला आरक्षण बिल को कानून बनाया, ताकि संशोधन हो सके

केंद्रीय मंत्री किरन रिजिजू बोले- ‘सरकार ने महिला आरक्षण कानून में बदलाव (संशोधन) करने की तैयारी कर रही है। जो पुराना कानून है, वह अभी तक लागू नहीं हुआ था। अब सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया है, ताकि उस कानून को लागू करने की प्रक्रिया शुरू की जा सके। फिर उसका संशोधन हो पाए।’

कल्याण बनर्जी बोले- कानून लाए नहीं, संशोधन शुरू कर दिया था

कल्याण बनर्जी ने कहा- केंद्र सरकार महिला आरक्षण में संशोधन से जुड़ा बिल लेकर आई है। लेकिन जब कानून लागू नहीं हुआ तो उसमें कैसा संशोधन। इसीलिए देर रात में इन्होंने 2023 में पारित महिला आरक्षण कानून को लागू करने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया।

खबरें और भी हैं…
WhatsApp
Facebook
Twitter
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

हेल्थ & फिटनेस

विज्ञापन

राजनीति

लेटेस्ट टॉप अपडेट

ग्लोबल करेंसी अपडेट

Provided by IFC Markets

Live Cricket

सच्चाई की दहाड़

ब्रेकिंग खबरें सीधे अपने ईमेल पर पाने के लिए रजिस्टर करें।

You have been successfully Subscribed! Ops! Something went wrong, please try again.