Wednesday, 29 Apr 2026 | 06:57 PM

Trending :

अडाणी पावर का चौथी तिमाही में मुनाफा 64% बढ़ा:यह ₹4,271 करोड़ रहा, रेवेन्यू भी 10% बढ़ा; नतीजों के बाद शेयर 2.5% गिरा “बड़े घर की माताएं भी पी रही हैं”:नागपुर में पंडित धीरेंद्र शास्त्री के बयान पर बवाल, कांग्रेस बोली- माफी मांगे क्या बालों को डाई करने से काले बाल भी हो जाते हैं सफेद? मन में हैं कंफ्यूजन तो दूर कर लीजिए अपना भ्रम Exit Poll Result 2026 LIVE Update; West Bengal Tamil Nadu Kerala विदिशा में सिंचाई नहर पर कब्जा, 11 को नोटिस:उद्वहन योजना पर अतिक्रमण, बन गए मकान और कॉलोनियां; कांग्रेस ने उठाए सवाल अमेरिका ट्रम्प के तस्वीर वाले पासपोर्ट जारी करेगा:आजादी की 250वीं वर्षगांठ पर लिमिटेड एडिशन मिलेगा, ट्रम्प का गोल्डन सिग्नेचर भी दिखेगा
EXCLUSIVE

बच्ची से रेप करने वाले को 20 साल की सजा:दो साल पहले बालाघाट से पुणे ले गया, वहां कई बार गलत काम किया था

बच्ची से रेप करने वाले को 20 साल की सजा:दो साल पहले बालाघाट से पुणे ले गया, वहां कई बार गलत काम किया था

बालाघाट की एक अदालत ने नाबालिग लड़की के साथ गलत काम करने वाले आरोपी को 20 साल की जेल की सजा सुनाई है। जज गौतम सिंह मरकाम ने 22 साल के आरोपी लक्ष्मीकांत उर्फ निकेश उमरे को दोषी करार देते हुए उस पर 10 हजार रुपए का जुर्माना भी ठोंका है। यह मामला लांजी इलाके का है। मार्च 2024 में जब एक परिवार पड़ोस में पूजा में गया था और 13 साल की बच्ची घर पर अकेली थी, तब आरोपी उसे बहला-फुसलाकर भगा ले गया था। मां की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर तलाश शुरू की थी। साल भर बाद मिली लड़की करीब एक साल तक पुलिस बच्ची को तलाशती रही और आखिरकार फरवरी 2025 में उसे खोज निकाला। लड़की ने पुलिस को बताया कि निकेश उसे जबरन पुणे ले गया था और वहां उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। अदालत का सख्त फैसला सरकारी वकील आरती कपले ने कोर्ट में पुख्ता सबूत पेश किए। गवाहों और सबूतों को देखते हुए कोर्ट ने माना कि आरोपी ने जुर्म किया है। अदालत ने आरोपी को अलग-अलग धाराओं और पॉक्सो एक्ट (POCSO Act) के तहत दोषी मानते हुए 20 साल की सजा सुनाई।

WhatsApp
Facebook
Twitter
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

लेटेस्ट टॉप अपडेट

सच्चाई की दहाड़

ब्रेकिंग खबरें सीधे अपने ईमेल पर पाने के लिए रजिस्टर करें।

You have been successfully Subscribed! Ops! Something went wrong, please try again.

ग्लोबल करेंसी अपडेट

Provided by IFC Markets
Akshara Singh Slams Pawan Singh

February 26, 2026/
10:05 am

भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह की एक्स गर्लफ्रेंड अक्षरा सिंह ने बिना उनका नाम लिए उनपर जोरदार हमला किया...

जयारोग्य न्यूरोसर्जरी ओपीडी में छत का प्लास्टर गिरा:ओपीडी शुरू होने से पहले हादसा; ग्वालियर में अस्पताल की 50 साल पुरानी इमारत

April 5, 2026/
11:19 am

ग्वालियर के जयारोग्य अस्पताल समूह (जेएएच) की न्यूरोसर्जरी ओपीडी में ओपीडी शुरू होने से ठीक पहले शनिवार को छत का...

दतिया हाईवे पर सड़क हादसे में युवक की मौत:डोंगरपुर निवासी सुमित अहिरवार की पहचान, कार डिवाइडर पार कर गलत साइड से आई

April 5, 2026/
12:52 pm

दतिया में ग्वालियर-झांसी हाईवे पर शनिवार शाम एक सड़क दुर्घटना में एक युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान...

शिवपुरी में कबाड़ गोदाम में लगी आग:पुरानी गाड़ियों और कबाड़ ने बढ़ाई लपटें; फायर ब्रिगेड कर रही बुझाने की कोशिश

April 22, 2026/
12:00 pm

शिवपुरी के दिनारा कस्बे में बुधवार को कृष्णा चौराहे के सामने स्थित महेश बेडर के कबाड़ गोदाम में भीषण आग...

Bhopal Congress Protest Wheat Procurement Issues

April 23, 2026/
11:34 am

अवनीश भार्गव, मुख्य संगठक कांग्रेस सेवादल मध्य प्रदेश एमपी में गेहूं खरीदी को लेकर लगातार समस्याएं सामने आ रहीं हैं।...

हेल्थ & फिटनेस

राजनीति

बच्ची से रेप करने वाले को 20 साल की सजा:दो साल पहले बालाघाट से पुणे ले गया, वहां कई बार गलत काम किया था

बच्ची से रेप करने वाले को 20 साल की सजा:दो साल पहले बालाघाट से पुणे ले गया, वहां कई बार गलत काम किया था

बालाघाट की एक अदालत ने नाबालिग लड़की के साथ गलत काम करने वाले आरोपी को 20 साल की जेल की सजा सुनाई है। जज गौतम सिंह मरकाम ने 22 साल के आरोपी लक्ष्मीकांत उर्फ निकेश उमरे को दोषी करार देते हुए उस पर 10 हजार रुपए का जुर्माना भी ठोंका है। यह मामला लांजी इलाके का है। मार्च 2024 में जब एक परिवार पड़ोस में पूजा में गया था और 13 साल की बच्ची घर पर अकेली थी, तब आरोपी उसे बहला-फुसलाकर भगा ले गया था। मां की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर तलाश शुरू की थी। साल भर बाद मिली लड़की करीब एक साल तक पुलिस बच्ची को तलाशती रही और आखिरकार फरवरी 2025 में उसे खोज निकाला। लड़की ने पुलिस को बताया कि निकेश उसे जबरन पुणे ले गया था और वहां उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। अदालत का सख्त फैसला सरकारी वकील आरती कपले ने कोर्ट में पुख्ता सबूत पेश किए। गवाहों और सबूतों को देखते हुए कोर्ट ने माना कि आरोपी ने जुर्म किया है। अदालत ने आरोपी को अलग-अलग धाराओं और पॉक्सो एक्ट (POCSO Act) के तहत दोषी मानते हुए 20 साल की सजा सुनाई।

WhatsApp
Facebook
Twitter
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

हेल्थ & फिटनेस

विज्ञापन

राजनीति

लेटेस्ट टॉप अपडेट

ग्लोबल करेंसी अपडेट

Provided by IFC Markets

Live Cricket

सच्चाई की दहाड़

ब्रेकिंग खबरें सीधे अपने ईमेल पर पाने के लिए रजिस्टर करें।

You have been successfully Subscribed! Ops! Something went wrong, please try again.